IB अधिकारी Ankit Sharma हत्या मामले में Tahir Hussain को उम्रकैद, जानें घटनाक्रम
आसूचना ब्यूरो (आईबी) के कर्मचारी अंकित शर्मा की 2020 में हुई हत्या के मामले में दिल्ली की एक अदालत ने शुक्रवार को आम आदमी पार्टी (आप) के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन और चार सह-दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने कहा कि यह मामला दुर्लभ से दुर्लभतम श्रेणी में नहीं आता है, जिसके लिए मौत की सजा दी जानी चाहिए। इस मामले से जुड़ी घटनाओं का क्रम इस प्रकार है- - फरवरी 2020: नागरिकता (संशोधन) अधिनियम को लेकर हुए प्रदर्शन के दौरान उत्तरपूर्वी दिल्ली में सांप्रदायिक हिंसा भड़क गई, जिसमें 53 लोग मारे गए और कई अन्य घायल हो गए।
- 25 फरवरी, 2020: आईबी के कर्मचारी अंकित शर्मा दंगों के दौरान उत्तरपूर्वी दिल्ली में अपने घर से बाहर निकलने के बाद लापता हो गए। - 26 फरवरी, 2020: शर्मा का शव चांद बाग पुलिया इलाके के पास खजूरी खास नाले से बरामद हुआ। उनके पिता रविंदर कुमार ने आप के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन और अन्य पर अपने बेटे की हत्या का आरोप लगाते हुए दयालपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई।
- तीन जून, 2020: दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने आप से निलंबित ताहिर हुसैन सहित दस लोगों के खिलाफ कड़कड़डूमा अदालत में आरोप पत्र दायर किया। आरोपियों पर 25 फरवरी को चांद बाग इलाके में अपहरण, हत्या और दंगा करने का आरोप लगाया। - 21 अगस्त 2020: दिल्ली की अदालत ने आरोपपत्र पर संज्ञान लिया।
- 24 मार्च, 2023: दिल्ली की अदालत ने ताहिर हुसैन और 10 अन्य आरोपियों के खिलाफ हत्या, दंगा, दुश्मनी को बढ़ावा देने और आपराधिक साजिश सहित भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) के विभिन्न प्रावधानों के तहत आरोप तय किए। - 13 जुलाई, 2026: दिल्ली की अदालत ने हत्या के मामले में ताहिर हुसैन और चार अन्य को दोषी ठहराया। हुसैन को हत्या का दोषी ठहराया गया, लेकिन आपराधिक साजिश और भड़काने के आरोपों से बरी कर दिया गया है।
छह सह-अभियुक्तों को भी बरी किया गया। - 27 जुलाई, 2026: दिल्ली की अदालत ने सभी दोषियों के खिलाफ सजा पर दलीलें सुनीं और सजा पर अपना फैसला 31 जुलाई के लिए सुरक्षित रख लिया। अभियोजन पक्ष ने सभी दोषियों के लिए मौत की सजा की मांग की।
- 31 जुलाई, 2026: दिल्ली की अदालत ने हत्या मामले में ताहिर हुसैन और चार सह-दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई।
Delhi Police ने उत्तर-पश्चिमी दिल्ली में विशेष अभियान के दौरान 44 आरोपियों को गिरफ्तार किया
दिल्ली पुलिस ने उत्तर-पश्चिम जिले में 72 घंटे चले अभियान के दौरान 34 आपराधिक मामलों में 44 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनमें तीन भगोड़े अपराधी भी शामिल हैं। एक अधिकारी ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। उत्तर-पश्चिम दिल्ली की पुलिस उपायुक्त (डीसीपी) आकांक्षा यादव ने बताया कि इस अभियान का मकसद पूरे जिले में सड़कों पर होने वाले अपराधों, संगठित आपराधिक गतिविधियों, साइबर धोखाधड़ी, अवैध शराब के कारोबार, जुए और आदतन अपराधियों पर कार्रवाई करना था।
पुलिस ने लापता पांच लोगों का पता लगाने का भी दावा किया। पुलिस ने बताया कि जिन पांच लोगों का पता लगाया गया, उनमें चार नाबालिग और एक मानसिक रूप से अक्षम व्यक्ति हैं तथा इन सभी को सुरक्षित रूप से उनके परिवारों से मिला दिया गया है। डीसीपी यादव ने बताया कि अहम मामलों में, टीमों ने अशोक विहार से 28 साल के एक कथित चोर को गिरफ्तार किया और उसके पास से चोरी के सोने-चांदी के गहने बरामद किए।
उन्होंने बताया कि चंदन उर्फ राहुल नाम के इस आरोपी पर 34 आपराधिक मामले दर्ज हैं और वह खराब चरित्र का व्यक्ति भी घोषित है। अधिकारी ने बताया कि सुभाष प्लेस थाने की टीम ने लूट की घटना के आठ घंटे के भीतर तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने शिकायतकर्ता के लूटे गए पैसे, कागज़ात और चोरी हुआ स्कूटर बरामद किया, साथ ही एक देसी कट्टा भी ज़ब्त किया।
मुखर्जी नगर थाना पुलिस ने एक संदिग्ध झपटमार को भी गिरफ्तार किया है, जिसके पास से चोरी के पांच मोबाइल फोन और चोरी की एक मोटरसाइकिल बरामद हुई। पुलिस ने बताया कि झपटमारी और चोरी के 10 मामलों में उसकी संलिप्तता पाई गई है, जबकि उसपर 41 आपराधिक मामले दर्ज हैं। यादव ने बताया कि जिले की साइबर टीम ने साइबर धोखाधड़ी के अलग-अलग मामलों में दो लोगों को गिरफ्तार किया है।
इनमें से एक को पश्चिम बंगाल से गिरफ्तार किया गया और उसपर विवाह संबंधी वेबसाइट के माध्यम से 14 लाख रुपये से अधिक की धोखाधड़ी और ‘सेक्सटॉर्शन’ का आरोप है। अधिकारी ने बताया कि दूसरे मामले का आरोपी घरेलू सहायक है और उसने अपने नियोक्ता के खाते से ऑनलाइन माध्यम के जरिये अवैध तरीके से 4.1 लाख रुपये स्थानांतरित कर लिये थे। डीसीपी ने बताया कि आबकारी अधिनियम के तहत 16 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि जुए के मामलों में 10 लोगों को पकड़ा गया।
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