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Explained Permanent Commission | महिला सैन्य अधिकारियों की बड़ी जीत; सुप्रीम कोर्ट ने सेना के 'भेदभावपूर्ण' रवैये पर लगाई कड़ी फटकार

भारतीय सशस्त्र बलों में लैंगिक समानता को नई शक्ति प्रदान करते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने आज एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि महिला शॉर्ट सर्विस कमीशन (SSC) अधिकारी परमानेंट कमीशन (PC) की पूर्ण हकदार हैं। अदालत ने सेना की "दोषपूर्ण और भेदभावपूर्ण" मूल्यांकन प्रणाली को उजागर करते हुए व्यवस्थागत सुधार के कड़े निर्देश जारी किए। कोर्ट ने न्याय दिलाने के लिए अपनी असाधारण शक्तियों का इस्तेमाल किया। व्यवस्थागत भेदभाव को उजागर करते हुए, कोर्ट ने पाया कि महिला अधिकारियों को एक दोषपूर्ण और भेदभावपूर्ण मूल्यांकन प्रणाली का सामना करना पड़ा था, जिसमें मनमानी सीमाएं और अनुचित मूल्यांकन प्रक्रियाएं शामिल थीं।
 
सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि परमानेंट कमीशन के लिए हर साल 250 महिला अधिकारियों की सीमा मनमानी है और इसे पवित्र या अटल नहीं माना जा सकता। कोर्ट ने अतीत के अन्याय को सुधारने और भविष्य में समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए व्यापक निर्देश जारी किए।

शॉर्ट सर्विस कमीशन के तहत, अधिकारियों को 10 साल के लिए भर्ती किया जाता है, जिसे 14 साल तक बढ़ाया जा सकता है। इस कार्यकाल के अंत में, उन्हें सेना छोड़नी पड़ती है, जब तक कि उन्हें परमानेंट कमीशन न मिल जाए। वे आम तौर पर पूरी पेंशन के हकदार नहीं होते हैं, और उनके करियर में आगे बढ़ने के अवसर सीमित होते हैं, साथ ही उच्च कमान के पदों के लिए भी कम अवसर मिलते हैं।

इसके विपरीत, परमानेंट कमीशन सशस्त्र बलों में एक पूरा करियर प्रदान करता है, जिसमें सेवानिवृत्ति तक सेवा शामिल होती है, जो आमतौर पर 20 साल या उससे अधिक होती है। अधिकारी पेंशन और सेवानिवृत्ति के सभी लाभों के हकदार होते हैं, और वे रैंक में ऊपर उठ सकते हैं, जिसमें वरिष्ठ नेतृत्व के पद भी शामिल हैं।

महिला अधिकारियों को परमानेंट कमीशन देने से इनकार को भेदभावपूर्ण मानते हुए, कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी शक्तियों का इस्तेमाल किया, और यह टिप्पणी की कि सेना और नौसेना दोनों में महिलाओं का मूल्यांकन अनुचित तरीके से किया गया था।

चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली एक पीठ ने कहा, "पुरुष SSCOs (शॉर्ट सर्विस कमीशन अधिकारी) यह उम्मीद नहीं कर सकते कि परमानेंट कमीशन केवल पुरुषों के लिए ही रहेगा। महिला SSCOs को परमानेंट कमीशन देने से इनकार, मूल्यांकन की पुरानी और गहरी जड़ें जमा चुकी प्रणाली में निहित भेदभाव का परिणाम था।"

कोर्ट ने मूल्यांकन प्रक्रिया में गंभीर खामियों को भी उजागर किया, यह बताते हुए कि महिला अधिकारियों की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट (ACRs) का मूल्यांकन लापरवाही से किया गया था, बिना उचित विचार-विमर्श के, और इस पूर्व-कल्पित धारणा के आधार पर कि वे कभी भी परमानेंट कमीशन के लिए पात्र नहीं होंगी।

कोर्ट ने आगे कहा, "महिलाओं की ACRs इस धारणा के साथ तैयार की गई थीं कि वे कभी भी परमानेंट कमीशन के लिए पात्र नहीं होंगी। उनकी ACRs ने उनके मूल्यांकन को प्रभावित किया। इन मानदंडों ने उन्हें उनके पुरुष समकक्षों की तुलना में नुकसान की स्थिति में डाल दिया। ACRs कभी भी समग्र तुलनात्मक योग्यता के आधार पर तैयार नहीं की गई थीं।" पक्षपातों को और उजागर करते हुए, अदालत ने कहा, "महिला अधिकारियों को करियर को बेहतर बनाने वाले कोर्स या खास पदों पर नहीं भेजा गया, जिससे उनके करियर की प्रगति पर असर पड़ा।"

इस तरह के भेदभाव के नतीजों पर ध्यान देते हुए, अदालत ने निर्देश दिया कि जिन महिला अधिकारियों को परमानेंट कमीशन (स्थायी कमीशन) मिलने का हक था, उन्हें 20 साल की ज़रूरी सेवा पूरी की हुई माना जाएगा और वे पेंशन तथा उसके बाद मिलने वाले सभी फायदों की हकदार होंगी। यह राहत उन लोगों को भी मिलेगी जिन पर पहले के सिलेक्शन बोर्ड में विचार किया गया था, लेकिन जिन्हें अयोग्य घोषित कर दिया गया था।

अदालत ने यह भी साफ किया कि 2019, 2020 और 2021 में हुए सिलेक्शन बोर्ड के ज़रिए SSC अधिकारियों को दिया गया परमानेंट कमीशन वैसा ही रहेगा।

हालांकि, यह उन महिला शॉर्ट सर्विस कमीशन अधिकारियों (SSC WOs) और बीच में दखल देने वालों पर लागू नहीं होता जो जज एडवोकेट जनरल (JAG) और आर्मी एजुकेशन कोर (AEC) कैडर का हिस्सा हैं।

नेवी के मामले में, बेंच ने फैसला दिया कि एक बार के उपाय के तहत योग्य महिला अधिकारियों को मेडिकल फिटनेस के आधार पर परमानेंट कमीशन दिया जाएगा। बेंच ने यह भी कहा कि 2009 के बाद भर्ती हुई महिला अधिकारी परमानेंट कमीशन की हकदार होंगी।

नेवी के "डायनामिक वैकेंसी मॉडल" को तर्कसंगत और मनमाना न मानते हुए सही ठहराते हुए, अदालत ने रक्षा मंत्रालय और नेवी की सिलेक्शन के मापदंड और नंबरों का खुलासा न करने की नाकामी को उठाया; अदालत ने कहा कि पारदर्शिता की इस कमी से दिक्कतें पैदा हुईं, खासकर पुरुष अधिकारियों के लिए।

एयर फ़ोर्स के मामले में, अदालत ने कहा कि जिन अधिकारियों को करियर में आगे बढ़ने के लिए मूल्यांकन का कभी भी सही मौका नहीं दिया गया, उनकी सेवा की अवधि का इस्तेमाल उनके खिलाफ परमानेंट कमीशन देने से मना करने के लिए नहीं किया जा सकता। हालांकि, अदालत ने कहा कि परमानेंट कमीशन के लिए उन्हें फिर से बहाल करना या उन पर नए सिरे से विचार करना ऑपरेशनल असरदारता के हित में नहीं होगा, लेकिन साथ ही इस बात पर ज़ोर दिया कि यह सभी फायदों से वंचित करने का कोई बहाना नहीं हो सकता।

अदालत ने तीनों सेनाओं में मूल्यांकन की प्रक्रियाओं की पूरी तरह से समीक्षा करने का भी आदेश दिया, ताकि ढांचागत पक्षपातों को खत्म किया जा सके और यह पक्का किया जा सके कि महिला अधिकारियों को गलत तरीके से नुकसान न हो।

"न्याय दिलाने" की अपनी खास शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने लागू करने में रह गई कमियों को दूर करने और यह पक्का करने की कोशिश की कि अतीत का भेदभाव महिला अधिकारियों के करियर को नुकसान पहुंचाना जारी न रखे।

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West Asia पर PM Modi के भाषण से विपक्ष नाखुश, संजय राउत बोले- प्रधानमंत्री हताश दिख रहे थे

शिवसेना (यूबीटी) नेता संजय राउत ने 24 मार्च को पश्चिम एशिया संघर्ष के संबंध में लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण की आलोचना करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नियंत्रण खो चुके और निराश प्रतीत हो रहे थे। एएनआई से बात करते हुए राउत ने कहा कि मोदी युद्ध शुरू होने के 25 दिन बाद सदन में आए और उनकी बॉडी लैंग्वेज, हाव-भाव और भाषण को देखकर साफ पता चलता है कि वे अवसादग्रस्त हैं। राउत ने आगे कहा कि मोदी जी ने अपना आपा खो दिया है और ऐसा लगता है कि वे ज्यादा समय तक सत्ता में नहीं रहना चाहते। मोदी खुद ही सत्ता छोड़ देंगे।
 

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कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा मोदी के 25 मिनट के भाषण पर की गई टिप्पणी के संदर्भ में राउत ने कहा कि इस गंभीर संकट के समय भाषण में अपेक्षित स्पष्टता नहीं दी गई। उन्होंने जोर दिया कि स्थिति की गंभीरता को देखते हुए बहस होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि आपने खुद कहा कि कोरोना के दौरान जैसी स्थिति थी, वैसी फिर से लौट सकती है। अगर आप जनता और देश को किसी गंभीर स्थिति के बारे में जानकारी देना चाहते हैं, तो बहस होनी चाहिए।

राहुल गांधी ने पश्चिम एशिया के हालात को संभालने के मोदी के तरीके की आलोचना करते हुए उन पर अपने भाषण में अमेरिका का नाम न लेने का आरोप लगाया और दावा किया कि वे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पूरी तरह से नियंत्रण में हैं। वडोदरा में आदिवासी अधिकार संविधान सम्मेलन में गांधी ने कहा कि मैंने सुना है कि प्रधानमंत्री ने 25 मिनट का भाषण दिया। लेकिन मैं गारंटी देता हूं कि वे संसद में किसी बहस में हिस्सा नहीं ले सकते क्योंकि वे समझौता कर चुके हैं। नरेंद्र मोदी ने 25 मिनट तक भाषण दिया लेकिन अमेरिका के खिलाफ एक शब्द भी नहीं कहा। नरेंद्र मोदी पूरी तरह से ट्रंप के नियंत्रण में हैं।
 

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सोमवार को लोकसभा में अपने संबोधन में मोदी ने पश्चिम एशिया संघर्ष को "चिंताजनक" बताया और भारत पर इसके संभावित आर्थिक, सुरक्षा और मानवीय प्रभावों पर प्रकाश डाला। उन्होंने युद्धग्रस्त क्षेत्र के साथ भारत के व्यापारिक संबंधों, विशेष रूप से कच्चे तेल और गैस पर इसकी निर्भरता को रेखांकित किया और संघर्ष के दीर्घकालिक परिणामों के लिए भारत की तैयारी की आवश्यकता पर बल दिया। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि भारत का राजनयिक रुख सभी पक्षों से तनाव कम करने का आग्रह करना रहा है, और उन्होंने नागरिकों, वाणिज्यिक जहाजों पर हमलों और होर्मुज जलडमरूमध्य जैसे महत्वपूर्ण जलमार्गों की नाकाबंदी की निंदा की।

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अनुष्का शर्मा को पहली बार मिली टीम इंडिया में जगह, हरमनप्रीत कौर की कप्तानी में साउथ अफ्रीका में खेलेंगी सीरीज

भारतीय महिला टीम को अगले महीने साउथ अफ्रीका को दौरे पर जाना है. इस दौर पर खेली जाने वाली टी20 सीरीज के लिए टीम का ऐलान कर दिया गया है. ऑलराउंडर अनुष्का शर्मा को पहली बार सीनियर टीम में शामिल किया गया है. उन्हें दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पांच मैचों की टी20 सीरीज के लिए टीम में चुना गया है. Tue, 24 Mar 2026 13:53:51 +0530

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