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दिल्ली हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: एनएसई के आईपीओ पर लगी कानूनी रोक हटी, लिस्टिंग की राह साफ 

नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) के आईपीओ के खिलाफ दाखिल याचिका को खारिज कर दिया है। अदालत के इस फैसले के बाद एक्सचेंज की लंबे समय से अटकी लिस्टिंग प्रक्रिया को बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने साफ कहा कि याचिका का उद्देश्य आईपीओ की प्रक्रिया को रोकना प्रतीत होता है, इसलिए इसमें दखल देने का कोई ठोस आधार नहीं बनता। यह मामला उस एनओसी से जुड़ा है, जिसे सेबी ने 30 जनवरी को जारी किया था। इस एनओसी के जरिए एनएसई को आईपीओ प्रक्रिया फिर  शुरू करने की अनुमति मिली थी। 

एनएसई को मिला लिस्टिंग का अधिकार
इसके बाद लिस्टिंग से जुड़े दस्तावेज तैयार करने के लिए एक्सचेंज को मर्चेंट बैंकर और कानूनी सलाहकार नियुक्त करने का अधिकार मिल गया। याचिका पूर्व न्यायिक अधिकारी केसी अग्रवाल ने दायर की थी। उनका आरोप था कि सेबी के कॉरपोरेट एक्शन एडजस्टमेंट फ्रेमवर्क का पालन ठीक से नहीं किया गया। यह ढांचा इसलिए बनाया गया है ताकि बोनस, स्टॉक स्प्लिट या विशेष डिविडेंड जैसी कॉरपोरेट घोषणाओं के दौरान डेरिवेटिव ट्रेडर्स को आर्थिक नुकसान न हो। 

याचिकाकर्ता ने कहा सेबी ने की अनुसुनी
याचिकाकर्ता का दावा था कि कुछ मामलों में केवल कीमतों में बदलाव किया गया, जबकि अनुबंध की मात्रा में समायोजन नहीं हुआ। साथ ही, डिविडेंड के बराबर राशि सीधे डेरिवेटिव ट्रेडर्स के खातों से काट ली गई। अग्रवाल ने कहा था कानून के अनुसार डिविडेंड का अधिकार केवल शेयरधारकों को है, डेरिवेटिव ट्रेडर्स को नहीं। इसलिए इस तरह की कटौती को उन्होंने कानून से परे बताया। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि उनकी शिकायतों पर बिना सुनवाई के कार्रवाई बंद कर दी गई और सेबी ने भी स्वतंत्र जांच किए बिना एक्सचेंज के पक्ष को स्वीकार कर लिया।  

हाईकोर्ट ने तर्कों को पर्याप्त नहीं माना
हालांकि, हाईकोर्ट ने इन तर्कों को पर्याप्त नहीं माना और हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। दिल्ली हाईकोर्ट के इस फैसले के साथ ही सेबी द्वारा दी गई मंजूरी के खिलाफ तत्काल कानूनी अड़चन खत्म हो गई। गौरतलब है कि एनएसई वर्ष 2016 से शेयर बाजार में सूचीबद्ध होने की कोशिश कर रहा है। को-लोकेशन विवाद और अन्य नियामकीय मुद्दों के कारण इसकी योजना बार-बार टलती रही है। अब अदालत के इस फैसले के बाद बाजार की नजर इस बात पर होगी कि एनएसई अपनी आईपीओ प्रक्रिया को कितनी तेजी से आगे बढ़ाता है। 

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जेल के 10 दिनों में राजपाल यादव को मिल गया इतना काम, फिल्म, सैलून के विज्ञापन में आएंगे नजर

राजपाल यादव को जेल में रहने के दौरान ही कई बड़े प्रोजेक्ट मिल गए हैं। आने वाले दिनों में एक्टर इन फिल्मों और विज्ञापनों में नजर आने वाले हैं। एक ही तो बढ़ा दी गई फीस।

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  Sports

T20 League: अभिषेक-गिल IPL 2026 के बाद टी20 लीग खेलेंगे, अर्शदीप सिंह भी उतरेंगे

PPL 2026: भारतीय टेस्ट टीम के कप्तान शुभमन गिल, अभिषेक शर्मा आईपीएल 2026 के बाद पंजाब प्रीमियर लीग में खेलते नजर आएंगे। इन दोनों के अलावा अर्शदीप सिंह भी इस लीग का हिस्सा होंगे। पंजाब प्रीमियर लीग जून 2026 में पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन की मेजबानी में खेला जाएगा और ये पंजाब की घरेलू T20 क्रिकेट लीग की जगह लेगी।

पंजाब प्रीमियर लीग में 6  फ्रेंचाइजी-बेस्ड टीमें होंगी, और सिर्फ़ पंजाब के साथ रजिस्टर्ड खिलाड़ियों को ही ऑक्शन के ज़रिए खरीदा जाएगा।पंजाब का हर बड़ा खिलाड़ी लीग का हिस्सा होगा, जिसमें रमनदीप सिंह, नेहाल वढेरा, नमन धीर, अनमोलप्रीत सिंह और प्रभसिमरन सिंह जैसे कई खिलाड़ियों के खेलने की उम्मीद है।विहान मल्होत्रा, जो भारतीय अंडर-19 टीम का हिस्सा हैं, भी लीग में खेलेंगे।

शुभमन गिल आईपीएल 2026 में गुजरात टाइटंस की तरफ से खेलेंगे। वो लीग में टीम की कप्तानी करेंगे। गिल 2024 और 2025 में भी टीम की कप्तानी कर चुके हैं लेकिन खिताब नहीं जीत पाए। बतौर खिलाड़ी जरूर उन्होंने डेब्यू सीजन में खिताब जीता था। 

Wed, 18 Feb 2026 14:59:37 +0530

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