गिरफ्तार करने से पहले हर हाल में देना होगा नोटिस, SC का बड़ा फैसला; किन मामलों पर होगा लागू?
पीठ ने कहा कि गिरफ्तारी एक वैधानिक विवेक है न कि अनिवार्यता, पुलिस अधिकारियों को प्रत्येक मामले में गिरफ्तारी की आवश्यकता का आकलन करना चाहिए, सात साल तक की सजा वाले अपराधों के लिए नोटिस जारी करना मानदंड है।
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