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Benching Trend in Dating: GEN-Z की डेटिंग की दुनिया में पॉपुलर ‘बेंचिंग’, क्या है ये नया ट्रेंड?

जेन-जी के बीच रिलेशनशिप और डेटिंग के नए-नए ट्रेंड पॉपुलर होते रहते हैं. क्या आप जानते हैं कि 'बेंचिंग' क्या होती है. दरअसल ये एक तरह के बैकअप ऑप्शन होता है. चलिए जान लेते हैं इसके बारे में.

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Explainer: SIR में वोटर लिस्ट से नाम कट गया तो क्या करें? घबराएं न..., जानें दोबारा नाम जुड़वाने का आसान तरीका

SIR Voter List: देशभर में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) चल रही है. इस दौरान एन्यूमरेशन फॉर्म जमा नहीं होना, पते पर मतदाता का नहीं मिलना या रिकॉर्ड में गड़बड़ी जैसे कारणों के चलते कई मतदाताओं के नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में शामिल नहीं हो पाए हैं. जिससे लोग परेशान हैं, लेकिन आप घबराएं नहीं. किसी सूची में नाम न दिखने का मतलब यह नहीं है कि उसे दोबारा जुड़वाया नहीं जा सकता.

दरअसल, चुनाव आयोग ने मतदाता सूची में नाम शामिल कराने के लिए Form 6 की व्यवस्था की है. वहीं, अगर अंतिम मतदाता सूची में भी नाम नहीं है तो संबंधित चुनाव अधिकारी के सामने अपील करने से अपना नाम दोबारा ऐड करवाया जा सकता है. बस ध्यान ये रहे कि SIR का कार्यक्रम और आवेदन की समय-सीमा हर राज्य में अलग अलग है. इसलिए देरी करने से पहले अपने राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) की ओर से जारी निर्देश और इसकी अंतिम तिथि जरूर पता कर लें और अपना नाम ऐड करवा लें. 

SIR में वोटर लिस्ट से नाम कटने पर सबसे पहले क्या करें?

चुनाव आयोग के अनुसार सबसे पहले यह जांचें कि आपका नाम वास्तव में मतदाता सूची से हटाया गया है या आपको उसे केवल खोजने में दिक्कत आ रही है. नाम की स्पेलिंग, पिता या पति का नाम, विधानसभा क्षेत्र और पुराने पते की जानकारी भी जांचें. कई बार पता बदलने या निर्वाचन क्षेत्र में बदलाव के कारण पुरानी जगह पर नाम नहीं मिलता है. अधिकारी बताते हैं कि आप चुनाव आयोग के वोटर सर्विस पोर्टल पर EPIC नंबर यानी वोटर आईडी नंबर या व्यक्तिगत जानकारी के जरिए अपना नाम खोज सकते हैं. इसके अलावा अपने क्षेत्र के बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) से भी संपर्क किया जा सकता है.

वोटर लिस्ट में नाम ऑनलाइन कैसे चेक करें?

मतदाता सूची में अपना नाम देखने के लिए चुनाव आयोग के आधिकारिक पोर्टल का इस्तेमाल किया जा सकता है. अगर ऑनलाइन नाम नहीं मिलता है तो संबंधित क्षेत्र के BLO या निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी (ERO) से संपर्क करें. जरूरत पड़ने पर 1950 वोटर हेल्पलाइन नंबर पर भी जानकारी ली जा सकती है.

ऑनलाइन चेक करने का तरीका?

ऑनलाइन चेक करने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें. 

किसे भरना होता है Form 6?

पात्र मतदाता का नाम मतदाता सूची में शामिल कराने के लिए Form 6 भरा जाता है. चुनाव आयोग के नियमों के मुताबिक नए मतदाता के पंजीकरण के साथ पात्र व्यक्ति अपने नाम को मतदाता सूची में शामिल कराने के लिए भी इस फॉर्म के जरिए आवेदन कर सकता है. अगर आपके राज्य में अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित हो चुकी है और उसमें भी नाम नहीं है तो Form 6 के जरिए मतदाता सूची के लगातार अपडेट होने की प्रक्रिया के तहत आवेदन किया जा सकता है. 

Form 6 ऑनलाइन कैसे भरें?

-चुनाव आयोग के आधिकारिक पोर्टल https://www.eci.gov.in/voters-services-portal पर जाएं।
-मोबाइल नंबर या उपलब्ध लॉगिन विकल्प के जरिए पोर्टल पर लॉगिन करें.
-Form 6 यानी नए मतदाता के पंजीकरण का विकल्प चुनें.
-नाम, जन्मतिथि, पता और परिवार से जुड़ी मांगी गई जानकारी भरें.
-निर्धारित पहचान, आयु और निवास संबंधी दस्तावेज अपलोड करें.
-आवेदन में दी गई जानकारी जांचने के बाद फॉर्म सबमिट कर दें
-आवेदन जमा होने के बाद मिलने वाला रेफरेंस नंबर सुरक्षित रखें। इससे आवेदन की स्थिति देखी जा सकती है.

Form 6 भरने के लिए कौन-कौन से दस्तावेज चाहिए?

Form 6 के साथ आवेदक को निर्धारित आयु और सामान्य निवास से जुड़े दस्तावेज देने होते हैं. 
आमतौर पर आवेदन के दौरान जन्मतिथि या उम्र का प्रमाण,वर्तमान पते का प्रमाण,निर्धारित प्रारूप में हाल की फोटो,पहचान और परिवार से जुड़ी मांगी जाती है. बता दें कौन-सा दस्तावेज स्वीकार किया जाएगा  यह Form 6 के मौजूदा निर्देशों के अनुसार तय होगा. इसलिए आवेदन करते समय पोर्टल पर दी गई दस्तावेजों की सूची जरूर देखें.

Form 6 जमा करने के बाद नाम जुड़ने में कितना समय लगता है?

Form 6 जमा करने के बाद नाम अपने आप मतदाता सूची में शामिल नहीं हो जाता.आवेदन की जांच और जरूरी सत्यापन के बाद ERO इस पर फैसला करता है. इसके अलावा अगर SIR के बाद प्रकाशित अंतिम मतदाता सूची में भी आपका नाम नहीं है तो संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी (DEO) या जिला मजिस्ट्रेट (DM) के समक्ष अपील की जा सकती है. 

क्या वोटर आईडी कार्ड होने के बावजूद वोट नहीं डाल सकते?

मतदान के लिए सिर्फ वोटर आईडी कार्ड होना पर्याप्त नहीं है. मतदाता का नाम संबंधित निर्वाचन क्षेत्र की आधिकारिक मतदाता सूची में दर्ज होना जरूरी है. इसके अलावा अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित होने के बाद भी मतदाता सूची के लगातार अपडेट होने की प्रक्रिया जारी रहती है.

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