Jharkhand के गोड्डा में नाबालिग से सामूहिक बलात्कार के मामले में तीन लोगों को उम्रकैद की सज़ा
झारखंड के गोड्डा ज़िले की एक अदालत ने एक नाबालिग लड़की से सामूहिक बलात्कार के मामले में शनिवार को तीन लोगों को उम्रकैद की सज़ा सुनाई। पॉक्सो मामलों के विशेष न्यायाधीश सह जिला न्यायाधीश कुमार पवन की अदालत ने कुंदन कुमार पासी, मोहम्मद राशिद और मोहम्मद जागीर को नाबालिग से सामूहिक बलात्कार के लिए उम्रकैद की सज़ा सुनाई और उन पर 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।
नवंबर 2024 में दर्ज प्राथमिकी के मुताबिक, 16 वर्षीय किशोरी मेले से घर लौट रही थी, तभी दो दोषियों ने एक पुल के पास उसे पकड़ लिया और उसे पास के एक खेत में खींच ले गए, जिसके बाद उन्होंने अपने एक दोस्त को बुलाया।
तीनों दोषियों ने बारी-बारी से इस जघन्य अपराध को अंजाम दिया। पीड़िता ने अपने माता-पिता को आपबीती सुनाई, जिसके बाद पुलिस में मामला दर्ज कराया गया। सबूतों के आधार पर, अदालत ने तीनों आरोपियों को दोषी करार दिया और उम्रकैद की सज़ा सुनाई।
Telangana के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी 2023 के एक मामले में अदालत में पेश हुए
तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी सूर्यपेट जिले में 2023 में उनके खिलाफ दर्ज एक मामले के सिलसिले में शनिवार को स्थानीय अदालत में पेश हुए। रेवंत रेड्डी ने अपने खिलाफ लगाये गए आरोपों से इनकार किया और मुकदमे का सामना करने का विकल्प चुना है।
अदालत ने मामले की सुनवाई के लिए चार फरवरी 2026 की तारीख तय की। राज्य के सिंचाई मंत्री एन उत्तम कुमार रेड्डी भी इस मामले में आरोपी भी हैं, हालांकि वह अनुपस्थित थे। उनके खिलाफ 2023 के चुनाव प्रचार अभियान के दौरान एक रोड शो में लोगों को गलत तरीके से रोकने के आरोप के आधार पर सूर्यपेट जिले के मट्टमपल्ली थाने में मामला दर्ज किया गया था।
मुख्यमंत्री 2023 में दर्ज किए गए दो अन्य मामलों के सिलसिले में भी शनिवार को अदालत में पेश हुए। इन मामलों की भी अगली सुनवाई चार फरवरी 2026 के लिए तय की गई है।
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