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Russia-Ukraine War में फंसे भारतीयों पर Supreme Court सख्त, MEA को नोडल अफसर नियुक्त करने का आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को केंद्र सरकार से कहा कि वह विदेश मंत्रालय में एक नोडल अधिकारी नियुक्त करे। यह अधिकारी रूस-यूक्रेन युद्ध में लड़ते हुए मारे गए, लापता हुए या घायल हुए लोगों के परिवारों के साथ तालमेल बिठाने का काम करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने विदेश मंत्रालय से यह भी कहा कि वह रूस-यूक्रेन संघर्ष के दौरान मारे गए, घायल हुए या लापता हुए लोगों के परिवारों को स्थानीय भाषाओं में जानकारी दे। इस मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस सूर्य कांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची और वी. मोहना की बेंच ने की। बेंच ने विदेश मंत्रालय से कहा कि वह परिवार के सदस्यों के DNA का मिलान शवों या उनके अवशेषों से कराने की सुविधा दे।

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सुप्रीम कोर्ट ने MEA से कहा कि वह मुआवज़े के दावों में प्रभावित परिवारों की मदद करे। सुप्रीम कोर्ट ने MEA को यह भी निर्देश दिया कि वह प्रभावित परिवारों को रूसी दूतावास के सामने मुआवज़े के दावे दायर करने में मदद करे और सभी ज़रूरी जानकारी और अपडेट स्थानीय भाषाओं में उपलब्ध कराए। इसके अलावा, सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल लीगल सर्विसेज़ अथॉरिटी (NALSA) और राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरणों से भी कहा कि वे परिवारों को उनके रिश्तेदारों के शव वापस पाने और मुआवज़े के दावों की प्रक्रिया आगे बढ़ाने में मदद करें। सुप्रीम कोर्ट के ये निर्देश उन लोगों के परिवार के सदस्यों द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान आए, जिनकी रूस-यूक्रेन संघर्ष में लड़ने के लिए भर्ती किए जाने के बाद कथित तौर पर मौत हो गई थी या जो लापता हो गए थे। इसके अलावा, सुप्रीम कोर्ट ने MEA को एक कंबाइंड डॉकेट (जानकारी का पूरा सेट) तैयार करने का भी निर्देश दिया, जिसमें प्रभावित परिवारों को रूसी अधिकारियों के सामने मुआवज़े के दावे दायर करने की प्रक्रिया के बारे में बताया गया हो।

मुआवज़े के दावे MEA के ज़रिए प्रोसेस होंगे: SC

हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने साफ़ किया कि मुआवज़े के दावे विदेश मंत्रालय (MEA) के ज़रिए प्रोसेस किए जाएंगे, लेकिन इनके पेंडिंग रहने की वजह से शवों को वापस लाने या अंतिम संस्कार करने में देरी नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा, सुप्रीम कोर्ट ने राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरणों के सदस्य सचिवों को निर्देश दिया कि वे प्रभावित परिवारों को मुआवज़े के दावे दायर करने और DNA टेस्टिंग में मदद के लिए मुफ़्त कानूनी सहायता दें। इस बीच, विदेश मंत्रालय (MEA) से यह भी कहा गया कि वह रूसी अधिकारियों से मिले उन दस्तावेज़ों का अनुवादित वर्शन उपलब्ध कराए जो शवों की वापसी और मुआवज़े के दावों से संबंधित हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि 2024 और 2025 में, कई भारतीय युवा अलग-अलग वीज़ा पर रूस गए थे, जिन्हें कंस्ट्रक्शन, हॉस्पिटैलिटी और सर्विस सेक्टर में नौकरी का वादा किया गया था। हालांकि, वहां पहुंचने के बाद उनके पासपोर्ट और पहचान के दस्तावेज़ ज़ब्त कर लिए गए और उन्हें रूसी सेना में शामिल कर लिया गया, जिसके बाद उन्हें संघर्ष वाले इलाकों में मोर्चे पर भेज दिया गया।

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17 साल पुरानी कानूनी जंग का हुआ अंत, SC ने Article 142 के तहत Omar Abdullah और Payal के Divorce को दी मंजूरी

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि वह जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और उनकी अलग रह रहीं पत्नी पायल को तलाक की मंज़ूरी देगा। यह फ़ैसला तब लिया गया जब दोनों ने कोर्ट को बताया कि वे आपसी सहमति से अपनी शादी खत्म करने और सभी लंबित विवादों को सुलझाने के लिए राज़ी हो गए हैं। यह मामला सुप्रीम कोर्ट तब पहुँचा जब उमर अब्दुल्ला ने दिल्ली हाई कोर्ट के शादी खत्म करने से इनकार करने के फ़ैसले को चुनौती दी। सुनवाई के दौरान, दोनों ने मिलकर आपसी सहमति से शादी खत्म करने के लिए एक अर्ज़ी दायर की। वे एक-दूसरे के ख़िलाफ़ दर्ज सभी मामले वापस लेने पर भी सहमत हो गए हैं।

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ओमर और पायल की शादी 1994 में हुई थी। वे दिल्ली के ओबेरॉय होटल में काम करने के दौरान मिले थे। उनके दो बेटे हैं ज़हीर और ज़मीर। यह जोड़ा 2009 से अलग रह रहा था और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता ने 2011 में पायल से अलग होने की घोषणा की थी, जिससे उनके 17 साल पुराने वैवाहिक रिश्ते का अंत हो गया। जोड़े की ओर से पेश होते हुए, सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस आलोक अराधे की बेंच को बताया कि जोड़े ने आज़ादी अपना ली है उन्होंने कोर्ट को बताया कि जोड़े ने इस महीने की शुरुआत में संविधान के आर्टिकल 142 के तहत अपनी शादी को तलाक के ज़रिए खत्म करने के लिए अर्ज़ी दाखिल की थी। इसके जवाब में, जस्टिस नरसिम्हा ने कहा कि कोर्ट उचित आदेश जारी करेगा।

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सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि यह जोड़ा पिछले 16 सालों से अलग-अलग रह रहा है और उनके रिश्ते को खत्म हो चुकी शादी बताया था। शुरुआत में उमर ने घर छोड़कर चले जाने और क्रूरता के आधार पर तलाक मांगा था। हालांकि, 2016 में फैमिली कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी थी। कोर्ट का मानना ​​था कि वह यह साबित नहीं कर पाए कि शादी पूरी तरह से टूट चुकी है और उसे बचाया नहीं जा सकता। कोर्ट ने क्रूरता के आरोपों को भी अस्पष्ट और बिना सबूत का माना था। इसके बाद उन्होंने फैमिली कोर्ट के फैसले को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी। दिसंबर 2023 में, हाई कोर्ट की एक डिवीजन बेंच ने उनकी अपील में कोई दम न पाते हुए फैमिली कोर्ट के आदेश को बरकरार रखा। हाई कोर्ट ने उमर अब्दुल्ला को पायल को गुज़ारा-भत्ते (मेंटेनेंस) के तौर पर हर महीने 1.5 लाख रुपये और अपने एक बेटे की पढ़ाई के खर्च के लिए हर महीने 60,000 रुपये देने का भी निर्देश दिया था। अब जब दोनों पक्ष आपसी समझौते पर पहुँच गए हैं और सभी लंबित कानूनी मामले वापस लेने पर सहमत हो गए हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वह समझौते के आधार पर मामले का निपटारा करेगा और संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए तलाक की मंज़ूरी देगा।

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