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सरकार ने पेट्रोल निर्यात पर विंडफॉल टैक्स बढ़ाया, डीजल पर शुल्क घटा; नई दरें आज से लागू

नई दिल्ली, 16 अक्टूबर (आईएएनएस)। सरकार ने पेट्रोल के निर्यात पर लगने वाले विंडफॉल टैक्स को बढ़ाकर 2.5 रुपए प्रति लीटर कर दिया है, जबकि डीजल पर लगने वाले निर्यात शुल्क में कटौती की है। वित्त मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार, नई दरें शुक्रवार से प्रभावी हो गई हैं।

वित्त मंत्रालय की अधिसूचना के मुताबिक, पेट्रोल के निर्यात पर शुल्क 0.5 रुपए प्रति लीटर से बढ़ाकर 2.5 रुपए प्रति लीटर कर दिया गया है।

वहीं, डीजल निर्यात पर लगने वाला शुल्क 16 रुपए प्रति लीटर से घटाकर 8.5 रुपए प्रति लीटर कर दिया गया है। मंत्रालय के आदेश के अनुसार यह संशोधित दरें 16 अक्टूबर से प्रभावी होंगी।

सरकार अंतरराष्ट्रीय कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में होने वाले उतार-चढ़ाव के आधार पर हर पखवाड़े इन निर्यात शुल्कों की समीक्षा करती है और आवश्यकतानुसार इनमें बदलाव करती है।

ताजा संशोधन ऐसे समय में किया गया है जब हाल के महीनों में अंतरराष्ट्रीय तेल कीमतों में अस्थिरता और भू-राजनीतिक तनावों के कारण पेट्रोलियम उत्पादों पर निर्यात शुल्क में कई बार बदलाव किए गए हैं।

सितंबर में सरकार ने अपनी पखवाड़ा समीक्षा के तहत पेट्रोल, डीजल और एविएशन टर्बाइन फ्यूल (एटीएफ) पर विंडफॉल टैक्स और निर्यात शुल्क में कमी की थी। उस समय पेट्रोल के निर्यात शुल्क को घटाकर 0.5 रुपए प्रति लीटर किया गया था, जिसमें 0.5 रुपए प्रति लीटर का विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (एसएईडी) शामिल था।

इससे पहले 1 सितंबर से प्रभावी संशोधन में सरकार ने डीजल पर निर्यात शुल्क को 3 रुपए प्रति लीटर से घटाकर 1 रुपए प्रति लीटर कर दिया था और डीजल निर्यात पर विंडफॉल टैक्स को 24 रुपए प्रति लीटर से घटाकर 19 रुपए प्रति लीटर किया था।

अगस्त में सरकार ने पेट्रोल निर्यात पर शुल्क 2.5 रुपए प्रति लीटर से बढ़ाकर 3.5 रुपए प्रति लीटर कर दिया था। वहीं डीजल पर कुल शुल्क 15.5 रुपए प्रति लीटर से बढ़ाकर 25.5 रुपए प्रति लीटर और एटीएफ निर्यात शुल्क 14.5 रुपए प्रति लीटर से बढ़ाकर 22 रुपए प्रति लीटर कर दिया गया था।

सरकार ने पहली बार जुलाई 2022 में ईंधन निर्यात पर विंडफॉल टैक्स लगाया था। इसका उद्देश्य रूस-यूक्रेन संघर्ष के बाद वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में आई तेज बढ़ोतरी से रिफाइनिंग कंपनियों को होने वाले असाधारण मुनाफे का एक हिस्सा हासिल करना था।

इसके बाद मार्च 2026 में अमेरिका-इजराइल और ईरान के बीच युद्ध के दौरान कच्चे तेल की कीमतों में उछाल आने पर सरकार ने इस कर को फिर से लागू किया था।

--आईएएनएस

वीकेयू/डीबीपी

डिस्क्लेमरः यह आईएएनएस न्यूज फीड से सीधे पब्लिश हुई खबर है. इसके साथ न्यूज नेशन टीम ने किसी तरह की कोई एडिटिंग नहीं की है. ऐसे में संबंधित खबर को लेकर कोई भी जिम्मेदारी न्यूज एजेंसी की ही होगी.

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ट्विशा शर्मा मौत मामले में गिरिबाला सिंह की जमानत पर आज सुनवाई, हाईकोर्ट के सामने होंगे CBI चार्जशीट में शामिल बदले हुए आरोप

भोपाल के चर्चित ट्विशा शर्मा मौत मामले में पूर्व जिला एवं सत्र न्यायाधीश गिरिबाला सिंह की नियमित जमानत याचिका पर मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में आज शुक्रवार को सुनवाई होगी। दरअसल CBI की चार्जशीट में दहेज मृत्यु से जुड़ी धारा हटाकर आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप शामिल किए जाने के बाद अब अदालत बदले हुए आरोपों के आधार पर जमानत पर विचार करेगी। इस मामले में भोपाल से दिल्ली ट्रायल ट्रांसफर कराने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई संभावित है।

दरअसल गिरिबाला सिंह की जमानत याचिका में बदलाव की अनुमति हाईकोर्ट की एकलपीठ पहले ही दे चुकी है। जस्टिस अजय कुमार निरंकारी ने कहा था कि नए आरोपों के मुताबिक आवेदन में जरूरी संशोधन किए जाएं ताकि जमानत पर बहस बदली हुई कानूनी स्थिति के आधार पर हो सके। CBI की जांच और चार्जशीट के बाद अब अदालत के सामने आरोपों की बदली हुई स्थिति है। शुक्रवार की सुनवाई में इसी आधार पर जमानत की मांग पर विचार किया जाना है। जमानत पर फैसला अदालत के सामने रखे गए तथ्यों और कानूनी दलीलों के आधार पर होगा।

दहेज मृत्यु का आरोप हटाया?

बता दें कि ट्विशा शर्मा की मौत के बाद शुरुआती मामले में उनके पति समर्थ सिंह और सास गिरिबाला सिंह के खिलाफ दहेज मृत्यु, क्रूरता और दहेज प्रतिषेध कानून के तहत आरोप लगाए गए थे। ट्विशा के परिवार ने ससुराल पक्ष पर दहेज के लिए प्रताड़ित करने और मानसिक उत्पीड़न के आरोप लगाए थे। ये आरोप जांच का हिस्सा हैं और इन्हें अदालत से साबित हुआ तथ्य नहीं माना जा सकता। CBI की चार्जशीट में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 80(2) के तहत दहेज मृत्यु का आरोप हटाकर धारा 108 के तहत आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप शामिल किया गया है। इसी बदलाव के बाद गिरिबाला सिंह की ओर से जमानत आवेदन में संशोधन की अनुमति मांगी गई थी। हाईकोर्ट ने आवेदन में बदलाव की इजाजत दे दी थी ताकि बचाव पक्ष नए आरोप के मुताबिक अपनी दलीलें रख सके।

क्या आज मिलेगी जमानत?

नियमित जमानत की सुनवाई में अदालत यह देखेगी कि बदले हुए आरोपों और जांच में सामने आए तथ्यों के आधार पर आरोपी को जमानत दी जा सकती है या नहीं। आरोप की धारा बदलने का मतलब अपने आप यह नहीं है कि आरोपी दोषमुक्त हो गया है। मामले में अंतिम फैसला ट्रायल और अदालत में पेश किए जाने वाले साक्ष्यों के आधार पर होगा।

12 मई को ससुराल में मिली थी ट्विशा शर्मा की लाश

दरअसल 33 साल की ट्विशा शर्मा 12 मई 2026 को भोपाल में अपनी ससुराल में फंदे पर मिली थीं। उनकी शादी 9 दिसंबर 2025 को समर्थ सिंह से हुई थी। मौत के बाद उनके परिजनों ने ससुराल पक्ष पर दहेज के लिए प्रताड़ित करने और मानसिक उत्पीड़न के आरोप लगाए। शुरुआती जांच में पति समर्थ सिंह और सास गिरिबाला सिंह के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। इस मामले में भोपाल की जिला अदालत ने 15 मई को गिरिबाला सिंह को अग्रिम जमानत दी थी। मृतका के परिजनों और राज्य सरकार ने इस आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी। इसके बाद 27 मई को हाईकोर्ट ने अग्रिम जमानत रद्द कर दी थी। अदालत ने उस समय केस डायरी में दर्ज बयानों, पोस्टमार्टम में मिली चोटों और गर्भावस्था समाप्त कराने के कथित दबाव सहित अन्य पहलुओं पर विचार किया था। इसके बाद गिरिबाला सिंह और उनके बेटे समर्थ सिंह को जांच के दौरान हिरासत में लिया गया।

ट्विशा के परिवार ने शुरुआती पोस्टमार्टम और जांच पर सवाल उठाते हुए दोबारा पोस्टमार्टम की मांग की थी। हाईकोर्ट के निर्देश पर 24 मई को AIIMS दिल्ली के डॉक्टरों के मेडिकल बोर्ड ने भोपाल में दोबारा पोस्टमार्टम किया। CBI की चार्जशीट में शामिल रिपोर्ट के मुताबिक मौत का कारण फंदे से दम घुटना बताया गया और मौत को आत्महत्या माना गया। रिपोर्ट में मौत से पहले मारपीट या संघर्ष का संकेत देने वाली अन्य अहम चोटें नहीं मिलने की बात भी सामने आई।

CBI की जांच में क्या हुआ?

वहीं CBI को जांच सौंपे जाने के बाद एजेंसी ने मामले से जुड़े डिजिटल और फोरेंसिक साक्ष्यों की जांच की। रिपोर्टों के मुताबिक जांच में चैट, कॉल रिकॉर्ड और ऑडियो रिकॉर्डिंग जैसे साक्ष्य भी शामिल किए गए। एजेंसी ने चार्जशीट में कथित मानसिक प्रताड़ना और आत्महत्या के लिए उकसाने से जुड़े आरोप रखे हैं। हालांकि इन आरोपों पर अंतिम फैसला अदालत में सबूतों और दोनों पक्षों की दलीलों के बाद ही होगा।

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