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Supreme Court: Pawan Khera की जमानत याचिका पर असम पुलिस का कड़ा विरोध, 'जालसाजी' की जांच के लिए मांगी हिरासत

सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को कांग्रेस नेता पवन खेड़ा की अग्रिम जमानत याचिका पर तीखी बहस हुई। असम पुलिस ने खेड़ा की याचिका का पुरजोर विरोध करते हुए उन पर मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा की पत्नी, रिंकी भुइयां सरमा के पासपोर्ट के साथ "छेड़छाड़ और जालसाजी" करने का गंभीर आरोप लगाया है। जस्टिस जेके माहेश्वरी और जस्टिस एएस चांदुरकर की पीठ ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। पुलिस ने कहा कि खेड़ा ने जो किया वह एक गैर-ज़मानती अपराध है और इस बात की जांच होनी चाहिए कि उन्होंने दस्तावेज़ों में जालसाज़ी कैसे की।
 

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असम पुलिस की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत को बताया कि खेड़ा ने सरमा की पत्नी पर ये आरोप तब लगाए, जब विधानसभा चुनाव चल रहे थे। उन्होंने कहा कि खेड़ा ने रिंकी की तस्वीरें दिखाईं और नकली पासपोर्ट पेश किए; जांच में पता चला है कि खेड़ा के पास जो दस्तावेज़ थे, वे नकली थे।

मेहता ने कहा कि खेड़ा अपराध की तारीख से ही फरार चल रहे हैं; हालांकि वे वीडियो जारी कर रहे हैं, जिससे पता चलता है कि उन्हें FIR (प्रथम सूचना रिपोर्ट) के बारे में जानकारी है। उन्होंने कहा कि यह पता लगाना ज़रूरी है कि खेड़ा ने दस्तावेज़ों में जालसाज़ी कैसे की, उनके साथी कौन हैं और पासपोर्ट की वह मुहर किसने बनाई।

'बार एंड बेंच' के अनुसार, मेहता ने कहा, "हमें यह दिखाना होगा कि उन्होंने पासपोर्ट से एक व्यक्ति की तस्वीर कैसे हटाई और उसकी जगह किसी दूसरी महिला की तस्वीर, QR कोड, मुहरें वगैरह लगाकर चिपका दीं। इससे कई और नकली दस्तावेज़ों का भी पता चल सकता है।"

खेड़ा ने असम पुलिस पर पलटवार किया

सुनवाई के दौरान, खेड़ा ने कहा कि "हिरासत में लेकर गिरफ़्तार करके" उन्हें "ज़लील" करने की कोई ज़रूरत नहीं है; उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ लगाए गए आरोप सुनवाई का विषय हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने सुप्रीम कोर्ट को यह भी बताया कि उनके खिलाफ दर्ज कई धाराएं ज़मानती हैं, जबकि अन्य धाराओं में उनकी गिरफ़्तारी की ज़रूरत नहीं है।

खेड़ा की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील अभिषेक सिंघवी ने भी कहा कि अगर उन्हें अग्रिम ज़मानत (pre-arrest bail) नहीं दी जाती है, तो गिरफ़्तारी से पहले ज़मानत मांगने का मकसद ही खत्म हो जाता है। सिंघवी ने यह आरोप भी लगाया कि मुख्यमंत्री, असम पुलिस पर खेड़ा को गिरफ़्तार करने का दबाव बना रहे हैं। "उनका कहना है कि खेड़ा ने यह बात बिना किसी शक के साबित नहीं की है कि उनके पास कई पासपोर्ट हैं। जज (HC) अग्रिम ज़मानत को एक विशेषाधिकार मानते हैं। यह एक अधिकार है। यह एक बुनियादी अधिकार है। आपके लॉर्डशिप अग्रिम ज़मानत पर विचार कर रहे हैं। इसे संदर्भ के प्रकाश में देखा जाना चाहिए," बार एंड बेंच ने सिंघवी के हवाले से कहा।

सुप्रीम कोर्ट ने फ़ैसला सुरक्षित रखा

सुप्रीम कोर्ट ने खेड़ा की याचिका पर अपना फ़ैसला सुरक्षित रख लिया है। खेड़ा ने गुवाहाटी हाई कोर्ट के 24 अप्रैल के उस आदेश को चुनौती दी है, जिसमें उन्हें अग्रिम ज़मानत देने से इनकार कर दिया गया था। यह ध्यान देने योग्य है कि दो जजों की बेंच, जस्टिस जेके माहेश्वरी और जस्टिस एएस चांदुरकर, इस मामले की सुनवाई कर रही थी।
 

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इससे पहले, तेलंगाना हाई कोर्ट ने खेड़ा को सात दिन की ट्रांज़िट अग्रिम ज़मानत दी थी, लेकिन असम पुलिस ने इसके ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट का रुख़ किया। शीर्ष अदालत ने ट्रांज़िट अग्रिम ज़मानत देने पर रोक लगाने का एक अंतरिम आदेश पारित किया और खेड़ा से गुवाहाटी हाई कोर्ट जाने को कहा।

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