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जग्गी हत्याकांड, 20 साल बाद अमित जोगी को उम्रकैद:हाईकोर्ट बोला- समान साक्ष्य पर किसी आरोपी से भेदभाव नहीं हो सकता

छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित रामावतार जग्गी हत्याकांड में हाईकोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी के बेटे अमित जोगी को उम्रकैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने कहा कि जब सभी आरोपियों पर एक ही अपराध में शामिल होने का आरोप हो, तो किसी एक आरोपी के साथ जानबूझकर अलग व्यवहार नहीं किया जा सकता। अदालत ने यह भी कहा कि जब सभी आरोपियों के खिलाफ एक जैसे सबूत हों, तो किसी एक को बरी कर देना और बाकी को उन्हीं सबूतों के आधार पर दोषी ठहराना सही नहीं है, जब तक कि उसे छोड़ने का कोई ठोस और अलग कारण साबित न हो। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस अरविन्द वर्मा की स्पेशल डिविजनल बेंच ने फैसला सुनाया है। अमित जोगी को IPC की धारा 302 और 120-बी के तहत दोषी ठहराते हुए उम्रकैद और 1000 रुपए जुर्माने की सजा दी गई। जुर्माना न देने पर 6 महीने अतिरिक्त सजा होगी। अमित की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई अमित जोगी की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। जोगी ने आरोप लगाया है कि CBI चार्जशीट के 11 हजार पन्ने पढ़ने के लिए उन्हें सिर्फ 24 घंटे दिए गए और बिना पर्याप्त सुनवाई का मौका दिए उन्हें दोषी ठहराया गया। उन्होंने यह भी कहा कि हाईकोर्ट ने बिना ठोस आधार के CBI की अपील स्वीकार कर ली। जग्गी हत्याकांड के बारे में जानिए 4 जून 2003 को राजधानी रायपुर में एनसीपी नेता रामावतार जग्गी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में 31 अभियुक्त बनाए गए थे, जिनमें से बल्टू पाठक और सुरेंद्र सिंह सरकारी गवाह बन गए थे। अमित जोगी को छोड़कर बाकी 28 लोगों को सजा मिली थी। हालांकि 31 मई 2007 को रायपुर की विशेष अदालत ने संदेह का लाभ देते हुए अमित जोगी को बरी कर दिया था। रामअवतार जग्गी के बेटे सतीश जग्गी ने अमित जोगी को बरी करने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी। जिस पर अमित के पक्ष में स्टे लगा था। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने केस को हाईकोर्ट भेज दिया। हत्याकांड के दोषियों की अपील खारिज डिवीजन बेंच ने 2 साल पहले रामावतार जग्गी हत्याकांड के दोषियों की अपील को खारिज कर दिया था, जिसमें डिवीजन बेंच ने आजीवन कारावास की सजा को बरकरार रखा था। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने CBI की अपील स्वीकार करते हुए मामला फिर से छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट भेजने का निर्देश दिया था, जिससे मामले पर विस्तार से सुनवाई हो सके। हत्याकांड के बाद पुलिस की शुरूआती जांच में पक्षपात और असंतोष के आरोप लगने पर राज्य सरकार ने जांच CBI को सौंपी थी, तब CBI ने अपनी जांच में पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी के बेटे अमित जोगी समेत कई लोगों पर हत्या और साजिश के आरोप लगाए थे। सतीश जग्गी का आरोप- तत्कालीन राज्य सरकार की प्रायोजित थी हत्या हाईकोर्ट में अपील पर रामावतार जग्गी के बेटे सतीश जग्गी के अमित जोगी की दोषमुक्ति के खिलाफ पेश क्रिमिनल अपील पर उनके अधिवक्ता बीपी शर्मा ने तर्क दिया था। उन्होंने बताया था कि हत्याकांड की साजिश तत्कालीन राज्य सरकार की ओर से प्रायोजित थी। जब CBI की जांच शुरू हुई, तब सरकार के प्रभाव में सारे सबूतों को मिटा दिया गया था। ऐसे केस में सबूत अहम नहीं हैं, बल्कि षड्यंत्र का पर्दाफाश जरूरी है। लिहाजा इस केस के आरोपियों को सबूतों के अभाव में दोषमुक्त नहीं किया जा सकता। जानिए कौन थे रामावतार जग्गी कारोबारी बैकग्राउंड वाले रामावतार जग्गी देश के बड़े नेताओं में शुमार पूर्व केंद्रीय मंत्री विद्याचरण शुक्ल के बेहद करीबी थे, जब शुक्ल कांग्रेस छोड़कर NCP में शामिल हुए तो जग्गी भी उनके साथ-साथ गए। विद्याचरण ने जग्गी को छत्तीसगढ़ में NCP का कोषाध्यक्ष बना दिया था। हत्याकांड में 28 लोग पाए गए दोषी जग्गी हत्याकांड में अभय गोयल, याहया ढेबर, वीके पांडे, फिरोज सिद्दीकी, राकेश चंद्र त्रिवेदी, अवनीश सिंह लल्लन, सूर्यकांत तिवारी, अमरीक सिंह गिल, चिमन सिंह, सुनील गुप्ता, राजू भदौरिया, अनिल पचौरी, रविंद्र सिंह, रवि सिंह, लल्ला भदौरिया, धर्मेंद्र, सत्येंद्र सिंह, शिवेंद्र सिंह परिहार, विनोद सिंह राठौर, संजय सिंह कुशवाहा, राकेश कुमार शर्मा, (मृत) विक्रम शर्मा, जबवंत, विश्वनाथ राजभर दोषी पाए गए थे। 2 CSP, थाना प्रभारी समेत अन्य को हुई थी सजा इस हत्याकांड में उम्रकैद की सजा पाने वालों में 2 तत्कालीन CSP और एक तत्कालीन थाना प्रभारी के अलावा रायपुर मेयर एजाज ढेबर के भाई याहया ढेबर और शूटर चिमन सिंह शामिल हैं। ………………………. इससे जुड़ी यह खबर भी पढ़िए… 23 साल पुराना जग्गी मर्डर केस फिर खुला:जोगी बोले- 11000 पन्नों का केस, कॉपी तक नहीं; सतीश बोले- ये एक बेटे की लड़ाई 23 साल पुराना जग्गी मर्डर केस फिर खुला, सीबीआई ने 11000 पन्नों की चार्जशीट सौंपी थी। छत्तीसगढ़ के 23 साल पुराने बहुचर्चित जग्गी हत्याकांड में एक बार फिर सुनवाई शुरू हो गई है। 2003 में कांग्रेस नेता रामावतार जग्गी की रायपुर में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। मामले की जांच CBI को सौंपी गई थी, जिसमें कई आरोपियों को दोषी ठहराया गया, जबकि अमित जोगी को सबूत के अभाव में बरी कर दिया गया था। पढ़ें पूरी खबर…

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51 करोड़ यूजर्स को Jio ने दी बड़ी राहत, अब 28 दिन नहीं पूरा महीना चलेगा ये प्लान; जानें इसके फायदे और नुकसान

Jio ने 28 दिन की वैलिडिटी वाले प्लान का झंझट खत्म करते हुए नया 30 दिन चलने वाला 339 रुपए रिचार्ज प्लान लॉन्च किया है। जानिए इसमें कितना डेटा, कॉलिंग बेनिफिट्स क्या मिलते हैं, किन यूजर्स के लिए यह सही है और इसके फायदे और नुकसान क्या हैं।

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  Sports

IPL फैंस के लिए अच्छी खबर, आधी रात तक चलेगी दिल्ली मेट्रो, इतने बजे तक उपलब्ध रहेगी Metro

दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में 8 अप्रैल को दिल्ली कैपिटल्स और गुजरात टाइटंस के बीच आईपीएल 2026 का मुकाबला खेला जाएगा। इस मुकाबले के लिए दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने क्रिकेट फैंस को बड़ी राहत दी है। स्टेडियम से घर लौटने वाले फैंस की भारी भीड़ को देखते हुए मेट्रो ने अपनी सभी लाइनों पर आखिरी ट्रेन के समय में विस्तार किया है। अब फैंस बिना किसी टेंशन के आखिरी गेंद तक स्टेडियम में मैच का लुत्फ उठा सकेंगे। क्योंकि कुछ रूट्स पर मेट्रो रात 2.20 बजे तक उपलब्ध रहेगी। 

मैच खत्म होने के बाद अक्सर स्टेशन पर उमड़ने वाली भीड़ को देखते हुए डीएमआरसी ने रेड, येलो, ब्लू और पिंक समेत सभी प्रमुख कॉरिडोर पर समय बढ़ाया है। ससे ज्यादा राहत मर्जेंटा लाइन पर दी गई है। जहां दीपाली चौक रूट के लिए आखिरी रूट के लिए आखिरी ट्रेन रात 02.20 बजे तक मिलेगी। पिंक लाइन पर 7 पर चुनिंदा रूट्स के लिए आखिरी ट्रेन रात 01.55 बजे तक उपलब्ध होगी। 

ग्रे लाइन पर रात 01.30 और ग्रीन लाइन पर रात 01.00 बजे तक सेवाएं मिलेंगी। फैंस की सुविधा के लिए दिल्ली मैट्रो ने अपनी मुक्य लाइनों पर भी करीब 1 घंटे का विस्तार किया है। येलो लाइन रात 00.20 बजे तक मेट्रो चलेगी। डीएमआरसी ने स्पष्ट किया है कि ये समय वर्तमान अनुमान के आधार पर है। अगर मैच किसी कारण से लंबा खिंचता है या सुपर ओवर जैसी स्थिति आती है तो आखिरी ट्रेन के समय में और भी बदलाव किया जा सकता  है। 
Wed, 08 Apr 2026 17:20:00 +0530

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