UP Police SI Recruitment 2025: यूपी पुलिस दरोगा भर्ती के नियुक्ति पत्र पर हाईकोर्ट की रोक, 5 अक्टूबर को अगली सुनवाई
उत्तर प्रदेश पुलिस में सब इंस्पेक्टर भर्ती 2025 को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में चल रहे मामले में अभ्यर्थियों को राहत मिली है। हाईकोर्ट ने भर्ती प्रक्रिया के तहत नियुक्ति पत्र जारी करने पर फिलहाल रोक लगा दी है। यह मामला लिखित परीक्षा में प्रश्नों में किए गए बदलाव और अभ्यर्थियों की आपत्तियों से जुड़ा है।
रिपोर्टों के मुताबिक, कोर्ट ने 4,543 पदों पर नियुक्ति पत्र जारी करने पर रोक लगाई है। मामले की अगली सुनवाई 5 अक्टूबर 2026 को होगी।
किस बात को लेकर हाईकोर्ट पहुंचे अभ्यर्थी?
याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि लिखित परीक्षा के दौरान कुछ प्रश्नों में बदलाव किए गए थे। अभ्यर्थियों की ओर से इन बदलावों और उत्तरों को लेकर आपत्तियां भी दर्ज कराई गई थीं।
याचिकाकर्ताओं का कहना है कि भर्ती बोर्ड ने उनकी आपत्तियों पर उचित तरीके से विचार नहीं किया। इसके बाद इस मामले को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिकाएं दाखिल की गईं।
15.75 लाख से ज्यादा आवेदन मिले थे
उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने उप निरीक्षक नागरिक पुलिस एवं समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती 2025 के लिए 12 अगस्त 2025 को विज्ञापन जारी किया था।
इस भर्ती के लिए कुल 15,75,706 आवेदन प्राप्त हुए थे। बड़ी संख्या में आवेदन आने के कारण यह भर्ती प्रदेश की प्रमुख पुलिस भर्तियों में शामिल रही।
मार्च में हुई थी लिखित परीक्षा
यूपी पुलिस SI भर्ती की लिखित परीक्षा 14 और 15 मार्च 2026 को आयोजित की गई थी। परीक्षा दोनों दिनों में दो-दो पालियों में कराई गई थी। करीब 10.77 लाख अभ्यर्थी लिखित परीक्षा में शामिल हुए थे।
इसके बाद भर्ती बोर्ड ने 7 मई 2026 को लिखित परीक्षा का परिणाम जारी किया था। रिजल्ट के बाद ही प्रश्नों में बदलाव और आपत्तियों से जुड़ा विवाद सामने आया।
श्याम सुंदर समेत अभ्यर्थियों ने दाखिल की याचिका
मामले में श्याम सुंदर, कमलेश यादव व अन्य तथा यश पांडेय और 44 अन्य की ओर से याचिकाएं दाखिल की गई हैं। इन याचिकाओं पर जस्टिस अनीस कुमार गुप्ता की सिंगल बेंच में सुनवाई हुई।
याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अशोक खरे, अधिवक्ता संजय कुमार यादव और आलोक मिश्र ने पक्ष रखा। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने नियुक्ति पत्र जारी करने पर फिलहाल रोक लगाने का आदेश दिया।
5 अक्टूबर को होगी अगली सुनवाई
अब इस मामले में अगली सुनवाई 5 अक्टूबर 2026 को निर्धारित की गई है। फिलहाल हाईकोर्ट के आदेश के कारण भर्ती के तहत नियुक्ति पत्र जारी करने की प्रक्रिया पर रोक रहेगी।
अगली सुनवाई में कोर्ट के सामने याचिकाओं से जुड़े मुद्दों पर आगे की सुनवाई होगी। तब तक भर्ती में शामिल अभ्यर्थियों को नियुक्ति से संबंधित स्थिति स्पष्ट होने का इंतजार करना होगा।
सिंटा विवाद : उपासना सिंह और नगमा का पूनम ढिल्लों-पद्मिनी कोल्हापुरे पर गंभीर आरोप, 90 लाख की एफडी तोड़ने का दावा
सिंटा विवाद : उपासना सिंह और नगमा का पूनम ढिल्लों-पद्मिनी कोल्हापुरे पर गंभीर आरोप, 90 लाख की एफडी तोड़ने का दावा
होम
जॉब
पॉलिटिक्स
बिजनेस
ऑटोमोबाइल
गैजेट
लाइफस्टाइल
फोटो गैलरी
Others 
Haribhoomi
Samacharnama











