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नेपाली पीएम का नया खेल, भारत से 100 रुपए से ज्यादा खर्च तो देना होगा टैक्स

क्या अब 100 रुपए की छोटी सी खरीदारी भी बन सकती है बड़ी मुसीबत? क्या सीमा पार सामान लाना अब जेब पर भारी पड़ने वाला है?  क्या इस नए फैसले से बदल जाएगी लाखों लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी? दरअसल नेपाल सरकार ने हाल ही में भारत से होने वाली छोटी खरीदारी पर एक महत्वपूर्ण नीति लागू की है। जिसके तहत 100 रुपए से अधिक के सामान पर कस्टम ड्यूटी देना अनिवार्य कर दिया गया है। इस फैसले का उद्देश्य देश में घरेलू उत्पादों को बढ़ावा देना और राजस्व बढ़ाना बताया जा रहा है। लेकिन इसका असर खासतौर पर सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोगों और छोटे व्यापारियों पर साफ दिखाई देने वाला है। भारत नेपाल सीमा के पास रहने वाले लोग लंबे समय से रोजमर्रा की जरूरतों के लिए एक दूसरे के बाजारों पर निर्भर रहे हैं। खासकर नेपाल के नागरिक अक्सर सस्ते और आसानी से उपलब्ध सामान के लिए भारतीय बाजारों का रुख करते हैं। दाल, चावल, तेल, नमक, चीनी, सब्जियां और दवाइयों जैसी जरूरी चीजें लोग भारत से खरीद कर अपने घरों का खर्च चलाते हैं। ऐसे में ₹100 से अधिक की खरीदारी पर कस्टम ड्यूटी लगाने का फैसला उनके दैनिक जीवन को सीधे प्रभावित कर सकता है। नई व्यवस्था के अनुसार इस तरह की खरीदारी पर 5% से लेकर 80% तक का कस्टम ड्यूटी लगाया जा सकता है। इसका मतलब है कि छोटी-छोटी खरीदारी भी अब महंगी पड़ सकती है। 

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खासतौर पर मजदूर दिहाड़ी पर काम करने वाले लोग और कम आय वाले परिवार जो रोज ₹200 से ₹300 तक का सामान खरीद कर अपना गुजारा करते हैं। इस नियम से सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे। नेपाल सरकार के इस कदम के पीछे घरेलू उद्योगों को बढ़ावा देने की मंशा बताई जा रही है। सरकार चाहती है कि लोग स्थानीय उत्पादों का इस्तेमाल करें जिससे देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिले। इसके अलावा अवैध व्यापार और सीमा पार होने वाली अनियमित गतिविधियों को नियंत्रित करना भी इस नीति का एक उद्देश्य है। हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह के फैसले का असर बड़े कारोबारियों से ज्यादा आम जनता और छोटे व्यापारियों पर ही पड़ता है। सीमावर्ती इलाकों में इस फैसले को लेकर चिंता का माहौल है। स्थानीय प्रशासन द्वारा लाउडस्कर के जरिए लोगों को नए नियमों की जानकारी दी जा रही है। जिससे लोगों में असमंजस और परेशानी बढ़ गई है। कई लोगों का कहना है कि यह फैसला गरीब तबके के लिए मुश्किलें खड़ी करेगी क्योंकि वे सस्ते विकल्पों पर ही निर्भर रहते हैं। इसके अलावा इस आदेश में किसी भी सरकारी संस्था या गैर सरकारी संगठन को कोई छूट नहीं दी जाएगी जिससे इसका दायरा और भी व्यापक हो गया है। 

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हालांकि अभी कई स्थानों पर अधिकारियों को उच्च स्तर की स्पष्ट निर्देश मिलने का इंतजार है। जिसके बाद नियमों को पूरी सख्ती से लागू किया जाएगा। सिर्फ सामान की खरीदारी ही नहीं बल्कि भारत से नेपाल जाने वाले वाहनों के लिए भी नियम सख्त कर दिए गए हैं। अब भारतीय नंबर प्लेट वाले वाहनों को नेपाल में प्रवेश करने के लिए कस्टम ड्यूटी देना अनिवार्य होगा। इसके तहत बाइक या स्कूटर के लिए प्रतिदिन ₹100, तीन पहिया वाहनों के लिए ₹400, कार और जीप या वैन के लिए ₹600 का शुल्क तय किया गया है। इसके साथ ही कोई भी विदेशी वाहन नेपाल में एक आर्थिक वर्ष के दौरान अधिकतम 30 दिनों तक ही चलाया जा सकता है। चाहे वह अवधि लगातार हो या अलग-अलग हिस्सों में हो। यदि कोई वाहन इस निर्धारित समय सीमा से अधिक समय तक नेपाल में रहता है तो उस पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा। बाइक और स्कूटर के लिए भी यह जुर्माना ₹2000 प्रतिदिन और अन्य वाहनों के लिए ₹2500 प्रतिदिन तक हो सकता है। 

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'मैं बनूंगी महाठग के खिलाफ सरकारी गवाह', सुकेश चंद्रशेखर के केस में जैकलीन फर्नांडिस ने दी कोर्ट में अर्जी

Jacqueline Fernandez Approver: बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकनीन फर्नांडिस (Jacqueline Fernandez) ने सुकेश चंद्रशेकर के खिलाफ सरकारी गवाह बनने के लिए कहा है. उन्होंने दिल्ली की एक अदालत को इस मामले में अर्जी दी है. सुकेश पर 200 करोड़ रुपये की ठगी करने के मामले में केस चल रहा है. जैकलीन का इस केस में नाम जुड़ जाने की वजह से यह केस और भी ज्यादा चर्चा के केंद्र में आ गया है. दरअसल, इससे पहले उन्होंने सुकेश चंद्रशेकर (Sukesh Chandrashekhar) के खिलाफ गवाही देने से मना कर दिया था. लेकिन उन्होंने सुकेश के खिलाफ गवाही देने के लिए कोर्ट में अर्जी दी है. अब इस केस में नया ट्विस्ट देखने के मिला है. आइए इस मामले को विस्तार से समझते हैं. 

जैकलीन को ईडी के पास देनी होगी अर्जी

दिल्ली की पटियाला कोर्ट ने एक्ट्रेस को निर्देश दिए हैं कि इस मामले में गवाही देने के लिए आपको प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को अर्जी देनी होगी क्योंकि इसके बाद ही आपकी गवाही ली जाएगी. बता दें कि ये पूरा मामला 200 करोड़ रुपये की ठगी से जुड़ा हुआ है, सुकेश ने रैनबैक्सी के पूर्व प्रमोटर शिविंदर सिंह की वाइफ अदिति सिंह से 200 करोड़ रुपए की ठगी की थी. कहा जाता है कि सुकेश ने इन्हीं ठगी के रुपये से जैकलीन को करोड़ों रुपये के महंगे-महंगे गिफ्ट्स दिए थे. इन गिफ्ट में हीरे की ज्वेलरी, लग्जरी बैग,  महंगे घोड़े और बिल्लियां शामिल थीं. 

सजा में मिल सकती है छूट

बता दें कि जैकलीन फर्नांडिस सुकेश चंद्रशेखर के 200 करोड़ रुपये की ठगी के मामले में कई सालों से कानूनी विवाद में घिरी हुई हैं. इसके चलते उन्हें कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ा है. उन्हें कई बार विदेश जाने को लेकर परेशानी का सामना पड़ा. बाहर जाने के लिए एक्ट्रेस को पहले से ही कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ती थी. ऐसे में जैकलीन इस केस में गवाह बनकर खुद को कानूनी पचड़ों से दूर रखना चाहती हैं ताकी अपने फिल्मी करियर पर ध्यान दे सकें. अगर ईडी उनकी अर्जी स्वीकार कर लेता है और कोर्ट इसकी अनुमति देता है तो उन्हें इसमें राहत मिल सकती है. कानूनी जानकारों के मुताबिक, उन्हें इस मामले में छूट या कानूनी मामले से राहत मिल सकती है. हालांकि जो गवाही वो देंगी वो सही और ईडी की जांच के मुताबिक हो. 

क्या है पूरा मामला

सुकेश चंद्रशेखर साल 2021 में चर्चा में आए थे, जब दिल्ली पुलिस ने उनके खिलाफ 200 करोड़ की ठगी करने के आरोप में एफआईआर दर्ज की थी. इसी साल पहली बार जैकलीन फर्नांडिस का नाम भी सामने आया था और उनसे भी इस मामले में पूछताछ की गई थी. यह मामला हाई प्रोफाइल तब बन गया जब जैकलीन को भी इस केस में शामिल किया गया है. उन्हें इस दौरान विदेश जाने से भी रोका गया और उनके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया. साल 2022 के अगस्त में ईडी ने अपनी चार्जशीट में जैकलीन को भी आरोपी माना था. हालांकि उन्हें इस मामले में 3 तीन महीने बाद राहत मिल गई थी. अब इस मामले में चार साल बाद यानी 2026 में अब जैकलीन चर्चा में हैं जब उन्होंने सुकेश के खिलाफ सरकारी गवाह बनने की इच्छा जताई है. 

कुछ दिन पहले सुकेश को मिली थी अदालत से राहत

बता दें कि 7 अप्रैल को सुकेश चंद्रशेखर को दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट से जमानत मिली थी. कोर्ट ने उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग के केस में राहत दी थी. हालांकि इसके बावजूद भी वो बाहर नहीं आ पाए थे क्योंकि उनके खिलाफ और भी मामले लंबित थे. जानकारी के अनुसार, सुकेश को 31 में से 26 मामलों में राहत मिल चुकी मिली थी. इसी बीच जैकलीन के गवाह बनने की अर्जी के बाद 200 करोड़ की ठगी का मामला अब चर्चा में आ गया है. हालांकि अब देखना होगा कि वो इस मामले मं क्या-क्या सबूत या गवाही देती हैं और उन्हें इस मामले में उन्हें कितनी राहत मिलती है. 

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