School News: भीषण गर्मी और लू का असर, स्कूलों का समय बदला, डीएम का आदेश जारी, जानें कब से कब तक खुलेंगे?
बढ़ते तापमान व भीषण गर्मी को देखते हुए बिहार की राजधानी पटना में कक्षा 8वीं तक के छात्रों के लिए स्कूल के समय में बदलाव किया गया है। पटना जिलाधिकारी त्यागराजन एसएम ने 21 अप्रैल 2026 को जारी कर कहा है कि अब जिले के सभी निजी/सरकारी स्कूलों में कक्षा 1 से 5वीं तक के स्कूल 11:30 बजे तक ही चलेंगे। वहीं कक्षा 6 से 8वीं तक के स्कूल 12:30 बजे तक चलेंगे।
जिलाधिकारी ने अपने आदेश में साफ निर्देश दिया है कि 12:30 बजे के बाद शैक्षणिक गतिविधियों पर रोक रहेगी। इसके पहले प्रशासन ने कक्षा 8वीं तक के लिए 12:30 बजे तक का ही समय निर्धारित किया था, जिसे अब और संशोधित किया गया है। यह आदेश 25 अप्रैल 2026 तक प्रभावी रहेगा। वहीं गया डीएम शशांक शुभंकर ने भी कक्षा 5वीतक के सभी स्कूलों का समय 12:30 बजे तक कर दिया है। इसके बाद किसी भी तरह की शैक्षणिक गतिविधियों पर रोक लगा दी गई है।
उत्तर प्रदेश में भी स्कूलों का समय बदला
यूपी बेसिक शिक्षा विभाग ने बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों के समय में भी बदलाव किया है। बेसिक परिषद के अधीन संचालित परिषदीय स्कूल अब सुबह 7.30 बजे से दोपहर 1.30 बजे तक चलेंगे। विद्यालयों में पढ़ाई 7.30 से दोपहर 12.30 बजे तक होगी। जबकि विद्यालयों में प्रार्थना सभा, योगाभ्यास सुबह 7.30 से 7.40 बजे तक होगा। मध्यावकाश सुबह 10 से 10.15 बजे तक होगा। शिक्षक, शिक्षामित्र, अनुदेशक, शिक्षणेत्तर कर्मचारी विद्यालय में सुबह 7.30 से दोपहर 1.30 बजे तक रहेंगे।
राजधानी लखनऊ में भी डीएम विशाख जी अय्यर ने स्कूलों के समय में परिवर्तन किया गया है। अब कक्षा 8वीं तक के सभी सरकारी व निजी स्कूलों में कक्षाएं सुबह 7:30 से दोपहर 12:30 तक चलेंगी। बरेली जिले के परिषदीय, सहायता प्राप्त, मान्यता प्राप्त, सीबीएसई, आईसीएसई और अन्य बोर्ड के स्कूल सुबह 7:30 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक संचालित होंगे। डीएम अविनाश सिंह ने बढ़ती गर्मी और छात्रों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए कक्षा 1 से 8वीं तक के सभी स्कूलों के समय में बदलाव के आदेश जारी किए हैं।
इससे पहले जिला प्रशासन झांसी, चंदौली, मथुरा, संतकबीर नगर, प्रतापगढ़, राजधानी लखनऊ, चित्रकूट, जौनपुर , मिर्जापुर, प्रयागराज, आगरा, जालौन, औरेया, हमीरपुर , शाहजहांपुर, काशी और अंबेडकरनगर में समय बदल चुका है। यह आदेश सभी परिषदीय, अशासकीय सहायता प्राप्त और मान्यता प्राप्त विद्यालयों में अनिवार्य रूप से लागू रहेगा। सभी शिक्षण संस्थानों को आदेश का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। किसी भी प्रकार की लापरवाही को गंभीरता से लिया जाएगा।
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