Bengal के राज्यपाल को मिली जान से मारने की धमकी, पुलिस हाई अलर्ट पर
पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस को बृहस्पतिवार रात एक ईमेल के माध्यम से जान से मारने की धमकी मिली, जिसके बाद उनकी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। लोक भवन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह जानकारी दी।
अधिकारी ने बताया कि ईमेल भेजने वाले ने राज्यपाल को “उड़ा देने” की धमकी दी। अधिकारी ने ‘पीटीआई-भाषा’ को बताया, ‘‘आरोपी ने ईमेल में अपना मोबाइल नंबर भी दिया है। हमने डीजीपी को सूचित कर दिया है और उनसे उस व्यक्ति को तुरंत गिरफ्तार करने को कहा है।
मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को भी इस बारे में सूचित कर दिया गया है। इस मामले की सूचना केंद्रीय गृह मंत्रालय को भी दे दी गई है। अधिकारी ने बताया कि राज्यपाल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए राज्य पुलिस और सीआरपीएफ मिलकर काम कर रहे हैं। बोस को जेड-प्लस श्रेणी की सुरक्षा प्राप्त है और अब उनकी सुरक्षा के लिए लगभग 60-70 केंद्रीय पुलिस कर्मी तैनात हैं।
Karnataka के कारोबारी को ठाणे के होटलों में बंधक बनाकर रखा, बंदूक दिखाकर दो करोड़ रुपये लूटे
कर्नाटक के एक व्यवसायी की फर्म में निवेश का वादा करके उन्हें महाराष्ट्र के ठाणे जिले में बुलाने और उन्हें कई होटलों में बंधक बनाकर बंदूक दिखाकर दो करोड़ रुपये से अधिक लूटने के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। अधिकारियों ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी।
एक अधिकारी ने बताया कि यह घटना 15 से 18 दिसंबर, 2025 के बीच हुई थी और मामले के मुख्य आरोपी, ठाणे के मानपाड़ा निवासी अंकित बापू थोम्ब्रे (40) को छह जनवरी को गिरफ्तार किया गया था।
एसीपी (अपराध) मदन बल्लाल ने कहा कि गिरफ्तारी मीरा भयंदर-वसई विरार पुलिस आयुक्तालय की अपराध शाखा इकाई- एक द्वारा की गई थी। उन्होंने कहा, पीड़ित की पहचान शामंतकुमार शादक शारप्पा कार्दर (31) के रूप में हुई है, जो कर्नाटक के शिमोगा के एक व्यवसायी हैं।
उन्हें 15 दिसंबर, 2025 को एक व्यक्ति का फोन आया, जिसने खुद को अंकित बताया। अंकित ने उनकी कंपनी में निवेश करने में रुचि व्यक्त की। एसीपी बल्लाल ने कहा, उसके प्रस्ताव पर भरोसा करते हुए, शिकायतकर्ता ने ठाणे जिले के काशीमीरा की यात्रा की। हालांकि, आरोपी उन्हें 15 से 18 दिसंबर के बीच तीन अलग-अलग होटलों में ले गया और वहां बंधक बनाकर रखा।
शिकायत के आधार पर, काशीमीरा पुलिस ने दो जनवरी को थोम्ब्रे और उसके साथियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की प्रासंगिक धाराओं के तहत एक प्राथमिकी दर्ज की, जिसमें हत्या का प्रयास और गलत तरीके से बंधक बनाने के साथ-साथ शस्त्र अधिनियम की धाराएं भी शामिल हैं।
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