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Voter List विवाद पर CJI का West Bengal को आश्वासन, हर समस्या का समाधान, कोई वंचित नहीं रहेगा

सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) से संबंधित एक भावनात्मक चुनौती पर सुनवाई की। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने स्वयं पीठ को संबोधित करते हुए चुनाव से पहले बड़े पैमाने पर मतदाताओं के नाम गलत तरीके से हटाए जाने का आरोप लगाया। मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ ने पश्चिम बंगाल राज्य द्वारा दायर एक याचिका सहित कई याचिकाओं पर सुनवाई की, जिनमें कथित अनियमितताओं, समय की कमी और एसआईआर प्रक्रिया के संचालन के तरीके पर चिंता व्यक्त की गई थी।

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न्यायालय ने गौर किया कि पूरी प्रक्रिया एक सख्त समयसीमा के अंतर्गत आती है, जिसे पहले ही दस दिन बढ़ा दिया गया है और अब केवल चार दिन शेष हैं। मुख्य न्यायाधीश ने कहा, "हम एक और सप्ताह का समय नहीं दे सकते," और इस बात पर जोर दिया कि "हर समस्या का समाधान होता है ताकि कोई भी निर्दोष नागरिक वंचित न रह जाए। याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता श्याम दीवान ने प्रक्रिया में गंभीर कठिनाइयों को उजागर किया। उन्होंने न्यायालय के समक्ष आंकड़े प्रस्तुत किए जिनसे पता चलता है कि 32 लाख मतदाताओं को 'अमान्य' के रूप में चिह्नित किया गया है, 1.36 करोड़ प्रविष्टियाँ, यानी लगभग 20% मतदाता, तार्किक विसंगति सूची के अंतर्गत चिह्नित हैं, और लगभग 63 लाख मामलों की सुनवाई अभी भी लंबित है।

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उन्होंने 8,300 सूक्ष्म पर्यवेक्षकों की नियुक्ति पर भी सवाल उठाया और तर्क दिया कि उन्हें वैधानिक मान्यता प्राप्त नहीं है और वे आधार, निवास प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र जैसे वैध दस्तावेजों को अस्वीकार कर रहे हैं। संचार संबंधी चिंताओं का जवाब देते हुए मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि सूची ही एकमात्र माध्यम नहीं है और व्यक्तिगत नोटिस भी जारी किए जा रहे हैं।
भारतीय निर्वाचन आयोग (ईसीआई) की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता राकेश द्विवेदी ने बताया कि सभी नोटिसों में कारण बताए गए हैं और मतदाताओं को अधिकृत एजेंटों के माध्यम से कार्य करने की अनुमति है। उन्होंने सूक्ष्म पर्यवेक्षकों की नियुक्ति का बचाव करते हुए कहा कि राज्य सरकार बार-बार अनुरोध करने के बावजूद पर्याप्त ग्रुप बी/द्वितीय श्रेणी के अधिकारी उपलब्ध कराने में विफल रही, जिससे आयोग के पास कोई विकल्प नहीं बचा।

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Hiba Rana का आरोप- 20 लाख के लिए पीटा, फिर दिया Triple Talaq, पति पर गंभीर धाराओं में Dowry Case दर्ज

हिबा राणा की बहन उरुसा राणा, जिन्हें कथित तौर पर उनके पति ने तीन तलाक दे दिया था, ने कहा कि मामला अदालत में चल रहा है और अदालत जो भी फैसला लेगी, परिवार उसका सम्मान करेगा। उन्होंने एएनआई को बताया, “यह पारिवारिक मामला है और अदालत पहले से ही इस मामले की सुनवाई कर रही है। अदालत जो भी फैसला करेगी, हम उसका पालन करेंगे। वह मेरी सबसे छोटी बहन है, जिसकी शादी 2013 में हुई थी। मैं ज्यादा जानकारी नहीं दे सकती क्योंकि यह उनका पारिवारिक मामला है, राजनीतिक नहीं। मुझे नहीं पता कि तीन तलाक दिया गया है या नहीं। मैं मीडिया से अनुरोध करती हूं कि वे इस मामले को बढ़ा-चढ़ाकर पेश न करें। हम अदालत के फैसले का सम्मान करेंगे। प्रसिद्ध कवि मुनव्वर राणा की बेटी हिबा राणा ने आरोप लगाया कि उनके पति सैयद मोहम्मद साकिब ने उन्हें तीन तलाक देने के बाद घर से निकाल दिया।
इसके बाद, सदातगंज पुलिस स्टेशन में दहेज उत्पीड़न और मारपीट का मामला दर्ज किया गया।
हिबा राणा की शिकायत के आधार पर उनके पति और ससुराल वालों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 85, 115 (2), 351 (2) और 352, दहेज निषेध अधिनियम, 1961 की धारा 3 और 4 तथा मुस्लिम महिला (विवाह पर अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 की धारा 3 और 4 के तहत मामला दर्ज किया गया है। आरोपों में गंभीर अपराध शामिल हैं। एफआईआर के अनुसार, हिबा राणा ने 19 दिसंबर, 2013 को मुस्लिम (सुन्नी) रीति-रिवाजों के अनुसार सैयद साकिब से शादी की। हालांकि, शादी के तुरंत बाद ही अतिरिक्त दहेज की मांग को लेकर उत्पीड़न शुरू हो गया। याचिकाकर्ता के पिता और परिवार ने साकिब को दहेज के रूप में सोने-हीरे के आभूषण और 10 लाख रुपये दिए। शादी के बाद, याचिकाकर्ता अपने ससुराल गई और पत्नी के कर्तव्यों का पालन किया। हालांकि, साकिब और उसके पिता ने याचिकाकर्ता के परिवार से बार-बार और दहेज और 20 लाख रुपये की मांग की। याचिकाकर्ता के परिवार ने उसकी वैवाहिक जिंदगी बचाने के लिए कई बार ये मांगें पूरी कीं। 
एफआईआर में यह भी कहा गया है कि 9 अप्रैल, 2025 को एक बहस के दौरान, उसके पति ने उसे मौखिक रूप से गाली दी, तीन तलाक दिया और उसे घर से बाहर निकाल दिया।
एफआईआर में यह भी उल्लेख है कि राणा को उसके पति द्वारा गंभीर मौखिक दुर्व्यवहार और शारीरिक हमले का शिकार बनाया गया था। जब उसकी बहन, आयशा राणा उर्फ ​​टीना, अपने ससुराल में अपनी बहन से मिलने गई, तो साकिब बहुत उत्तेजित हो गया और गाली-गलौज करते हुए उस पर हमला कर दिया। एफआईआर में कहा गया है कि इस घटना के दौरान, उसने हिबा राणा को तीन तलाक दिया, उसे जबरन घर से बाहर निकाल दिया और उसके दो बच्चों को एक कमरे में बंद कर दिया। एफआईआर के अनुसार, हिबा राणा ने आरोप लगाया है कि इस घटना के कारण उसे गंभीर मानसिक आघात और अवसाद हुआ है।

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