Arvind Kejriwal: दिल्ली हाईकोर्ट से केजरीवाल को लगा झटका, अंतरिम आदेश रहेंगे लागू, 6 अप्रैल को होगी अगली सुनवाई
Arvind Kejriwal: दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया सहित अन्य 21 लोगों पर शराब के घोटाले के आरोप लगे थे। निचली अदालत ने इन सभी लोगों को 27 फरवरी को इस केस से बरी कर दिया था। इस मामले में सीबीआई ने निचली अदालत के इस फैसले को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी। जिस पर आज सुनवाई हुई। दिल्ली हाईकोर्ट की जज जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने इस मामले में सुनवाई करते हुए कहा कि जो भी अंतरिम आदेश हैं वे अभी ऐसे ही जारी रहेंगे। वहीं अदालत ने कहा कि इस मामले की अगली सुनवाई 6 अप्रैल को होगी।
6 अप्रैल को होगी अगली सुनवाई
दिल्ली हाईकोर्ट की जज जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने कहा कि इस मामले में जो भी रोक लगाई है। वो आदेश अभी जारी रहेंगे। कोर्ट ने आदेश दिया कि इस मामले की अगली सुनवाई 6 अप्रैल को होगी। वहीं बता दें कि इस मामले की पिछली सुनवाई में कोर्ट ने पाया था कि ट्रायल कोर्ट द्वारा दिल्ली शराब के घोटाले के मामले में आरोपियों को बरी करते समय जो टिप्पणियां की गई थी, वो गलत थीं। हाईकोर्ट ने सीबीआई के अधिकारियों के खिलाफ की गई सभी प्रतिकूल टिप्पणियों पर तत्काल रोक लगा दी थी। साथ ही ट्रायल कोर्ट में चल रही ईडी के केस की कार्रवाई पर भी रोक लगा दी। वहीं दिल्ली हाईकोर्ट ने 9 मार्च को हुई पिछली सुनवाई में जांच एजेंसी की दलीलें सुनने के बाद अरविंद केजरीवाल समेत इस केस के अन्य आरोपियों को नोटिस जारी करके जवाब मांगा था।
CM Rekha Gupta on Liquor Scam: 'क्या छिपाने की कोशिश ...,' अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले पर सीएम रेखा गुप्ता ने क्या कहा?
CM Rekha Gupta on Liquor Scam: केजरीवाल शराब घोटाले में राहत को अपनी जीत बता रहे हैं? इस सवाल के जवाब में सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि ये एक कानूनी मामला है, अभी कोर्ट में चल रहा है, ऐसे में इस पर कमेंट करना ठीक नहीं होगा। लेकिन बातचीत के दौरान उन्होंने यह भी सवाल करते हुए कहा कि-'AAP नेताओं ने सैकड़ों फोन समेत सबूत नष्ट कर दिए और जांच एजेंसियों के समन का जवाब नहीं दिया। वे क्या छिपाने की कोशिश कर रहे थे।'
कोर्ट करेगा फैसला-सीएम रेखा गुप्ता
UNI से बातचीत में शराब घोटाले पर सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि 'हमारा संवैधानिक सिस्टम इस सिद्धांत पर काम करता है कि कोर्ट कानूनी सवालों का फैसला खुद से करते हैं। केजरीवाल को अभी भी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का सामना करना है।'
उन्होंने यह भी कहा कि पॉलिटिकल नेताओं को कानूनी डेवलपमेंट को पॉलिटिकल नैरेटिव में बदलने की जगह अपने कामों को समझाने में फोकस करना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने AAP पर निशाना साधते हुए कहा कि AAP नेताओं ने सैकड़ों फोन समेत सबूत नष्ट कर दिए, और जांच एजेंसियों के समन का जवाब नहीं दिया। वे क्या छिपाने की कोशिश कर रहे थे?
केजरीवाल समेत 23 आरोपी हुए थे बरी
दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत ने आबकारी नीति घोटाले से जुड़े पूर्व सीएम एवं आप के संयोजक अरविंद केजरीवाल और पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया समेत 21 आरोपियों को बरी कर दिया है। इसके अलावा अदालत ने CBI के जांच अधिकारी के खिलाफ भी कार्रवाई कराने का आदेश दिया था।
राउज एवेन्यू अदालत द्वारा बरी किए गए आरोपियों में तेलंगाना से पूर्व सांसद के. कविता, विजय नायर, समीर महेंद्रू शामिल हैं। पूरा मामला 2021-22 की दिल्ली आबकारी नीति में कथित भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ था, जिसे तत्कालीन केजरीवाल सरकार ने अनियमितताओं के आरोप लगने के बाद वापस ले लिया था।
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