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ट्रंप के 10 प्रतिशत टैरिफ को झटका, कोर्ट ने गैरकानूनी और असंवैधानिक करार दिया
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड को टैरिफ के केस में एक बार फिर कोर्ट से झटका लगा है. अमेरिकी ट्रेड कोर्ट ने ट्रंप की ओर से लगाए गए 10 फीसदी टैरिफ को गैरकानूनी बताया है. इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने भी ट्रंप के टैरिफ को असंवैधानिक करार दिया था. हालांकि, अदालत ने केवल दो निजी आयातकों और वाशिंगटन राज्य के लिए ही टैरिफ पर पाबंदी लगाई है. अदालत का कहना है कि 1970 के दशक के व्यापार कानून के तहत इन व्यापक टैक्स को सही नहीं ठहराया जा सकता है.
पिछले माह, अदालत ने 24 राज्यों और कई छोटे व्यवसायों की ओर से दायर केसों पर दलीलें सुनी थीं. इन राज्यों में अधिकतर नेतृत्व डेमोक्रेट्स कर रहे थे. उन्होंने 24 फरवरी से लागू हुए इन टैक्स को कोर्ट में चुनौती दी. राज्यों का तर्क था कि राष्ट्रपति का कदम सुप्रीम कोर्ट के उस बड़े निर्णय को दरकिनार करने का प्रयास था, जिसने ट्रंप के 2025 के टैरिफ (IEEPA के तहत लगाए गए) को रद्द किय था.
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