नंदीग्राम उपचुनाव: Congress प्रत्याशी मिलन प्रधान 3 अक्टूबर तक न्यायिक हिरासत में
पश्चिम बंगाल की नंदीग्राम विधानसभा सीट के उपचुनाव के लिए कांग्रेस उम्मीदवार मिलन प्रधान को शनिवार को एक यहां की एक अदालत ने तीन अक्टूबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया। प्रधान को हत्या समेत कई आरोपों में शुक्रवार को गिरफ्तार किया गया था। उन्हें हल्दिया अनुमंडलीय अदालत में पेश किया गया।
पश्चिम बंगाल पुलिस ने बताया कि प्रधान को चार लंबित गिरफ्तारी वारंट के आधार पर गिरफ्तार किया गया। ये वारंट गैर-जमानती मामलों में कथित संलिप्तता को लेकर जारी किए गए थे, जिनमें 2007 के नंदीग्राम भूमि अधिग्रहण विरोधी आंदोलन के दौरान दर्ज दंगा, हत्या, हत्या के प्रयास, अपहरण और आपराधिक धमकी से जुड़े मामले शामिल हैं। पुलिस ने बताया कि उनके खिलाफ शस्त्र अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत भी मामला दर्ज किया गया।
प्रधान की ओर से पेश एक वकील ने कहा, ‘‘अदालत ने नंदीग्राम थाने में दर्ज मामलों से जुड़े तीन वारंट के संबंध में मिलन प्रधान को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। खेजुरी पुलिस थाने में दर्ज मामलों से जुड़े चौथे वारंट के संबंध में उन्हें सोमवार को कांथी अदालत में पेश किया जायेगा।’’ प्रधान को उस समय गिरफ्तार किया गया, जब पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने छह अक्टूबर को होने वाले नंदीग्राम उपचुनाव में कांग्रेस को अपनी पार्टी का समर्थन देने की घोषणा की थी, क्योंकि उनके धड़े के उम्मीदवार ने चुनाव से अपना नाम वापस ले लिया था। कांग्रेस और ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस ने आरोप लगाया कि चुनाव से पहले विपक्ष को निशाना बनाने के लिए इस मामले का इस्तेमाल किया जा रहा है।
भाजपा ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि यह गिरफ्तारी एक लंबित आपराधिक मामले से संबंधित है।
Ballia Double Murder: पत्नी और दिव्यांग बेटी की हत्या मामले में पति समेत तीन गिरफ्तार
बलिया जिले के रसड़ा कोतवाली क्षेत्र के मुस्तफाबाद (सराय भारती) गांव में एक वृद्ध महिला और उसकी दिव्यांग व दृष्टिबाधित बेटी की हत्या के आरोप में पुलिस ने शनिवार को महिला के पति सहित तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने यह जानकारी दी। अपर पुलिस अधीक्षक (एएसपी) दिनेश कुमार शुक्ला ने बताया कि स्वाट, सर्विलांस और रसड़ा पुलिस की संयुक्त टीम ने इस मामले में परिवार के मुखिया रामचीज गुप्ता (70) और दो अन्य आरोपियों चंदन यादव (32) और दिनेश गुप्ता (35) को गिरफ्तार करके विधिक प्रक्रिया पूरी करके उन्हें जेल भेज दिया है।
पुलिस के अनुसार चौकीदार की सूचना पर पुलिस मुस्तफाबाद गांव पहुंची थी, जहां मानती गुप्ता (65) का शव घर में और बेटी गौरी (22) का शव घर के पीछे धान के खेत में मिला था। पुलिस के अनुसार रामचीज गुप्ता की तहरीर पर 17 सितंबर को अज्ञात के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 103(1) के तहत मामला दर्ज किया गया था। पुलिस के अनुसार रामचीज ने तहरीर में बताया था कि 16 सितंबर की रात घर लौटने पर पत्नी की हत्या और बेटी को लापता पाया, बाद में बेटी का शव खेत में मिला।
पुलिस के अनुसार जांच में सामने आया कि रामचीज की पत्नी मानती देवी की मानसिक स्थिति ठीक नहीं रहती थी और वह कभी-कभी अर्धनग्न अवस्था में गांव में घूमती थी, जबकि बेटी गौरी दृष्टिबाधित और दिव्यांग थी। पुलिस के अनुसार इससे रामचीज को अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा को क्षति पहुंचने का भय था। पुलिस के अनुसार रामचीज ने पहले भी कथित तौर पर चट्टी पर कहा था कि वह पत्नी-बेटी को मार देगा या खुद मर जाएगा।
पुलिस के अनुसार रामचीज ने गांव के ही चंदन और दिनेश के साथ मिलकर 16 सितंबर की रात करीब सात बजे पत्नी और बेटी की हत्या की साजिश रची और हत्या के बाद बेटी का शव खेत में रख दिया तथा घर में फैले खून को साफ करके गांव में हत्या की अफवाह फैला दी। पुलिस के अनुसार शनिवार को मुखबिर की सूचना पर तीनों आरोपियों को सिधागरघाट से गिरफ्तार किया गया। पुलिस के अनुसार तीनों आरोपियों की निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त दाव, रामचीज का कुर्ता और चंदन की टी-शर्ट बरामद की गई है।
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