Uttar Pradesh के पीलीभीत के नारायणपुर गांव में गोली लगने से एक अध्यापक की मौत
पीलीभीत में पूरनपुर थानाक्षेत्र के नारायणपुर गांव में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) के सेवानिवृत उपनिरीक्षक के घर पर एक युवा अध्यापक मृत पाया गया और उसे गोली लगी थी। पुलिस ने यह जानकारी दी।
अध्यापक के परिवार का आरोप है कि प्रेम संबंध के शक में उसकी हत्या की गई। वैसे पुलिस का कहना है कि घटना के पीछे पैसों का विवाद भी हो सकता है। पुलिस के अनुसार मृतक की पहचान सुखदेव सिंह (30) के रूप में हुई है, जिसे उसकी ही लाइसेंसी रिवॉल्वर से गोली लगी थी।
अपर पुलिस अधीक्षक विक्रम दहिया ने कहा, शुरुआती जांच से पता चलता है कि यह मामला पैसों के लेन-देन का है। हालांकि परिवार प्रेम संबंध का आरोप लगा रहा है। गोलीबारी की सही वजह की जांच की जा रही है।
पुलिस के मुताबिक, सुखदेव अक्सर सेवानिवृत सीआईएसएफ उपनिरीक्षक पूरन सिंह के घर जाता था, जहां वह कोचिंग क्लास चलाता था। सुखदेव के पिता हरजिंदर सिंह ने आरोप लगाया, पूरन को शक था कि मेरे बेटे का उसकी बेटी के साथ प्रेम संबंध है और वह उसे फोन करके परेशान करता है। उसने मेरे बेटे को अपने घर बुलाया और उसकी हत्या करवा दी।
हालांकि, पूरन सिंह ने दावा किया, सुखदेव ने गुस्से में अपनी रिवॉल्वर निकाली और गोली चला दी। एक गोली मेरी पत्नी को लगी। उसके बाद उसने खुद को सीने में गोली मार ली। पुलिस ने बताया कि गुरमीत कौर को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और घटना में इस्तेमाल की गई रिवॉल्वर जब्त कर ली गई है।
पुलिस ने कहा, एक गोली पीड़ित के सीने से पार होकर दीवार में लगी। दहिया ने बताया कि सुखदेव के पिता की शिकायत पर पूरन सिंह और उसकी पत्नी के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया गया है और सेवानिवृत सीआईएसएफ उपनिरीक्षक को हिरासत में ले लिया गया है।
Jharkhand के गोड्डा में नाबालिग से सामूहिक बलात्कार के मामले में तीन लोगों को उम्रकैद की सज़ा
झारखंड के गोड्डा ज़िले की एक अदालत ने एक नाबालिग लड़की से सामूहिक बलात्कार के मामले में शनिवार को तीन लोगों को उम्रकैद की सज़ा सुनाई। पॉक्सो मामलों के विशेष न्यायाधीश सह जिला न्यायाधीश कुमार पवन की अदालत ने कुंदन कुमार पासी, मोहम्मद राशिद और मोहम्मद जागीर को नाबालिग से सामूहिक बलात्कार के लिए उम्रकैद की सज़ा सुनाई और उन पर 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।
नवंबर 2024 में दर्ज प्राथमिकी के मुताबिक, 16 वर्षीय किशोरी मेले से घर लौट रही थी, तभी दो दोषियों ने एक पुल के पास उसे पकड़ लिया और उसे पास के एक खेत में खींच ले गए, जिसके बाद उन्होंने अपने एक दोस्त को बुलाया।
तीनों दोषियों ने बारी-बारी से इस जघन्य अपराध को अंजाम दिया। पीड़िता ने अपने माता-पिता को आपबीती सुनाई, जिसके बाद पुलिस में मामला दर्ज कराया गया। सबूतों के आधार पर, अदालत ने तीनों आरोपियों को दोषी करार दिया और उम्रकैद की सज़ा सुनाई।
होम
पॉलिटिक्स
बिजनेस
ऑटोमोबाइल
जॉब
गैजेट
लाइफस्टाइल
फोटो गैलरी
Others 
prabhasakshi


















