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T20 World Cup: अंपायर से बहस Mohammad Nabi को पड़ी महंगी, ICC ने ठोका 15% जुर्माना

अफगानिस्तान के अनुभवी ऑलराउंडर मोहम्मद नबी पर बुधवार को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टी20 विश्व कप ग्रुप डी के मैच के दौरान आईसीसी आचार संहिता के स्तर 1 का उल्लंघन करने के लिए उनकी मैच फीस का 15 प्रतिशत जुर्माना लगाया गया। आईसीसी के आधिकारिक बयान के अनुसार, नबी को खिलाड़ियों और खिलाड़ी सहायक कर्मियों के लिए आईसीसी आचार संहिता के अनुच्छेद 2.4 का उल्लंघन करते हुए पाया गया, जो अंतर्राष्ट्रीय मैच के दौरान अंपायर के निर्देश का उल्लंघन से संबंधित है।
 

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यह घटना अफगानिस्तान की पारी के 14वें ओवर की शुरुआत में घटी, जब नबी ने दक्षिण अफ्रीका के तेज गेंदबाज लुंगी एनगिडी द्वारा पहनी गई रिस्टबैंड को लेकर अंपायरों से बहस की। आईसीसी टूर्नामेंट के 13वें मैच में दक्षिण अफ्रीका ने अफगानिस्तान को दूसरे रोमांचक सुपर ओवर में हरा दिया। दोनों टीमों के 187 रनों के स्कोर पर मैच टाई होने के बाद, अजमतुल्लाह उमरज़ई और रहमतुल्लाह गुरबाज़ अफगानिस्तान की ओर से बल्लेबाजी करने आए और लुंगी एनगिडी की गेंदबाजी के सामने पहले सुपर ओवर में 17 रन बनाने में सफल रहे।

सुपर ओवर में 17 रनों का बचाव करते हुए अफगानिस्तान की ओर से फजलहक फारूकी गेंदबाजी करने आए। उन्होंने अच्छी गेंदबाजी की और देवाल्ड ब्रेविस का विकेट लिया, लेकिन ट्रिस्टन स्टब्स ने आखिरी गेंद पर छक्का समेत दो चौके लगाकर मैच को एक और सुपर ओवर में पहुंचा दिया। दक्षिण अफ्रीका की ओर से स्टब्स और मिलर ने फिर बल्लेबाजी की और अफगानिस्तान ने उमरज़ई को गेंद सौंपी। स्टब्स ने छक्का लगाकर उनका स्वागत किया। मिलर ने दो और छक्के लगाकर ओवर के अंत तक 23 रन बनाए।
 

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24 रनों के चुनौतीपूर्ण लक्ष्य का पीछा करते हुए मोहम्मद नबी उमरज़ई के साथ बल्लेबाजी करने आए। सुपर ओवर में दक्षिण अफ्रीका ने स्पिन गेंदबाजों को उतारा और केशव महाराज को गेंदबाजी सौंपी। उन्होंने एक डॉट बॉल से शुरुआत की और फिर नबी का विकेट लिया। इसके बाद रहमानुल्लाह गुरबाज बल्लेबाजी करने आए और लगातार तीन छक्के जड़े। आखिरी गेंद पर एक और छक्का चाहिए था, लेकिन गुरबाज ने पॉइंट पर कैच आउट हो गए और अफगानिस्तान यह कड़ा मुकाबला हार गया।

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No Bail For Rajpal Yadav | राजपाल यादव को राहत नहीं! कोर्ट ने फटकार लगाते हुए कहा- वादा खिलाफी की सजा काट रहे हैं अभिनेता

अपनी कॉमेडी से करोड़ों दिलों को जीतने वाले अभिनेता राजपाल यादव की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। दिल्ली उच्च न्यायालय ने गुरुवार को उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई टालते हुए उन्हें कोई भी राहत देने से इनकार कर दिया। अब अभिनेता को कम से कम 16 फरवरी (सोमवार) तक तिहार जेल में ही रहना होगा। कोर्ट ने मुरली प्रोजेक्ट्स कंपनी को भी नोटिस जारी किया, इसी कंपनी ने 2010 में यादव को उनकी पहली डायरेक्टोरियल फिल्म 'अता पता लापता' के लिए 5 करोड़ रुपये का लोन दिया था। यह मामला लगभग 9 करोड़ रुपये से जुड़ा है जिसे यादव कथित तौर पर चुकाने में नाकाम रहे। सुनवाई के दौरान, यादव के वकीलों ने कोर्ट से समय मांगा, यह कहते हुए कि उन्हें पेमेंट के बारे में उनसे निर्देश चाहिए। एक्टर ने कोर्ट को यह भी बताया कि यादव को इस महीने के आखिर में शाहजहांपुर में अपनी भतीजी की शादी में शामिल होना है। वह 5 फरवरी से तिहाड़ जेल में ज्यूडिशियल कस्टडी में हैं।

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कोर्ट की सख्त टिप्पणी: "अपनी वजह से जेल में हैं यादव"

सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति स्वर्णकांता शर्मा की पीठ ने राजपाल यादव के आचरण पर बेहद सख्त टिप्पणी की। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अभिनेता अपनी सजा के लिए खुद जिम्मेदार हैं।

वादा खिलाफी: अदालत ने कहा कि राजपाल यादव ने कम से कम दो दर्जन (24 बार) मौकों पर कोर्ट को आश्वासन दिया था कि वे बकाया राशि चुका देंगे, लेकिन उन्होंने अपना वादा कभी पूरा नहीं किया।

खुद का आचरण: जस्टिस शर्मा ने कहा, "आप जेल में कोर्ट के आदेश की वजह से नहीं, बल्कि अपने आचरण की वजह से हैं। जब आपने अपराध स्वीकार कर लिया है और बार-बार देनदारी मानी है, तो सजा को निलंबित करने का सवाल ही नहीं उठता।"

 

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कोर्ट ने राजपाल यादव की खिंचाई की

कार्रवाई के दौरान, दिल्ली हाई कोर्ट ने एक्टर को कड़ी फटकार लगाई। जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा ने कहा कि यादव को जेल कोर्ट के ऑर्डर की वजह से नहीं, बल्कि उसके अपने बर्ताव की वजह से हुई। कोर्ट ने कहा कि यादव ने कई बार अपनी देनदारी मानी है। जज ने कहा, "जब आपने पहले ही जुर्म कबूल कर लिया है, तो सज़ा सस्पेंड करने का सवाल ही नहीं उठता।"

जस्टिस शर्मा ने आगे कहा कि यादव ने कई मौकों पर कोर्ट में माना है कि उसने पैसे लिए थे और उन्हें चुका देगा। तय समय के बाद भी लगभग 9 करोड़ रुपये की उधार ली गई रकम वापस न करने पर उसे छह महीने की जेल की सज़ा सुनाई गई।

कोर्ट ने कहा कि वह जेल में इसलिए है क्योंकि वह अपना वादा पूरा नहीं कर पाया। कोर्ट ने कहा कि कम से कम दो दर्जन मौकों पर यादव ने कोर्ट को भरोसा दिलाया था कि वह बकाया चुका देगा, लेकिन उसने वादा पूरा नहीं किया।

सुनवाई के दौरान, कोर्ट ने बताया कि पहले यादव और उसके वकील ने शिकायत करने वाले को पेमेंट का भरोसा दिया था। बेंच ने कहा कि अब, वकील ने कहा है कि रकम कोर्ट में जमा कर दी जाएगी। इस बीच, मामला कोर्ट में पहुंचने के बाद, बॉलीवुड और पॉलिटिक्स से जुड़े कई लोगों ने पेमेंट के लिए पैसे जुटाने में मदद के लिए फाइनेंशियल मदद देने का ऐलान किया है।

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India vs Namibia Live Score, T20 World Cup 2026: दिल्ली में दिखेगी टीम इंडिया की दबंगई! लगातार दूसरी जीत पर नजर

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