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आय से अधिक संपत्ति मामला: राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई पर फिलहाल रोक, ED-CBI को दिए ये निर्देश

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है, आय से अधिक संपत्ति के आरोपों वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए सर्वोच्च अदालत ने अंतरिम राहत देते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट में 20 अगस्त को होने वाली सुनवाई पर फिलहाल रोक लगा दी है, कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट से कहा है कि वो सुनवाई को तब तक रोक दे जब तक ये अदालत अपनी अगली सुनवाई ना कर ले, कोर्ट ने ईडी  और सीबीआई को भी निर्देश दिए है कि वो तब तक इलाहाबाद हाई कोर्ट में कोई रिपोर्ट सबमिट ना करे जब तक सुप्रीम कोर्ट अगली सुनवाई नहीं कर लेती।

इलाहाबाद हाई कोर्ट में दाखिल याचिका को राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है जिसमें ईडी और सीबीआई को उनके खिलाफ लगाये गए आय से अधिक संपत्ति एक मामले में जाँच लेके लिए खुली छूट दी है, आज सुनवाई के दौरान राहुल गांधी की तरफ से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल पेश हुए, सीजेआई सूर्यकांत की जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी मोहना की पीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि हाई कोर्ट ने प्रथम दृष्टया न्याय के सिद्धांतों का पालन नहीं किया है  , अदालत ने दोनों जांच एजेंसियों को निर्देश दिए कि वे इस मामले में  फ़िलहाल कोई रिपोर्ट पेश न करें साथ ही अदालत ने हाई कोर्ट को भी 20 अगस्त को निर्धारित सुनवाई नहीं कर्ण एके निर्देश दिए हैं।

भाजपा नेता ने लगाये हैं राहुल गांधी पर आरोप     

बता दें राहुल गांधी के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के आरोप कर्नाटक के भाजपा नेता विग्नेश शिशिर ने लगाये हैं और इलाहाबाद हाई कोर्ट में इस सम्बन्ध में एक याचिका दाखिल की है, मई में इस मामले की सुनवाई करते हुए  इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा यदि राहुल गांधी के खिलाफ शिकायत प्राप्त हुई है और उसमें गंभीर आरोप लगाए गए हैं, तो आरोपों की सत्यता की जांच की जानी चाहिए, अदालत ने अपने आदेश में कहा कि सीबीआई या ईडी कानून के तहत उपलब्ध उचित कदम उठा सकती हैं। अदालत ने दोनों जाँच एजेंसियों को मामले की प्रगति से भी अवगत कराने के निर्देश दिए थे और अगली सुनवाई की तारीख 20 अगस्त निर्धारित की थी।

20 अगस्त को SC करेगी सुनवाई 

इस बीच राहुल गांधी ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी, जिस पर आज सोमवार 17 अगस्त को सुनवाई हुई जहाँ सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को अंतरिम राहत दी है, राहुल गांधी ने ट्रांसफर याचिका भी इसी याचिका के साथ दाखिल की है उन्होंने इलाहाबर हाई कोर्ट से केस को दिल्ली हाईकोर्ट में ट्रांसफर करने की मांग की है, सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में भी संबंधितों को नोटिस  जारी किये हैं मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट 20 अगस्त को करेगी।

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MPESB Result 2026: वनरक्षक-जेल प्रहरी भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जारी, 14950 उम्मीदवार दूसरे चरण के लिए चयनित

भोपाल। मध्य प्रदेश में वनरक्षक, क्षेत्ररक्षक, जेल प्रहरी और सहायक जेल अधीक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे उम्मीदवारों के लिए बड़ा अपडेट है। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल (MPESB) ने भर्ती परीक्षा-2026 के पहले चरण का रिजल्ट जारी कर दिया है। कुल 14,950 उम्मीदवारों को भर्ती प्रक्रिया के दूसरे चरण के लिए पात्र घोषित किया गया है। हालांकि यह अंतिम चयन नहीं है और इन उम्मीदवारों को अभी भर्ती की आगे की प्रक्रिया से गुजरना होगा।

4 जून से 20 जून तक हुई थी परीक्षा

ऑनलाइन भर्ती परीक्षा 4 जून से 20 जून 2026 तक आयोजित की गई थी। परीक्षा के बाद ESB ने  मॉडल आंसर की (Model Answer Key) वेबसाइट पर अपलोड कर उम्मीदवारों से आपत्तियां मांगी थीं। इसके बाद विषय विशेषज्ञों की समिति ने आपत्तियों पर विचार किया और उत्तरों को अंतिम रूप दिया। इसी के आधार पर परिणाम तैयार किया गया है।

1,679 पदों के लिए चल रही भर्ती

इस भर्ती प्रक्रिया के जरिए कुल 1,679 पद भरे जाने हैं। इनमें जेल प्रहरी के 757 पद, वनरक्षक के 728 पद, क्षेत्ररक्षक के 169 पद और सहायक जेल अधीक्षक के 25 पद शामिल हैं।

सहायक जेल अधीक्षक और जेल प्रहरी के रिक्त पदों के मुकाबले 10 गुना, जबकि वनरक्षक और क्षेत्ररक्षक के रिक्त पदों के मुकाबले 5 गुना उम्मीदवारों को मेरिट और आरक्षण नियमों के आधार पर अगले चरण के लिए बुलाया जाएगा।

अभी नहीं हुआ अंतिम चयन

पहले चरण के परिणाम में पात्र घोषित किए गए 14,950 उम्मीदवारों का अंतिम नियुक्ति के लिए चयन नहीं हुआ है। ये उम्मीदवार भर्ती प्रक्रिया के अगले चरण के लिए पात्र हुए हैं।

पहले चरण की लिखित परीक्षा के बाद अब आगे की चयन प्रक्रिया में संबंधित पदों के अनुसार शारीरिक दक्षता और माप परीक्षण (PET/PFT) होगा।

दस्तावेजों का भी होगा सत्यापन

ऑनलाइन आवेदन के दौरान उम्मीदवारों से दस्तावेज, अंकसूची और प्रमाण-पत्र नहीं लिए गए थे। इसलिए अगले चरण में पात्र उम्मीदवारों की श्रेणी, संवर्ग, लिंग, जन्मतिथि, मध्य प्रदेश का स्थायी निवासी होने और दूसरी जरूरी पात्रताओं से संबंधित दस्तावेजों का सत्यापन संबंधित विभाग द्वारा किया जाएगा।

सभी उम्मीदवारों के अंक अभी जारी नहीं

ESB के अनुसार वन एवं जेल विभाग और वन विकास निगम लिमिटेड के निर्देशों के तहत मौजूदा परिणाम में सभी उम्मीदवारों के प्राप्तांक प्रदर्शित नहीं किए गए हैं। चयन प्रक्रिया के सभी चरण पूरे होने के बाद उम्मीदवारों के प्राप्तांक वेबसाइट पर उपलब्ध कराए जाएंगे।

उम्मीदवार अपना परीक्षा परिणाम और दूसरे चरण के लिए पात्रता से जुड़ी जानकारी मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल की आधिकारिक वेबसाइट पर देख सकते हैं।

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मयंक अग्रवाल की 4 साल से नहीं हो पाई है टीम इंडिया में वापसी, अब इस देश में जाकर खेलेंगे क्रिकेट

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