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होमस्टे नियमों में ढील: अब 8 कमरे और 24 बिस्तरों तक संचालन की अनुमति, पर्यटन उद्योग को मिलेगा बूस्ट
Rajasthan Homestay Policy 2026: राजस्थान में पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से होमस्टे नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं. नई व्यवस्था के तहत अब होमस्टे में 8 कमरों और 24 बिस्तरों तक संचालन की अनुमति दी गई है, जिससे छोटे उद्यमियों और ग्रामीण पर्यटन को नई दिशा मिलेगी. राजस्थान सरकार द्वारा दी गई इस राहत से होमस्टे संचालकों को पंजीकरण और संचालन संबंधी प्रक्रियाओं में भी सहूलियत मिलेगी. इससे राज्य में आने वाले पर्यटकों को अधिक आवास विकल्प मिलेंगे और स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर बढ़ेंगे. विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम पर्यटन उद्योग को मजबूती देगा और ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा. नई नीति से राज्य के पर्यटन क्षेत्र में सकारात्मक प्रभाव देखने की उम्मीद जताई जा रही है.
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