भ्रष्टाचार कानून की धारा 17ए को सुप्रीम कोर्ट के एक जज ने बताया असंवैधानिक, दूसरे ने दी सशर्त मंजूरी
नई दिल्ली, 13 जनवरी (आईएएनएस)। सुप्रीम कोर्ट के दो जजों की बेंच ने मंगलवार को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 17ए की संवैधानिकता पर खंडित फैसला सुनाया है। यह प्रावधान 2018 के संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, जिसमें यह अनिवार्य है कि अधिनियम के तहत किसी लोक सेवक के खिलाफ जांच शुरू करने से पहले सरकार से पूर्व मंजूरी लेनी होगी।
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