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Nitesh Rane Convicted: नितेश राणे को इंजीनियर पर कीचड़ फेकना पड़ गया भारी, कोर्ट ने सुनाई जेल की सजा

Nitesh Rane Convicted: महाराष्ट्र की राजनीति में सक्रिय रहने वाले और अपनी बेबाक बयानबाजी के लिए मशहूर बीजेपी नेता नितेश राणे के लिए कानूनी मोर्चे पर एक बड़ी खबर आई है. सिंधुदुर्ग की एक अदालत ने सोमवार को उन्हें साल 2019 के चर्चित 'कीचड़ कांड' में दोषी करार दिया है. यह मामला उस समय का है जब नितेश राणे विपक्ष में हुआ करते थे और उन्होंने जनता की शिकायतों के बीच एक सरकारी अधिकारी के साथ अभद्र व्यवहार किया था. अदालत ने इस मामले में नितेश राणे को एक महीने की जेल की सजा सुनाई है. हालांकि, अदालत ने उन्हें ऊपरी अदालत में अपील करने का मौका देते हुए सजा को फिलहाल निलंबित कर दिया है.

क्या है पांच साल पुराना यह चर्चित मामला?

यह पूरा घटनाक्रम 4 जुलाई 2019 का है. उस समय नितेश राणे कांग्रेस पार्टी के विधायक थे. मुंबई और गोवा को जोड़ने वाले राजमार्ग के चौड़ीकरण का काम चल रहा था. कंकावली के पास गाड नदी पर बने एक पुल के पास सड़क की हालत काफी खराब थी और वहां जगह-जगह जलभराव की समस्या हो रही थी. नितेश राणे अपने समर्थकों के साथ वहां पहुंचे और उन्होंने राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) के सब-डिवीजनल इंजीनियर प्रकाश शेडेकर को मौके पर बुलाया. सड़क की खराब क्वालिटी से नाराज होकर राणे और उनके समर्थकों ने इंजीनियर शेडेकर के साथ बहस की. इसी दौरान इंजीनियर पर कीचड़ वाला पानी फेंका गया और उन्हें सार्वजनिक रूप से कीचड़ में चलने के लिए मजबूर किया गया.

अदालत ने कहा- कानून हाथ में लेना गलत

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश वीएस देशमुख ने इस मामले की सुनवाई करते हुए नितेश राणे के कृत्य पर कड़ी नाराजगी जताई. जज ने अपने फैसले में कहा कि भले ही राणे का मकसद सड़क के खराब काम और जनता की परेशानी को उठाना रहा हो, लेकिन उन्हें किसी सरकारी कर्मचारी का इस तरह सार्वजनिक रूप से अपमान करने का कोई हक नहीं था. अदालत ने साफ शब्दों में कहा कि जो लोग कानून बनाने की जिम्मेदारी निभाते हैं, उन्हें ही कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए. अगर इस तरह की घटनाओं को बढ़ावा मिला, तो सरकारी कर्मचारी अपनी गरिमा के साथ काम नहीं कर पाएंगे. कोर्ट ने इसे सत्ता का दुरुपयोग माना और कहा कि समाज में ऐसी प्रवृत्तियों पर रोक लगाना बहुत जरूरी है.

बाकी आरोपी हुए बरी

इस मामले में पुलिस ने नितेश राणे के साथ-साथ कुल 30 लोगों को आरोपी बनाया था. इन सभी पर दंगा करने, सरकारी कर्मचारी के काम में बाधा डालने और आपराधिक साजिश रचने की धाराएं लगाई गई थीं. लंबे समय तक चली सुनवाई के बाद अदालत ने पाया कि नितेश राणे के खिलाफ सबूत पर्याप्त हैं, लेकिन बाकी 29 लोगों के खिलाफ आरोपों की पुष्टि करने के लिए ठोस सबूत नहीं मिले. यही वजह रही कि कोर्ट ने बाकी सभी आरोपियों को बरी कर दिया, जबकि नितेश राणे को दोषी पाया गया. अदालत ने माना कि शिकायतकर्ता इंजीनियर एक बड़े पद पर तैनात थे और उन्हें जिस तरह अपमानित किया गया, उससे उनकी गरिमा को ठेस पहुंची है.

राणे के पास अभी अपील का है विकल्प

अदालत द्वारा एक महीने की जेल की सजा सुनाए जाने के बाद नितेश राणे को तत्काल जेल नहीं जाना पड़ेगा. कोर्ट ने उनकी सजा को कुछ समय के लिए निलंबित कर दिया है ताकि वह इस फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट या ऊपरी अदालत में अपनी अपील दायर कर सकें. नितेश राणे महाराष्ट्र के कद्दावर नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के बेटे हैं. वर्तमान में वह बीजेपी के टिकट पर विधायक हैं और कैबिनेट मंत्री के रूप में सरकार का हिस्सा हैं. इस सजा के बाद उनकी राजनीतिक मुश्किलें बढ़ सकती हैं या नहीं, यह तो आने वाले वक्त में पता चलेगा, लेकिन कोर्ट के इस फैसले ने सरकारी कर्मचारियों के सम्मान और नेताओं के व्यवहार को लेकर एक बड़ी बहस जरूर छेड़ दी है.

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Iran on Pakistan : ईरानी नेता ने दुनिया के सामने खोली पाकिस्तान की पोल ! Top News | Hindi News

Although Pakistan has been engaged in mediating between the US and Iran and trying to broker peace between the two sides, questions have been raised about its role ever since it became a mediator between the US and Iran. Many experts have also expressed suspicion that Pakistan is trying to gain its own benefits from the US by acting as a mediator between the two countries. Now, Iranian MP and spokesperson of Iran's National Security and Foreign Policy Committee in the Parliament, Ibrahim Rezai, has made a major statement on Pakistan. वैसे तो पाकिस्तान अमेरिका और ईरान के बीच मध्यस्थ बनने और दोनों पक्षों के बीच सुलह कराने में लगा हुआ है। लेकिन जब पाकिस्तान अमेरिका और ईरान की बीच मध्यस्थ बनकर शामिल हुआ तबसे ही उसकी भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं। कई जानकारों ने भी पाकिस्तान को लेकर संदेह जताया था कि पाकिस्तान दोनों देशों के बीच मध्यस्थ बनकर अमेरिका से अपने हित साधना चाहता है। अब ईरान के सांसद और संसद में ईरान की राष्ट्रीय सुरक्षा एवं विदेश नीति समिति के प्रवक्ता इब्राहिम रेजाई ने पाकिस्तान पर बड़ा बयान दिया है। #iran #pakistan #ebrahimrezaei #iranvspakistan #iranvsusa #explainervideo #newsupdate #topnews #tnnoriginals #timesnownavbharat You can Search us on YouTube by- NBT, NBT TV Live, Navbharat Times, Times Now, TNN, TNNB, Navbharat TV, Hindi News, Latest news and @timesnownavbharat About Channel: Times Now Navbharat देश का No.1 Hindi news है। यह चैनल भारत और दुनिया से जुड़ी हर Latest News और Breaking News , राजनीति, मनोरंजन और खेल से जुड़े समाचार आपके लिए लेकर आता है। इसलिए सब्सक्राइब करें और बने रहें टाइम्स नाउ नवभारत के साथ Times Now Navbharat is India's fastest growing Hindi News Channel with 24 hour coverage. Get Breaking news, Latest news, Politics news, Entertainment news and Sports news from India & World on Times Now Navbharat. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Watch Live TV : https://www.timesnowhindi.com/live-tv Subscribe to our other network channels: Times Now: https://www.youtube.com/TimesNow Zoom: https://www.youtube.com/zoomtv ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- You can also visit our website at: https://www.timesnowhindi.com Download our App for Breaking News: https://tinyurl.com/bde8rv84 Like us on Facebook: https://www.facebook.com/Timesnownavbharat Follow us on Twitter: https://twitter.com/TNNavbharat Follow us on Instagram: https://www.instagram.com/timesnownavbharat

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  Sports

Riyan Parag पर IPL की छवि खराब करने पर BCCI ने ठोका 25% मैच फीस का जुर्माना, टीम पर भी गिरेगी गाज?

राजस्थान रॉयल्स के कप्तान रियान पराग पर बृहस्पतिवार को मैच फीस का 25 प्रतिशत जुर्माना लगाया गया। उन पर यह जुर्माना मुल्लांपुर में पंजाब किंग्स के खिलाफ आईपीएल मैच के दौरान कैमरे पर वेपिंग (ई-सिगरेट) करते पकड़े जाने के बाद खेल की छवि को नुकसान पहुंचाने के आरोप में लगाया गया। मंगलवार रात रॉयल्स की पारी के दौरान पराग के इस काम की सोशल मीडिया पर काफी आलोचना हुई।

मैदानी अंपायर तन्मय श्रीवास्तव और नितिन मेनन ने मैच खत्म होने के तुरंत बाद मैच रेफरी अमित शर्मा को इस मामले की शिकायत नहीं की थी। उन्होंने ऐसा तब किया जब उन्होंने इसका वीडियो सबूत देखा। इसके बाद शर्मा ने आईपीएल के नियमों के अनुसार आचार संहिता का उल्लंघन करने के लिए पराग को दोषी पाया। लेवल एक के अपराधों के लिए मैच फीस में से 25 प्रतिशत की कटौती और एक डिमेरिट अंक का प्रावधान है। आईपीएल ने एक बयान में कहा, ‘‘रियान ने अपराध और मैच रेफरी अमित शर्मा द्वारा दी गई सजा को स्वीकार कर लिया है।’’

बयान के अनुसार, ‘‘आईपीएल की साख को बनाए रखने के लिए बीसीसीआई गलती करने वाली टीम, उसके अधिकारियों और खिलाड़ियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए दूसरे विकल्पों पर भी विचार कर रहा है।’’ जब पीटीआई ने बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया से राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ संभावित कार्रवाई के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा, ‘‘जैसा कि बयान में साफ-साफ लिखा है हम इस बात पर विचार कर रहे हैं कि टीम के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाए। अभी इस पर कोई फैसला नहीं हुआ है।’’

भारत सरकार ने 2019 में ई-सिगरेट पर प्रतिबंध लगा दिया था जिसके तहत इनका उत्पादन, बिक्री और वितरण पूरी तरह से वर्जित है। कानून के अनुसार पहली बार अपराध करने पर दोषी को एक साल तक की जेल और/या एक लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। आईपीएल की आचार संहिता के नियम 2.21 में कहा गया है कि यह नियम उन सभी प्रकार के आचरणों को अपने दायरे में लाने के लिए बनाया गया है जिनसे खेल की छवि को नुकसान पहुंचता है और जिनका उल्लेख आचार संहिता में कहीं और (विशेष रूप से नियम 2.20 में) स्पष्ट रूप से नहीं किया गया है। उदाहरण के तौर पर नियम 2.21 (अपराध की गंभीरता और संदर्भ के आधार पर) निम्नलिखित कार्यों पर प्रतिबंध लगा सकता है (हालांकि यह सूची यहीं तक सीमित नहीं है): (ए) सार्वजनिक रूप से किया गया दुर्व्यवहार; (बी) सार्वजनिक स्थानों पर अनुशासनहीन व्यवहार और (सी) ऐसी अनुचित टिप्पणियां जो खेल के हितों के लिए हानिकारक हों। अपराध की गंभीरता का आकलन करते समय उस विशेष स्थिति के संदर्भ पर विचार किया जाएगा और साथ ही यह भी देखा जाएगा कि क्या वह कार्य जानबूझकर, लापरवाही से, असावधानी से, टाला जा सकने वाला था, और/या वह एक आकस्मिक घटना थी।

इसके अलावा मामले की शिकायत करने वाला व्यक्ति यह तय करेगा कि वह हरकत गंभीरता के किस दायरे में आती है (गंभीरता का यह दायरा छोटी-मोटी हरकतों (यानी लेवल 1 का अपराध) से लेकर बेहद गंभीर हरकतों (यानी लेवल चार का अपराध) तक फैला हुआ है)। पराग का अपराध लेवल एक का अपराध था इसलिए किसी सुनवाई की जरूरत नहीं पड़ी। पराग को पंजाब किंग्स के खिलाफ मैच के सीधे प्रसारण के दौरान ड्रेसिंग रूम में ई-सिगरेट पीते हुए (जिसे वेपिंग भी कहते हैं) देखा गया। रॉयल्स ने यह मैच जीतकर टूर्नामेंट में पंजाब किंग्स के लगातार जीत के सिलसिले को तोड़ दिया। इस सत्र में रॉयल्स के साथ जुड़ा यह पहला विवाद नहीं है। इसी महीने की शुरुआत में टीम मैनेजर रोमी भिंडर पर डगआउट में फोन इस्तेमाल करते पाए जाने पर पीएमओए नियम तोड़ने के लिए एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया था। आईपीएल और बीसीसीआई के जिन अधिकारियों पर आईपीएल के संचालन की ज़िम्मेदारी है उन्होंने सोशल मीडिया और हर चीज पर नजर रखने वाले टीवी कैमरों के इस जमाने में इसे एक लापरवाही भरा काम बताया। रॉयल्स की टीम अब शुक्रवार की रात अपने घरेलू मैदान पर दिल्ली कैपिटल्स की मेजबानी करेगी।

Thu, 30 Apr 2026 14:52:44 +0530

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