Rahul Gandhi Defamation Case: राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से राहत, सावरकर टिप्पणी केस में नहीं चलेगा मुकदमा
Rahul Gandhi : कांग्रेस नेता राहुल गांधी को वीर सावरकर पर टिप्पणी से जुड़े मानहानि मामले में सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। शुक्रवार को जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस शील नागू की पीठ ने आपराधिक मानहानि की शिकायत और निचली अदालत की ओर से जारी समन को रद्द कर दिया। अदालत ने पाया कि मामले में जरूरी कानूनी मंजूरी नहीं ली गई थी।
सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद राहुल गांधी के खिलाफ इस मामले में चल रही आपराधिक कार्यवाही खत्म हो गई है। सुनवाई के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से भी यह स्पष्ट किया गया कि केस चलाने के लिए आवश्यक मंजूरी नहीं दी गई थी। कोर्ट ने इसी आधार पर शिकायत और मजिस्ट्रेट के समन आदेश को रद्द कर दिया।
क्या है पूरा मामला?
यह मामला राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान नवंबर 2022 में महाराष्ट्र के अकोला जिले में दिए गए एक भाषण से जुड़ा था। आरोप लगाया गया था कि राहुल गांधी ने अपने बयान के जरिए विनायक दामोदर सावरकर की मानहानि की।
इस मामले में अधिवक्ता नृपेंद्र पांडे ने शिकायत दर्ज कराई थी। बाद में लखनऊ की निचली अदालत ने राहुल गांधी को समन जारी किया था। राहुल गांधी ने इस कार्रवाई को चुनौती देते हुए पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट का रुख किया था, लेकिन वहां से राहत नहीं मिलने के बाद वह सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे।
सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ?
सुनवाई के दौरान पीठ ने यह जानना चाहा कि क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने मामले में अभियोजन के लिए जरूरी मंजूरी दी है। सरकार की ओर से जवाब मिला कि ऐसी कोई मंजूरी नहीं दी गई थी।
इसके बाद अदालत ने माना कि मामले का संज्ञान लेने से पहले आवश्यक मंजूरी जरूरी थी। मंजूरी नहीं होने के कारण शिकायत और मजिस्ट्रेट की ओर से पारित समन आदेश को रद्द कर दिया गया।
पहले भी मिल चुकी थी अंतरिम राहत
इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अप्रैल 2025 में राहुल गांधी के खिलाफ जारी समन पर अंतरिम रोक लगाई थी। बाद में जुलाई 2025 में भी अदालत ने यह राहत जारी रखी थी। अब शुक्रवार के फैसले में कोर्ट ने शिकायत और समन को ही रद्द कर दिया है।
Delhi Bomb Threat: स्वतंत्रता दिवस से पहले दिल्ली दहलाने की धमकी; राजधानी में हाई अलर्ट, बम निरोधक दस्ते ने संभाला मोर्चा
स्वतंत्रता दिवस समारोह से ठीक पहले राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर गंभीर चुनौती सामने आई है। शहर के बेहद संवेदनशील और वीवीआईपी ठिकानों को निशाना बनाने की धमकी मिलने के बाद पूरी दिल्ली में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। सुरक्षा एजेंसियां किसी भी तरह की चूक से बचने के लिए तुरंत हरकत में आ गईं और सभी चिन्हित इमारतों में व्यापक प्रोटोकॉल लागू करते हुए सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है।
दिल्ली हाईकोर्ट और आईजीआई एयरपोर्ट समेत 6 ठिकानों पर धमकी
धमकी भरे ई-मेल के जरिए राजधानी के छह अलग-अलग महत्वपूर्ण स्थानों को निशाना बनाने का दावा किया गया है। इनमें दिल्ली उच्च न्यायालय, इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का टर्मिनल-3, झंडेवालान स्थित फ्लैटेड बिल्डिंग, जामनगर हाउस, एमबी साकेत स्थित डीएम कार्यालय और दिल्ली कैंट का एसडीएम कार्यालय शामिल हैं। इन सभी स्थानों पर आपातकालीन सूचना मिलते ही सुरक्षाबलों और दमकल की गाड़ियों को तैनात कर दिया गया।
हाईकोर्ट परिसर में सघन तलाशी, पुलिस के संपर्क में रजिस्ट्रार जनरल
दिल्ली हाईकोर्ट को प्राप्त हुए धमकी भरे मेल के बाद अदालत परिसर की सुरक्षा व्यवस्था अचानक कड़ी कर दी गई। स्थिति की संवेदनशीलता को देखते हुए हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल लगातार दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ संपर्क बनाए हुए हैं। अदालत के सभी प्रवेश द्वारों, गलियारों और संवेदनशील कमरों की बम निरोधक दस्ते और डॉग स्क्वायड की मदद से चप्पे-चप्पे पर तलाशी ली जा रही है।
स्वतंत्रता दिवस और लाल किले की सुरक्षा को लेकर चाक-चौबंद इंतजाम
15 अगस्त के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लाल किले से राष्ट्र को संबोधन को ध्यान में रखते हुए दिल्ली पहले से ही कड़े सुरक्षा घेरे में है। इस धमकी के बाद रणनीतिक स्थानों, भीड़भाड़ वाले बाजारों, सार्वजनिक परिवहन केंद्रों और सीमावर्ती इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। सीसीटीवी कैमरों और तकनीकी निगरानी के जरिए संदिग्ध गतिविधियों पर लगातार नजर रखी जा रही है।
जांच एजेंसियों की तलाशी जारी, अब तक कोई संदिग्ध वस्तु बरामद नहीं
दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और स्थानीय पुलिस की टीमें मेल भेजने वाले के आईपी एड्रेस और डिजिटल फुटप्रिंट्स को ट्रैक करने में जुटी हैं। प्राथमिक तौर पर इसे दहशत फैलाने की साजिश के रूप में भी देखा जा रहा है। राहत की बात यह है कि अब तक की गई सघन जांच और तलाशी अभियान के दौरान किसी भी चिन्हित इमारत या परिसर से कोई विस्फोटक अथवा संदिग्ध सामग्री बरामद नहीं हुई है।
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