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मुंबई, 14 अगस्त (आईएएनएस)। श्रीदेवी ने हिंदी सिनेमा कई तरह के किरदार निभाए। फिर चाहे 'सदमा' की मानसिक रूप से कमजोर लड़की वाला रोल हो या फिर 'इंग्लिश विंग्लिश' की आत्मविश्वासी गृहिणी वाली भूमिका की बात हो, उन्होंने अपने अभिनय से अपना एक अलग स्टारडम तैयार किया। आज भी लोग उन्हें दिल से याद करते है।
Rahul Gandhi Defamation Case: राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से राहत, सावरकर टिप्पणी केस में नहीं चलेगा मुकदमा
Rahul Gandhi : कांग्रेस नेता राहुल गांधी को वीर सावरकर पर टिप्पणी से जुड़े मानहानि मामले में सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। शुक्रवार को जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस शील नागू की पीठ ने आपराधिक मानहानि की शिकायत और निचली अदालत की ओर से जारी समन को रद्द कर दिया। अदालत ने पाया कि मामले में जरूरी कानूनी मंजूरी नहीं ली गई थी।
सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद राहुल गांधी के खिलाफ इस मामले में चल रही आपराधिक कार्यवाही खत्म हो गई है। सुनवाई के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से भी यह स्पष्ट किया गया कि केस चलाने के लिए आवश्यक मंजूरी नहीं दी गई थी। कोर्ट ने इसी आधार पर शिकायत और मजिस्ट्रेट के समन आदेश को रद्द कर दिया।
क्या है पूरा मामला?
यह मामला राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान नवंबर 2022 में महाराष्ट्र के अकोला जिले में दिए गए एक भाषण से जुड़ा था। आरोप लगाया गया था कि राहुल गांधी ने अपने बयान के जरिए विनायक दामोदर सावरकर की मानहानि की।
इस मामले में अधिवक्ता नृपेंद्र पांडे ने शिकायत दर्ज कराई थी। बाद में लखनऊ की निचली अदालत ने राहुल गांधी को समन जारी किया था। राहुल गांधी ने इस कार्रवाई को चुनौती देते हुए पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट का रुख किया था, लेकिन वहां से राहत नहीं मिलने के बाद वह सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे।
सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ?
सुनवाई के दौरान पीठ ने यह जानना चाहा कि क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने मामले में अभियोजन के लिए जरूरी मंजूरी दी है। सरकार की ओर से जवाब मिला कि ऐसी कोई मंजूरी नहीं दी गई थी।
इसके बाद अदालत ने माना कि मामले का संज्ञान लेने से पहले आवश्यक मंजूरी जरूरी थी। मंजूरी नहीं होने के कारण शिकायत और मजिस्ट्रेट की ओर से पारित समन आदेश को रद्द कर दिया गया।
पहले भी मिल चुकी थी अंतरिम राहत
इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अप्रैल 2025 में राहुल गांधी के खिलाफ जारी समन पर अंतरिम रोक लगाई थी। बाद में जुलाई 2025 में भी अदालत ने यह राहत जारी रखी थी। अब शुक्रवार के फैसले में कोर्ट ने शिकायत और समन को ही रद्द कर दिया है।
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