रेलवे को एक यात्री को देना पड़ा ₹35 हजार, ट्रेन 3 घंटे लेट होने पर कैसे मिलेगा पूरा पैसा वापस? जानें नियम
अगर आपकी ट्रेन 3 घंटे या उससे ज्यादा लेट हो जाए और आप सफर न करें, तो आपको पूरा रिफंड मिल सकता है. रेलवे के नियमों के तहत ई-टिकट के लिए TDR फाइल करना होता है. हाल ही में एक मामले में रेलवे को ₹35 हजार देने पड़े.
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