शहर के पॉश ग्वालटोली इलाके में हुए भीषण लैंबॉर्गिनी हादसे के मामले में कानपुर पुलिस ने गुरुवार को बड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने मशहूर तंबाकू उद्योगपति के.के. मिश्रा के बेटे शिवम मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया है। 8 फरवरी को हुई इस घटना में छह लोग घायल हुए थे और कई वाहनों को नुकसान पहुँचा था।
क्या था पूरा मामला?
यह दुर्घटना 8 फरवरी को दोपहर करीब 3 बजे वीआईपी (VIP) रोड पर हुई। करीब 10 करोड़ रुपये की कीमत वाली लग्जरी इटैलियन स्पोर्ट्स कार लैंबॉर्गिनी रेवुएल्टो (Lamborghini Revuelto) ने अनियंत्रित होकर पैदल यात्रियों और अन्य गाड़ियों को जोरदार टक्कर मारी थी। टक्कर के बाद कार डिवाइडर पर चढ़कर रुक गई। इस मामले में 18 वर्षीय ई-रिक्शा चालक मोहम्मद तौफीक की शिकायत पर FIR दर्ज की गई थी।
एक दिन पहले इस मामले में तब बड़ा मोड़ आया जब मोहन नाम के एक आदमी ने, जो खुद को ड्राइवर बता रहा था, कहा कि "एक्सीडेंट के समय वह गाड़ी चला रहा था, शिवम नहीं"। कोर्ट के बाहर रिपोर्टरों से बात करते हुए, मोहन ने आरोप लगाया कि टक्कर से कुछ देर पहले उसके बगल में बैठे शिवम को अचानक दौरा पड़ा।
मोहन ने कहा, "मैं गाड़ी चला रहा था जब वह अचानक मेरे ऊपर गिर पड़ा। मैं घबरा गया और उसे एक हाथ से पकड़ने की कोशिश की। कार पहले एक थ्री-व्हीलर से टकराई, डिवाइडर पर चढ़ी और फिर रुक गई।" उसने यह भी दावा किया कि गाड़ी के ऑटोमैटिक लॉकिंग सिस्टम की वजह से उसे बाहर निकलने में देर हो गई, जिसके बाद उसने शिवम को ड्राइवर की सीट पर बिठाया और बाहर निकल गया।
मोहन के वकील ने कोर्ट में सरेंडर की अर्जी दी, और वह बुधवार को फॉर्मल तौर पर सरेंडर करने के लिए पेश हुआ। हालांकि, ग्वालटोली पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में उसका नाम आरोपी के तौर पर नहीं लिया। पुलिस के स्टैंड को देखते हुए, कोर्ट ने उसका सरेंडर मानने से इनकार कर दिया और लोकल पुलिस स्टेशन से डिटेल्ड रिपोर्ट मांगी।
इस दावे के बावजूद, पुलिस ने कहा कि सबूत सीधे शिवम की ओर इशारा करते हैं। पुलिस कमिश्नर रघुबीर लाल ने कहा कि CCTV फुटेज, चश्मदीदों के बयान और दूसरी चीज़ों से पता चलता है कि जब लैंबॉर्गिनी लोगों और गाड़ियों से टकराई, तो शिवम गाड़ी चला रहा था।
सीनियर अधिकारियों ने उन वीडियो का भी ज़िक्र किया जिनमें कथित तौर पर टक्कर के तुरंत बाद राहगीरों ने एक आदमी को ड्राइवर सीट से खींच लिया, जिसके बारे में माना जा रहा है कि वह शिवम है।
शुरू में, FIR एक अनजान ड्राइवर के खिलाफ दर्ज की गई थी, लेकिन बाद में शिवम को आरोपी बनाकर उसमें बदलाव किया गया। सुपरकार को फोरेंसिक जांच के लिए ज़ब्त कर लिया गया है।
बचाव पक्ष ने यह भी दावा किया है कि शिकायत करने वाला अब केस आगे नहीं बढ़ाना चाहता। शिवम के वकील, धर्मेंद्र सिंह ने कहा कि तौफीक आपसी समझौते पर पहुँच गया है और वह कानूनी कार्रवाई शुरू नहीं करना चाहता। उन्होंने आगे आरोप लगाया कि मोहन गाड़ी चला रहा था और उसने पीड़ित के मेडिकल इलाज और नुकसान के लिए मुआवज़ा दिया था।
सूत्रों ने कहा कि तौफीक को टक्कर वाले दिन ही ग्वालटोली पुलिस स्टेशन बुलाया गया था, जहाँ उस समय के स्टेशन हाउस ऑफिसर संतोष कुमार गौड़ की मौजूदगी में एक लिखित समझौते पर साइन किए गए थे। SHO को बाद में चार्ज से हटाकर लाइन भेज दिया गया, हालाँकि सीनियर अधिकारियों ने कथित समझौते पर कमेंट करने से मना कर दिया।
शिवम के पिता ने पहले पुलिस को बताया था कि गाड़ी ड्राइवर चला रहा था। बाद में उन्होंने अपना बयान बदलते हुए कहा कि उन्हें नहीं पता कि गाड़ी कौन चला रहा था और मामले की जांच की ज़रूरत है। उन्होंने यह भी दावा किया कि एक दिन पहले कार में टेक्निकल खराबी आ गई थी और रिपेयर के बाद उसे टेस्ट ड्राइव के लिए ले जाया गया था।
केके मिश्रा के मुताबिक, सिविल लाइंस से लौटते समय शिवम को होश नहीं रहा, जिसके बाद ड्राइवर ने गाड़ी धीमी कर दी और एक ऑटोरिक्शा ने कार को टक्कर मार दी। साथ चल रही SUV में बैठे सिक्योरिटी वालों ने कथित तौर पर उसे बचाने के लिए खिड़की तोड़ दी।
परिवार का कहना है कि शिवम को मिर्गी है और दिल्ली में उसका इलाज चल रहा है, जबकि उन्होंने तेज़ गाड़ी चलाने या नशे में गाड़ी चलाने के आरोपों से इनकार किया है। हालांकि, पुलिस ने इन दावों को खारिज कर दिया है, और दोहराया है कि टेक्निकल और विज़ुअल सबूतों से पता चलता है कि एक्सीडेंट के समय शिवम ही गाड़ी चला रहा था।
Continue reading on the app