Rules Change : मृत माता-पिता के शेयर और म्यूचुअल फंड पाना हुआ आसान, अब वसीयत और PAN का झंझट खत्म
Rules Change : सेबी (SEBI) ने मृत व्यक्तियों के निवेश (शेयर और म्यूचुअल फंड) को उनके कानूनी वारिसों के नाम ट्रांसफर करने के नियमों को बेहद आसान बना दिया है. सेबी ने क्लेम की सीमा को दोगुना करने के साथ ही कई जरूरी दस्तावेजों की अनिवार्यता खत्म कर दी है. जानिए पूरी डिटेल.
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