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योगी सरकार देने जा रही है फ्लैट और प्लॉट खरीदने वालों को सौगात, जल्द शुरू होगी ये योजना
UP News: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार जल्द ही ऐसे लोगों को राहत देने जा रही है जो फ्लैट या प्लॉट खरीदने की सोच रहे हैं. दरअसल, योगी सरकार घर या प्लॉट खरीदने की योजना बना रहे लोगों के लिए सौगात देने जा रही है. जिसके तहत उत्तर प्रदेश रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (UP Rera) जल्द ही अपना एडवांस पोर्टल 2.0 लॉन्च करेगा. जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की सुविधा दी जाएगी. जैसे ही नई व्यवस्था शुरू होगी उसके बाद खरीदार मिनटों में बात की जानकारी ले सकेंगे कि कौनसा बिल्डर भरोसेमंद है और कौनसा फर्जी या धोखेबाज.
बिल्डरों के बारे में मिलेगी पूरी जानकारी
बता दें कि यूपी सरकार के नए पोर्टल 2.0 के जरिए कोई भी व्यक्ति या खरीदार सीधे एआई से सवाल पूछ कर बिल्डर के बारे में पूछ सकेगा. उस बिल्डर के खिलाफ कितनी शिकायतें हैं और कौन डिफॉल्टर है. या किस बिल्डर ने ग्राहकों को ठगा है या कौन सा बिल्डर ऐसा है जो समय पर मकान दे रहा है. इस प्रकार के सवार पूछने पर एआई सवालों के जवाब डेटा के आधार पर तुरंत उपलब्ध करा देगा.
इसके साथ ही हर बिल्डर के खिलाफ शिकायतों के प्रतिशत के बारे में भी जानकारी मिलेगी. इससे रियल एस्टेट सेक्टर में पारदर्शिता बढ़ेगी. जिससे लोग ठगी का शिकार होने से बचेंगे. रेरा के अध्यक्ष संजय भूस रेड्डी का कहना है कि संस्था के गठन के 9 साल पूरे हो चुके हैं और अब यह 10वें वर्ष में प्रवेश कर चुकी है. उन्होंने कहा कि अब हर साल 1 मई को रेरा दिवस मनाया जाएगा.
आवासीय-व्यावसायिक इकाइयों में बढ़ोतरी
रेरा के चेयरमैन संजय भूस रेड्डी के मुताबिक, 2024 में 69,365 इकाइयां और 2025 में 84,976 आवासीय इकाइयां प्रस्तावित की गई हैं. जो राज्य में बढ़ती मांग और मजबूत निवेश की ओर इशारा करती हैं. उन्होंने कहा कि वर्ष 2025 में संख्या पिछले वर्ष की तुलना में 22.5 प्रतिशत बढ़ी है. जो घर खरीदने वालों के लिए उपलब्ध इन्वेंट्री में महत्वपूर्ण वृद्धि को दर्शाती है. उन्होंने कहा कि 2026 के पहले चार महीनों में 33,206 इकाइयों के निर्माण का प्रस्ताव रखा गया है.
वारिस के नाम संपत्ति ट्रांसफर करने में सिर्फ इतने रुपये होंगे खर्च
इसके साथ ही रेरा ने लोगों को राहत देते हुए संपत्ति ट्रांसफर के नियमों में भी बदलाव किया है. जिसके तहत अगर किसी खरीदार की सम्पत्ति की रजिस्ट्री से पहले किसी प्रकार से मौत हो जाती है, तो संपत्ति उसके वारिस के नाम करने के लिए बिल्डर को सिर्फ 1000 रुपये शुल्क देना होगा. जिसके लिए पहले 400 से 500 रुपये प्रति वर्ग फुट शुल्क वसूला जाता था. अगर किसी अन्य व्यक्ति के नाम संपत्ति ट्रांसफर की जाती है तो अधिकतम 5000 रुपये शुल्क देना होगा. दरअसल, संपत्ति खरीदने के लिए खरीदार पहले ही राशि दे चुका होता है इसलिए इसमें बदलाव किया गया.
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