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10 मिनट डिलीवरी पर सरकार की 'NO', Blinkit, Zomato को सख्त निर्देश, अब Safety First!

डिलीवरी पार्टनर्स की सुरक्षा संबंधी चिंताओं को लेकर केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मांडविया के हस्तक्षेप के बाद, क्विक-कॉमर्स प्लेटफॉर्म ब्लिंकइट ने अपने सभी ब्रांड प्लेटफॉर्म से "10 मिनट में डिलीवरी" का दावा हटा दिया है। इस मुद्दे पर मांडविया ने ब्लिंकइट, ज़ेप्टो, स्विगी और ज़ोमैटो के अधिकारियों से बातचीत की, जिसमें उन्होंने कंपनियों को डिलीवरी कर्मचारियों की सुरक्षा के हित में सख्त डिलीवरी समय सीमा को समाप्त करने की सलाह दी। मंत्री ने जोर दिया कि आक्रामक समयसीमा डिलीवरी पार्टनर्स पर अनावश्यक दबाव डाल सकती है और दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ा सकती है।

आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, सभी कंपनियों ने सरकार को आश्वासन दिया कि वे अपने ब्रांड विज्ञापनों के साथ-साथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से भी डिलीवरी समय संबंधी प्रतिबद्धताओं को हटा देंगे। इस कदम का उद्देश्य ग्राहकों को सेवाएं प्रदान करते हुए गिग वर्कर्स की भलाई और सुरक्षा को प्राथमिकता देना है। यह घटनाक्रम त्वरित वाणिज्य मॉडलों और वितरण कर्मियों पर उनके प्रभाव की बढ़ती जांच के बीच आया है, जिसमें सरकार ने इस बात पर जोर दिया है कि तेज डिलीवरी के लिए श्रमिकों की सुरक्षा से समझौता नहीं किया जा सकता है।
 

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यह कदम दिसंबर के अंत में विभिन्न प्लेटफॉर्मों पर डिलीवरी कर्मचारियों द्वारा की गई हड़तालों के कुछ हफ्तों बाद आया है, जिसमें कामकाजी परिस्थितियों, डिलीवरी के दबाव और सामाजिक सुरक्षा की कमी से संबंधित मुद्दों को उठाया गया था। सूत्रों के अनुसार, ब्लिंकइट अपने सभी ब्रांड संदेशों से "10 मिनट में डिलीवरी" का जिक्र हटा देगा। इसमें विज्ञापन, प्रचार अभियान और सोशल मीडिया संचार शामिल हैं।

इस बदलाव का मतलब यह नहीं है कि डिलीवरी में देरी होगी। इसके बजाय, सार्वजनिक संदेशों में निश्चित समय की प्रतिबद्धताओं पर जोर देने के बजाय, कंपनियां ऐसे वादों से बचने की कोशिश करेंगी जिन्हें असुरक्षित डिलीवरी व्यवहार को बढ़ावा देने वाला माना जा सकता है। विभिन्न शहरों में उपयोगकर्ताओं के अनुभवों से पता चलता है कि नए साल की पूर्व संध्या पर डिलीवरी काफी हद तक सामान्य रूप से जारी रही, लेकिन हड़तालों ने अल्ट्रा-फास्ट डिलीवरी और कर्मचारियों की सुरक्षा को लेकर चल रही बहस को फिर से हवा दे दी।

इससे पहले, ज़ोमैटो के सीईओ दीपेंद्र गोयल सहित प्लेटफॉर्म के संस्थापकों ने सार्वजनिक रूप से फास्ट डिलीवरी मॉडल का बचाव करते हुए कहा था कि ये मॉडल गति के बजाय सिस्टम डिज़ाइन पर आधारित हैं और डिलीवरी पार्टनर बीमित हैं। हालांकि, सरकार के हस्तक्षेप से यह संकेत मिलता है कि निश्चित डिलीवरी के वादों को लेकर जनता का रुख अब अधिक सतर्क हो रहा है।

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मुख्तार के बेटे Abbas Ansari को SC से बड़ी राहत, Gangster Act मामले में जमानत को दी मंजूरी

मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के विधायक अब्बास अंसारी को उत्तर प्रदेश गैंगस्टर्स एंड एंटी-सोशल एक्टिविटीज (प्रिवेंशन) एक्ट के तहत दर्ज मामले में नियमित जमानत दे दी। अदालत ने अंसारी को पिछले साल मार्च में अंतरिम जमानत दी थी। इसके बाद, सितंबर में, अदालत ने अंसारी की स्वतंत्रता पर लगाई गई कुछ शर्तों में ढील दी थी, जिनमें यह शर्त भी शामिल थी कि विधायक अब लखनऊ स्थित अपने घर के पते से अलग किसी अन्य पते पर रह सकते हैं, बशर्ते वे अपने नए पते की जानकारी यूपी पुलिस और निचली अदालत को सौंप दें।
 

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अदालत ने पहले यह भी स्पष्ट किया था कि उसने अंसारी के सार्वजनिक रूप से बोलने पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया है। अदालत ने कहा कि वास्तव में, अंसारी एक सार्वजनिक व्यक्ति होने के नाते, सामाजिक और आर्थिक मुद्दों पर हमेशा की तरह बोल सकते हैं, जैसा कि राजनेता आमतौर पर करते हैं। अदालत ने स्पष्ट किया था कि उक्त शर्त इस हद तक सीमित थी कि अंसारी अपने से जुड़े किसी भी मामले के बारे में सार्वजनिक रूप से नहीं बोलेंगे, क्योंकि वे मामले विचाराधीन हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने आज अंसारी की अंतरिम जमानत को स्थायी कर दिया।

अंसारी पर अगस्त 2024 में मारपीट और जबरन वसूली के आरोप में उत्तर प्रदेश गैंगस्टर अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया था। बाद में दिसंबर 2024 में, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अंसारी की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। अंसारी को 4 नवंबर, 2022 को अन्य आपराधिक मामलों में हिरासत में लिया गया था और 6 सितंबर, 2024 को गैंगस्टर एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया था।
 

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पिछले साल मार्च में उन्हें राहत देते हुए, पीठ ने उल्लेख किया कि गैंगस्टर एक्ट के मामले को छोड़कर अन्य सभी आपराधिक मामलों में उन्हें जमानत मिल चुकी है। 18 दिसंबर, 2024 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने इस मामले में अंसारी की जमानत याचिका खारिज कर दी। नवनीत सचान, नियाज़ अंसारी, फ़राज़ खान और शाहबाज़ आलम खान इस मामले में अन्य आरोपी हैं।

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क्रिकेट खेलते खेलते बच्चों ने पहाड़ी पर अचानक यह क्या खोज लिया कि गांव वालों की भीड इकट्ठा हो गई, पढ़ें डिटेल

कहते हैं बच्चे जो कर जाएँ वो थोड़ा है यानि बच्चे कुछ भी कर सकते हैं, कुछ ऐसा ही हुआ है सागर जिले के सुरखी में जहाँ बच्चों ने खेल खेल में अक ऐसा कारनामा कर दिखाया कि पूरा गांव उस जगह इकठ्ठा हो गया और बच्चों के काम की तारीफों के पुल बांधने लगा। … Wed, 14 Jan 2026 15:32:49 GMT

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