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Pension पर Delhi High Court का बड़ा फैसला, पद नहीं बल्कि Last Drawn Salary से तय होगी राशि

दिल्ली उच्च न्यायालय ने इंस्पेक्टर पद से जुड़े उच्च वेतनमान के आधार पर पेंशन संशोधन की मांग वाली एक रिट याचिका खारिज कर दी है। न्यायालय ने इस बात की पुष्टि की है कि पेंशन का निर्धारण सेवानिवृत्ति के समय प्राप्त वास्तविक वेतनमान के आधार पर होना चाहिए, न कि केवल पदनाम के आधार पर। यह मामला केंद्रीय सिविल पेंशन पुनरीक्षण प्राधिकरण द्वारा 2018 में पारित एक आदेश को चुनौती देने से संबंधित है, जिसमें उच्च वेतन बैंड में पेंशन के पुनर्निर्धारण के दावे को खारिज कर दिया गया था। याचिकाकर्ता, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) के एक सेवानिवृत्त अधिकारी हैं, जो तीन दशकों से अधिक की सेवा पूरी करने के बाद जुलाई 1997 में सेवानिवृत्त हुए थे। सेवानिवृत्ति के समय, उनका पदनाम इंस्पेक्टर/रेडियो ऑपरेटर था और वे पूर्व-संशोधित वेतनमान पर वेतन प्राप्त कर रहे थे, जिसे बाद में पांचवें केंद्रीय वेतन आयोग के तहत कम प्रतिस्थापन वेतनमान में बदल दिया गया था।

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शिकायत यह थी कि चूंकि इंस्पेक्टर का पद केंद्रीय सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियम, 1997 के तहत उच्च वेतनमान के अनुरूप था, इसलिए पेंशन का निर्धारण तदनुसार किया जाना चाहिए था। यह तर्क दिया गया कि कम प्रतिस्थापन वेतनमान लागू करने से समय के साथ वित्तीय नुकसान हुआ। याचिकाकर्ता ने सेवा अभिलेखों पर भी भरोसा जताया, जिसमें इंस्पेक्टर रैंक दर्शाने वाला एक पहचान पत्र भी शामिल था, ताकि इस दावे का समर्थन किया जा सके कि उसने सेवानिवृत्ति से पहले उक्त पद प्राप्त कर लिया था।
इसके अतिरिक्त, सुनिश्चित कैरियर प्रगति योजना (एसीपीएस) के तहत लाभों के लिए दावा किया गया, इस आधार पर कि योजना का उद्देश्य ठहराव को दूर करना था और पेंशन समानता निर्धारित करते समय इस पर विचार किया जाना चाहिए, विशेषकर जहां समान स्थिति वाले कर्मचारियों को बाद के संशोधनों से लाभ हुआ हो।

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इस याचिका का विरोध करते हुए, केंद्र सरकार और सीआरपीएफ अधिकारियों ने तर्क दिया कि पेंशन पूरी तरह से अंतिम प्राप्त वेतन और सेवानिवृत्ति के समय वास्तव में प्राप्त वेतनमान द्वारा नियंत्रित होती है। यह प्रस्तुत किया गया कि याचिकाकर्ता एक विशिष्ट पूर्व-संशोधित वेतनमान में सेवानिवृत्त हुए थे, जिसे 1997 के नियमों के तहत संबंधित निम्न वेतनमान से सही ढंग से प्रतिस्थापित किया गया था। अधिकारियों ने आगे तर्क दिया कि 1999 में शुरू की गई एसीपीएस योजना उस व्यक्ति पर लागू नहीं हो सकती जो इसके लागू होने से पहले ही सेवानिवृत्त हो चुका था। अभिलेखों और प्रतिपक्षों की दलीलों की जांच करने के बाद, न्यायालय ने पाया कि मूल मुद्दा सीमित था: क्या पेंशन को केवल पद के आधार पर पुनर्निर्धारित किया जा सकता है, भले ही सेवा के दौरान उच्च वेतनमान वास्तव में कभी प्राप्त न किया गया हो। इसका उत्तर नकारात्मक देते हुए, न्यायालय ने दोहराया कि पेंशन लाभ सेवानिवृत्ति के समय प्राप्त वेतनमान से प्राप्त होते हैं, न कि केवल पदनाम से। अध्यक्ष ने पाया कि यद्यपि याचिकाकर्ता निरीक्षक/रेडियो ऑपरेटर के पद पर थे, लेकिन यह दर्शाने के लिए कोई सामग्री नहीं थी कि उन्हें औपचारिक रूप से दावा किए गए उच्च वेतनमान में रखा गया था। सेवा पहचान पत्र केवल पद स्थापित करता है, न कि किसी विशेष वेतनमान के लिए पात्रता। न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि सेवा कानून में, पदनाम और वेतनमान अलग-अलग अवधारणाएं हैं, और वित्तीय लाभ बाद वाले पर निर्भर करते हैं।

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न्यायालय ने दावे के समर्थन में उद्धृत पूर्व के निर्णयों को भी अलग बताया, यह देखते हुए कि उन मामलों में संशोधित वेतन नियमों के लागू होने से पहले वेतनमानों का उन्नयन या युक्तिकरण शामिल था। वर्तमान मामले में, सेवा के दौरान ऐसा कोई उन्नयन नहीं हुआ था, और इसलिए, उच्च प्रतिस्थापन वेतनमान का लाभ प्रदान नहीं किया जा सकता था। एसीपीएस के मुद्दे पर न्यायालय ने कहा कि यह योजना भावी रूप से लागू होती है और इसका उद्देश्य कर्मचारियों की आय में ठहराव को दूर करना है। चूंकि याचिकाकर्ता योजना के लागू होने से पहले सेवानिवृत्त हो चुके थे, इसलिए पेंशन बढ़ाने के उद्देश्य से इसे पूर्वव्यापी रूप से लागू नहीं किया जा सकता। न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि यद्यपि पेंशन एक सतत अधिकार है, लेकिन नई वित्तीय योजनाओं को पूर्व सेवानिवृत्त कर्मचारियों तक तब तक विस्तारित नहीं किया जा सकता जब तक कि विशेष रूप से इसका प्रावधान न हो।

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T20 World cup 2026: भारतीय महिला टीम का ऐलान, हरमनप्रीत कौर को कमान; जानें 15 सदस्यीय स्क्वॉड

Womens T20 World cup 2026: आईसीसी महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए भारतीय टीम का ऐलान कर दिया गया। 50 ओवर वर्ल्ड कप जीतने के बाद टीम इंडिया अब टी20 फॉर्मेट में भी खिताब जीतने के इरादे से मैदान में उतरेगी। टूर्नामेंट की शुरुआत 12 जून से होगी जबकि भारत अपना पहला मैच 14 जून को पाकिस्तान के खिलाफ खेलेगा।

टीम की कमान एक बार फिर हरमनप्रीत कौर के हाथों में होगी। यह उनका पांचवां टी20 वर्ल्ड कप होगा और वह इस बार टीम को खिताब दिलाने की पूरी कोशिश करेंगी। इससे पहले भारतीय टीम कई बार फाइनल के करीब पहुंची है, लेकिन ट्रॉफी जीतने से चूक गई।

बैटिंग लाइनअप की बात करें तो स्मृति मंधाना, शेफाली वर्मा, जेमिा रोड्रिग्स और ऋचा घोष जैसी खिलाड़ी टीम की ताकत हैं। ये खिलाड़ी तेज शुरुआत देने और मिडिल ऑर्डर को मजबूती देने में अहम भूमिका निभाएंगे। गेंदबाजी की जिम्मेदारी मुख्य रूप से दीप्ति शर्मा, रेणुका सिंह ठाकुर के कंधों पर होगी। इनके अलावा टीम में ऑलराउंडर्स और युवा खिलाड़ियों का अच्छा संतुलन रखा गया है, जिससे टीम हर स्थिति में मुकाबला करने के लिए तैयार दिख रही है।

टीम में यस्तिका भाटिया, अरुंधति रेड्डी, राधा यादव और श्रेयंका पाटिल जैसे खिलाड़ी भी शामिल हैं, जो जरूरत पड़ने पर मैच का रुख बदल सकते हैं। चयनकर्ताओं ने अनुभवी और युवा खिलाड़ियों का संतुलित संयोजन बनाने की कोशिश की है।

भारत की टीम: हरमनप्रीत कौर (कप्तान), स्मृति मंधाना, शेफाली वर्मा, जेमिमा रोड्रिग्स, भारती फुलमाली, दीप्ति शर्मा, ऋचा घोष, श्री चरणी, यस्तिका भाटिया, नंदनी शर्मा, अरुंधति रेड्डी, रेणुका सिंह, क्रांति गौड़, श्रेयंका पाटिल, राधा यादव।

भारत ग्रुप-ए में शामिल है, जहां उसे ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, नीदरलैंड्स और साउथ अफ्रीका जैसी मजबूत टीमों से मुकाबला करना होगा। भारत-पाकिस्तान मुकाबला हमेशा हाई-वोल्टेज रहता है और इस बार भी फैंस को इस मैच का बेसब्री से इंतजार रहेगा। टीम इंडिया की नजर इस बार खिताब जीतकर इतिहास रचने पर होगी।

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खून से सने फटे जूते, सेकेंड हैंड रैकेट और पुराने सलवार कमीज, पाकिस्तान के नए नंबर 1 खिलाड़ी की दास्तान, गरीबी को हराकर जीता ITF खिताब

शोएब की शानदार ITF फ्यूचर्स टाइटल जीत ने न सिर्फ उनका सपना पूरा किया बल्कि पाकिस्तान के लिए 20 साल बाद किसी सिंगल्स खिलाड़ी ने खिताब जीता. पिछली बार 2007 में अकील ने लाहौर में फ्यूचर्स इवेंट और ऐसाम ने दिल्ली में चैलेंजर टाइटल जीता था. Mon, 4 May 2026 16:06:20 +0530

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