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दुग्ध व्यवसाय को बढ़ावा, गुजरात सरकार की 1 से 20 मिल्क एनिमल फार्म योजना

गुजरात सरकार के Agriculture, Farmers Welfare and Cooperation Department, Gujarat द्वारा लागू की गई 1 से 20 दुधारू पशु फार्म स्थापना योजना का उद्देश्य पशुपालकों को डेयरी को स्थायी और लाभकारी व्यवसाय के रूप में अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना है. इस योजना के तहत वित्तीय बोझ कम कर बड़े स्तर पर दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा दिया जा रहा है.

योजना के लाभ

इस योजना का प्रमुख लाभ ब्याज अनुदान है. पात्र किसानों और पशुपालकों को बैंक या NABARD द्वारा तय यूनिट लागत पर 12 प्रतिशत तक का ब्याज सब्सिडी दी जाती है. इससे ऋण चुकाने का दबाव कम होता है और पशुपालक अपने व्यवसाय का विस्तार आसानी से कर सकते हैं.

पात्रता मानदंड क्या है?

योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक का पशुपालक होना आवश्यक है. इसमें कृषि मजदूर, छोटे और सीमांत किसान, भूमिहीन व्यक्ति, मालधारी समुदाय तथा शिक्षित बेरोजगार युवा शामिल हैं. आवेदक ने 1 से 20 गाय या भैंस पालन के लिए बैंक से ऋण लिया होना चाहिए. साथ ही पशुपालक के पास भूमि, पशु और पानी की उचित व्यवस्था होना अनिवार्य है. यह योजना अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के पशुपालकों के लिए भी उपलब्ध है.

आवेदन प्रक्रिया क्या है?

आवेदन की प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन रखी गई है. इच्छुक आवेदक I-Khedut Portal पर जाकर आवेदन कर सकते हैं. पोर्टल के होम पेज पर Schemes सेक्शन में जाकर Animal Husbandry Schemes का चयन करना होता है. इसके बाद संबंधित योजना पर Apply बटन दबाकर नया आवेदन भरा जा सकता है. आवेदन में सुधार के लिए Update Application का विकल्प भी दिया गया है.

आवेदन की पुष्टि के बाद उसका प्रिंट आउट निकालकर संबंधित तालुका कार्यालय में आवश्यक दस्तावेजों के साथ जमा करना होता है. आवेदक पोर्टल पर अपने आवेदन की स्थिति भी देख सकते हैं.

दस्तावेज और सत्यापन

आवेदन के लिए भूमि या मकान स्वामित्व प्रमाण, बैंक ऋण स्वीकृति पत्र और अन्य आवश्यक दस्तावेज जमा करना अनिवार्य है. ब्याज अनुदान से संबंधित आवेदन की प्रति पशु चिकित्सा अधिकारी के माध्यम से जिला पंचायत के उप निदेशक, पशुपालन विभाग को सत्यापन हेतु भेजी जाती है.

यह योजना गुजरात में दुग्ध उत्पादन को मजबूत करने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है.

ऊपर दिए गए कंटेंट को समझकर इसे सिंपल भाषा में खबर बनाए. इस खबर में शुद्ध हिंदी शब्दों का यूज नहीं करना है. वहीं, इस खबर के पारा में सबहेडिंग होना चाहिए. साथ ही ध्यान ऱखना है कि इस खबर में एक फ्लो होना चाहिए कि रीडर्स को पढ़ने में कोई भी परेशानी ना हो. 

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केदारनाथ-बद्रीनाथ सहित उत्तराखंड के 50 मंदिरों में BAN हो सकती है गैर-हिंदुओं की एंट्री, जानें क्या बोले सीएम

उत्तराखंड के चारधाम सहित 50 मंदिरों में जल्द गैर-हिंदुओं की एंट्री पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है. बद्रीनाथ-केदारनाथ मंदिर समिति, गंगोत्री और यमुनोत्री धाम मंदिर समिति ने ये प्रस्ताव दिया है, जिस पर सरकार की ओर से सहमति भी बन गई है. हालांकि, ये प्रतिबंध जैन, बुद्ध और सिख धर्म के अनुयायियों पर लागू नहीं होगा. प्रदेश के मुखिया पुष्कर सिंह धामी ने पुरोहितों की आस्था को ध्यान में रखते हुए फैसला करने की बात की है.

बद्रीनाथ-केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने एक न्यूज चैनल को बताया कि हमारी समिति के तहत आने वाले सभी मंदिरों में गैर-हिंदुओं की एंट्री पर रोक लगाने का प्रस्ताव अगली बोर्ड मीटिंग में रखा जाएगा. इसमें तीर्थ पुरोहित और धर्माधिकारी भी शामिल होंगे. उत्तराखंड के गंगा घाटों से भी हिंदुओं की एंट्री वर्जित करने की योजना बनाई जा रही है.

मंदिर समिति के सचिव सुरेश सेमवाल का कहना है कि जैन, बौद्ध और सिख धर्म के अनुयायियों की एंट्री वर्जित नहीं की जाएगी. हम इन तीनों धर्म को हिंदू धर्म की ही एक शाखा मानते हैं. इस वजह से उनके ऊपर ये बैन नहीं लगाया जाएगा. यमुनोत्री धाम मंदिर समिति ने गैर-हिंदुओं की एंट्री पर बैन लगाने पर समिति के सचिव पुरुषोत्तम उनियाल ने बताया कि जल्द इस प्रस्ताव को लागू करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी.

गैर-हिंदू की परिभाषा क्या है?

बीकेटीसी अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी का कहना है कि गैर-हिंदू का मतलब उन लोगों से है, जिनकी सनातन धर्म में आस्था नहीं है. जिन लोगों की सनातन परंपरा में विश्वास है, उनके लिए केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री धाम खुले रहेंगे.

मामले में क्या बोले मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मामले में कहा कि धामों के संचालन से जुड़े धार्मिक संगठनों, संत समाज और तीर्थ पुरोहितों  की राय पर ही सरकार फैसला करेगी. इन स्थलों के लिए पहले से बने कानूनों का अध्ययन किया जा रहा है. सभी तथ्यों को परखने के बाद ही निर्णय लिया जाएगा.

 

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