खेल मंत्रालय ने सख्त एंटी-डोपिंग कानून का रखा प्रस्ताव, डोप टेस्ट पॉजिटिव आने पर खिलाड़ियों को अपराधी नहीं माना जाएगा
नई दिल्ली, 21 मई (आईएएनएस)। युवा मामले और खेल मंत्रालय ने भारत के एंटी-डोपिंग कानूनी ढांचे में प्रस्तावित संशोधनों को परामर्श के लिए सार्वजनिक डोमेन में रखा है। इसका उद्देश्य संगठित डोपिंग गतिविधियों के लिए आपराधिक दंड लागू करना है और एथलीटों को सामान्य एंटी-डोपिंग उल्लंघनों के लिए आपराधिक अभियोजन से बचाना है।
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