दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष एक अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया है जिसमें आबकारी नीति मामले से संबंधित आपराधिक पुनरीक्षण याचिका को न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा की पीठ से किसी अन्य उपयुक्त पीठ में स्थानांतरित करने की मांग की गई है। यह अभ्यावेदन अरविंद केजरीवाल द्वारा दायर किया गया है, जो इस मामले में प्रतिवादी संख्या 18 के रूप में नामित हैं। 11 मार्च को दिए गए अभ्यावेदन में केजरीवाल ने मुख्य न्यायाधीश से, "मास्टर ऑफ द रोस्टर" के रूप में, न्यायिक कार्यवाही की निष्पक्षता और तटस्थता में जनता के विश्वास को बनाए रखने के लिए मामले को प्रशासनिक रूप से स्थानांतरित करने का आग्रह किया है। अभ्यावेदन में केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा कथित आबकारी नीति मामले में आरोपियों को बरी किए जाने को चुनौती देने वाली पुनरीक्षण याचिका की पहली सुनवाई के दौरान हुए कुछ घटनाक्रमों पर चिंता व्यक्त की गई है। इसमें कहा गया है कि 9 मार्च को पहली सुनवाई में ही न्यायालय ने नोटिस जारी कर प्रथम दृष्टया यह राय दर्ज की कि निचली अदालत का विस्तृत बरी करने का आदेश "त्रुटिपूर्ण" था, जबकि बरी किए गए आरोपियों की सुनवाई अभी तक नहीं हुई थी।
अभ्यावेदन के अनुसार, अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के तहत कार्यवाही को प्रभावित करने वाले अंतरिम निर्देश भी जारी किए, जबकि एजेंसी पुनरीक्षण याचिका में पक्षकार नहीं थी। इसमें कहा गया है कि सीबीआई द्वारा दायर याचिका में ईडी की कार्यवाही से संबंधित राहत की मांग नहीं की गई थी और प्रारंभिक चरण में इसे एकतरफा रूप से प्रदान किया गया था। याचिका में आगे तर्क दिया गया है कि ऐसे निर्देशों के व्यापक परिणाम होंगे क्योंकि ईडी का मामला सीबीआई द्वारा जांचे गए मूल अपराध पर आधारित है। इसमें तर्क दिया गया है कि ईडी की कार्यवाही को पुनरीक्षण याचिका के परिणाम से जोड़ना, बिना किसी प्रार्थना के और बरी किए गए आरोपियों की सुनवाई किए बिना, इस मामले में अपनाए जाने वाले दृष्टिकोण के बारे में आशंकाओं को मजबूत करता है।
अभ्यावेदन में उठाया गया एक अन्य मुद्दा जवाब दाखिल करने के लिए दी गई समयावधि से संबंधित है। इसमें कहा गया है कि यद्यपि मामले में भारी मात्रा में रिकॉर्ड और कई आरोपपत्र शामिल हैं, अदालत ने जवाब दाखिल करने के लिए केवल एक सप्ताह का समय दिया, जो कि इसी तरह के मामलों में आमतौर पर दिए जाने वाले समय की तुलना में असामान्य रूप से कम है। इस अभ्यावेदन में आबकारी नीति जांच से संबंधित मामलों में इसी पीठ द्वारा पारित पूर्व आदेशों का भी उल्लेख किया गया है, जिनमें कई आरोपी व्यक्तियों से जुड़े मामले भी शामिल हैं। इसमें दावा किया गया है कि उन मामलों में पीठ ने उन मुद्दों पर विस्तृत प्रथम दृष्टया टिप्पणियां दर्ज की थीं जो वर्तमान पुनरीक्षण याचिका के लिए केंद्रीय हैं।
Continue reading on the app