NEET PG Score Card 2026: नीट पीजी स्कोरकार्ड और आंसर की जारी, ऐसे करें चेक
आयुर्विज्ञान में राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड (NBEMS) ने NEET PG 2026 का इंडिविजुअल स्कोरकार्ड जारी कर दिया है। जिन उम्मीदवारों ने नीट पीजी परीक्षा में हिस्सा लिया था, वे NBEMS की ऑफिशियल वेबसाइट natboard.edu.in पर जाकर अपना स्कोरकार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।
उम्मीदवारों को स्कोरकार्ड प्राप्त करने के लिए अपने एप्लिकेंट लॉगिन में लॉगिन करना होगा। इसके लिए मांगी गई लॉगिन डिटेल दर्ज करने के बाद स्क्रीन पर स्कोरकार्ड प्रदर्शित होगा, जिसे डाउनलोड करके सुरक्षित रखा जा सकता है।
6 महीने तक एक्टिव रहेगा स्कोरकार्ड लिंक
NBEMS की ओर से जारी नोटिस के मुताबिक, NEET PG स्कोरकार्ड का डायरेक्ट लिंक वेबसाइट पर 6 महीने तक एक्टिव रहेगा। ऐसे में उम्मीदवारों को सलाह है कि वे निर्धारित अवधि के भीतर अपना स्कोरकार्ड डाउनलोड कर लें और भविष्य की जरूरत के लिए इसकी कॉपी सुरक्षित रखें।
NEET PG 2026 की आंसर की भी जारी
NBEMS ने NEET PG 2026 परीक्षा के सभी सेटों की आंसर की भी जारी कर दी है। उम्मीदवार अपने एप्लिकेंट लॉगिन के जरिए उत्तर कुंजी देख और डाउनलोड कर सकते हैं।
हालांकि, जारी की गई आंसर की पर आपत्ति दर्ज कराने का कोई मौका नहीं दिया गया है। इसलिए उम्मीदवार अपने उत्तरों का मिलान जारी आंसर की से कर सकते हैं।
24 सितंबर को जारी हुआ था रिजल्ट
NEET PG 2026 का रिजल्ट 24 सितंबर 2026 को जारी किया गया था। रिजल्ट के साथ कैटेगरी के अनुसार कटऑफ भी निर्धारित किया गया था।
कैटेगरी कटऑफ
General/EWS 720 में से 262
General PwBD 720 में से 244
SC/ST/OBC, जिसमें PwBD भी शामिल 720 में से 226
NEET PG Score Card ऐसे करें डाउनलोड
- सबसे पहले NBEMS की ऑफिशियल वेबसाइट natboard.edu.in पर जाएं।
- NEET PG 2026 से संबंधित स्कोरकार्ड लिंक पर क्लिक करें।
- अपने एप्लिकेंट लॉगिन में जाएं।
- मांगी गई लॉगिन डिटेल दर्ज करें।
- लॉगिन करने के बाद आपका इंडिविजुअल स्कोरकार्ड स्क्रीन पर दिखाई देगा।
- स्कोरकार्ड डाउनलोड करें
- भविष्य के लिए इसका प्रिंटआउट या डिजिटल कॉपी सुरक्षित रख लें।
ध्यान रखें: स्कोरकार्ड डाउनलोड करने का लिंक केवल निर्धारित अवधि तक उपलब्ध रहेगा। इसलिए उम्मीदवार इसे समय रहते डाउनलोड करके सुरक्षित रख लें।
UP Police SI Recruitment 2025: यूपी पुलिस दरोगा भर्ती के नियुक्ति पत्र पर हाईकोर्ट की रोक, 5 अक्टूबर को अगली सुनवाई
उत्तर प्रदेश पुलिस में सब इंस्पेक्टर भर्ती 2025 को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में चल रहे मामले में अभ्यर्थियों को राहत मिली है। हाईकोर्ट ने भर्ती प्रक्रिया के तहत नियुक्ति पत्र जारी करने पर फिलहाल रोक लगा दी है। यह मामला लिखित परीक्षा में प्रश्नों में किए गए बदलाव और अभ्यर्थियों की आपत्तियों से जुड़ा है।
रिपोर्टों के मुताबिक, कोर्ट ने 4,543 पदों पर नियुक्ति पत्र जारी करने पर रोक लगाई है। मामले की अगली सुनवाई 5 अक्टूबर 2026 को होगी।
किस बात को लेकर हाईकोर्ट पहुंचे अभ्यर्थी?
याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि लिखित परीक्षा के दौरान कुछ प्रश्नों में बदलाव किए गए थे। अभ्यर्थियों की ओर से इन बदलावों और उत्तरों को लेकर आपत्तियां भी दर्ज कराई गई थीं।
याचिकाकर्ताओं का कहना है कि भर्ती बोर्ड ने उनकी आपत्तियों पर उचित तरीके से विचार नहीं किया। इसके बाद इस मामले को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिकाएं दाखिल की गईं।
15.75 लाख से ज्यादा आवेदन मिले थे
उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने उप निरीक्षक नागरिक पुलिस एवं समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती 2025 के लिए 12 अगस्त 2025 को विज्ञापन जारी किया था।
इस भर्ती के लिए कुल 15,75,706 आवेदन प्राप्त हुए थे। बड़ी संख्या में आवेदन आने के कारण यह भर्ती प्रदेश की प्रमुख पुलिस भर्तियों में शामिल रही।
मार्च में हुई थी लिखित परीक्षा
यूपी पुलिस SI भर्ती की लिखित परीक्षा 14 और 15 मार्च 2026 को आयोजित की गई थी। परीक्षा दोनों दिनों में दो-दो पालियों में कराई गई थी। करीब 10.77 लाख अभ्यर्थी लिखित परीक्षा में शामिल हुए थे।
इसके बाद भर्ती बोर्ड ने 7 मई 2026 को लिखित परीक्षा का परिणाम जारी किया था। रिजल्ट के बाद ही प्रश्नों में बदलाव और आपत्तियों से जुड़ा विवाद सामने आया।
श्याम सुंदर समेत अभ्यर्थियों ने दाखिल की याचिका
मामले में श्याम सुंदर, कमलेश यादव व अन्य तथा यश पांडेय और 44 अन्य की ओर से याचिकाएं दाखिल की गई हैं। इन याचिकाओं पर जस्टिस अनीस कुमार गुप्ता की सिंगल बेंच में सुनवाई हुई।
याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अशोक खरे, अधिवक्ता संजय कुमार यादव और आलोक मिश्र ने पक्ष रखा। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने नियुक्ति पत्र जारी करने पर फिलहाल रोक लगाने का आदेश दिया।
5 अक्टूबर को होगी अगली सुनवाई
अब इस मामले में अगली सुनवाई 5 अक्टूबर 2026 को निर्धारित की गई है। फिलहाल हाईकोर्ट के आदेश के कारण भर्ती के तहत नियुक्ति पत्र जारी करने की प्रक्रिया पर रोक रहेगी।
अगली सुनवाई में कोर्ट के सामने याचिकाओं से जुड़े मुद्दों पर आगे की सुनवाई होगी। तब तक भर्ती में शामिल अभ्यर्थियों को नियुक्ति से संबंधित स्थिति स्पष्ट होने का इंतजार करना होगा।
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