Haryanvi Singer Ankit Balyan की शामली में गोली मारकर हत्या, पुलिस जांच में जुटी
यूट्यूबर और हरियाणवी गायक अंकित बालियान की बुधवार शाम उत्तर प्रदेश के शामली जिले में एक जिम के बाहर कुछ अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस ने यह जानकारी दी। समाजवादी पार्टी (सपा) के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस वारदात को लेकर राज्य की भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नीत सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रदेश का पूरा जाट समुदाय इसे खुद पर प्रहार मानकर आक्रोशित है।
सपा प्रमुख ने बालियान की हत्या को ‘बेहद निंदनीय’ बताते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में कानून-व्यवस्था की स्थिति ‘शून्य’ पर पहुंच गई है। उन्होंने हत्या की राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के पहलू से भी जांच किए जाने की मांग की। पुलिस सूत्रों ने बताया कि शामली के शहर कोतवाली इलाके में शाम को हरियाणवी गायक अंकित बालियान जब जिम से बाहर निकले, तभी कुछ अज्ञात हमलावरों ने उन्हें गोली मार दी, जिससे उनकी मौत हो गयी।
पुलिस अधीक्षक नरेन्द्र प्रताप सिंह ने संवाददाताओं को बताया कि सूचना मिलने पर पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच की जा रही है। उन्होंने कहा कि आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस की टीमें बनाई गई हैं। यह अटकलें भी लगाई जा रही थीं कि बालियान आगामी पंचायत चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे।
हालांकि, अधिकारियों या उनके सहयोगियों की ओर से तत्काल इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई, और न ही यह स्पष्ट हो सका कि क्या यह उनकी हत्या की वजह हो सकती है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि गोलीबारी की सूचना मिलने के बाद पुलिस तुरंत घटनास्थल पर पहुंची। उन्होंने कहा, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और मामले की जांच की जा रही है।
आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीमें गठित की गई हैं। पुलिस के अनुसार, हमलावर दो मोटरसाइकिलों पर आए और बालियान पर कई गोलियां चलाईं जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गयी। अधिकारियों ने बताया कि हमलावरों की पहचान के लिए इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज की जांच की जा रही है।
हरियाणवी गायक अंकित बालियान के यूट्यूब चैनल के 3.66 लाख से अधिक सब्सक्राइबर थे। वह अपने वीडियो में विभिन्न सहयोगियों के साथ गायक और कलाकार के रूप में नजर आते थे। उनके कई वीडियो में बंदूक, हथियार और एसयूवी का इस्तेमाल दिखाया गया था।
सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस घटना को लेकर राज्य सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने देर रात एक्स पर कहा, उप्र की कानून-व्यवस्था को शून्य करते हुए जिस प्रकार शामली में लोकप्रिय गायक अंकित बालियान की 18 राउंड गोलियां चलाकर बेरहमी से हत्या की गई है उससे पूरे क्षेत्र में भय व्याप्त हो गया है। यादव ने इसी पोस्ट में आगे कहा, मृतक की दुखी मां के द्वारा अपने बेटे के शव को गोद में रखकर सड़क पर ही शोकाकुल होने का समाचार हृदयविदारक है।
जाट समाज ने हमलावारों की गिरफ़्तारी को लेकर सड़क पर ही अपनी मांग बुलंद की है। उत्तर प्रदेश का समस्त जाट समुदाय इसे अपने ऊपर प्रहार मानकर आक्रोशित है। उन्होंने कहा, इस हत्याकांड की जांच राजनीतिक प्रतिद्वंदिता के दृष्टिकोण से भी किये जाने की मांग उठ रही है।
Gujarat High Court ने Marriage Bureau संचालक को दी जमानत, नहीं मिला गैंग से संबंध
गुजरात उच्च न्यायालय ने ‘मैरिज ब्यूरो’ चलाने वाली एक महिला को यह कहते हुए जमानत दे दी कि ‘लुटेरी दुल्हन गैंग’ की सदस्य के तौर पर उसकी कोई भूमिका नहीं पाई गई। न्यायमूर्ति एचडी सुथार ने पांच महीने पहले गिरफ्तार की गई कविता सोनी को मंगलवार को जमानत देते हुए कहा कि मुकदमा पूरा होने में समय लगेगा और आरोपी को जेल में रखने का मतलब मुकदमे से पहले ही दोषी ठहराना है। अदालत ने उसे राहत देते हुए आपराधिक कानून के इस बुनियादी सिद्धांत का भी हवाला दिया – ‘‘ज़मानत नियम है और जेल अपवाद’’।
इसने आवेदक को 25,000 रुपये का निजी बॉण्ड और इतनी ही ज़मानत राशि भरने पर नियमित ज़मानत पर रिहा करने का आदेश दिया। प्रकरण में एक स्थानीय निवासी की शिकायत पर साबरकांठा ज़िले के हिम्मतनगर शहर में संबंधित महिला के ख़िलाफ़ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) के तहत आपराधिक विश्वासघात और धोखाधड़ी से संबंधित धाराओं में मामला दर्ज किया गया था। अभियोजन पक्ष के अनुसार, आरोपी महिला अपने पति मनहर के साथ मिलकर ‘दिव्य शक्ति’ नाम का एक मैरिज ब्यूरो चलाती थी।
शिकायतकर्ता अपने भतीजे के लिए जीवनसाथी की तलाश में इस ब्यूरो के पास गया और आरोपी को 5.10 लाख रुपये दिए। हालांकि, शिकायतकर्ता के भतीजे की शादी उस महिला के बजाय किसी दूसरी महिला से हुई, जिसके साथ पहले शादी तय हुई थी। शिकायतकर्ता का कहना था कि यह आपराधिक विश्वासघात और धोखाधड़ी के बराबर है।
अदालत ने महिला को ज़मानत देते हुए अपने आदेश में कहा, ‘‘...मौजूदा याचिकाकर्ता (सोनी) की भूमिका केवल शिकायतकर्ता के भतीजे की शादी का वादा करने या शादी संपन्न कराने तक ही सीमित है। इसके अलावा, ‘लुटेरी दुल्हन गैंग’ की सदस्य के तौर पर मौजूदा याचिकाकर्ता की कोई भूमिका नहीं बताई गई है और न ही उसके खिलाफ कोई अन्य आरोप सामने आया है।
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