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Bihar में जमीन खरीदने वालों को झटका! Patna-Gaya समेत 11 शहरों में Property Deals पर लगा बैन

राज्य मंत्रिमंडल ने बुधवार को राज्य में 11 नए सैटेलाइट टाउनशिप विकसित करने का निर्णय लिया, जिसके लिए कई फैसले लिए गए। एक महत्वपूर्ण फैसले में, मंत्रिमंडल ने प्रस्तावित सैटेलाइट टाउनशिप क्षेत्र में भूमि की खरीद-बिक्री और हस्तांतरण तथा भवनों के निर्माण पर रोक लगाने का निर्णय लिया, जिसकी अधिसूचना शीघ्र ही जारी की जाएगी। इन टाउनशिप क्षेत्रों में इन शहरों के लिए मास्टर प्लान तैयार होने तक भूमि की खरीद-बिक्री और हस्तांतरण तथा भवनों का निर्माण नहीं होगा।
 

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मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने उन 11 टाउनशिप के नाम तय किए जिन्हें उनके मुख्य क्षेत्र और विशेष क्षेत्र को निर्दिष्ट करने के अलावा विकसित किया जाएगा। शहरी विकास एवं आवास विभाग के प्रधान सचिव विनय कुमार ने पोस्ट कैबिनेट ब्रीफिंग में यहां संवाददाताओं को बताया कि 11 टाउनशिप के नाम हैं- पटना को पाटलिपुत्र, सोनपुर को हरिहरनाथपुर, गयाजी को मगध, दरभंगा को मिथिला, मुंगेर को अंग, पूर्णिया को पूर्णिया, सहरसा कोशी, छपरा को सारण, भागलपुर को विक्रमशीला, मुजफ्फरपुर को तिरहुत और सीतामढी को सीतापुरम।

प्रस्तावित 11 टाउनशिपों में से पटना, सोनपुर, गयाजी, दरभंगा, मुंगेर, पूर्णिया और सहरसा में 31 मार्च, 2027 तक भूमि की खरीद-बिक्री, भूमि का हस्तांतरण और भवनों का निर्माण निषिद्ध रहेगा, जबकि छपरा, मुजफ्फरपुर, भागलपुर और सीतामढ़ी की प्रस्तावित टाउनशिपों में 30 जून, 2027 तक भूमि की खरीद-बिक्री, हस्तांतरण और भवनों का निर्माण प्रतिबंधित रहेगा। हालांकि, कुमार ने स्पष्ट किया कि यदि मास्टर प्लान जल्द से जल्द तैयार हो जाता है तो प्रतिबंध पहले भी हटाया जा सकता है। मास्टर प्लान के अधिसूचित होते ही छपरा, मुजफ्फरपुर, भागलपुर और सीतामढ़ी की चार प्रस्तावित टाउनशिप पर भी प्रतिबंध लगाया जा सकता है।
 

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कुमार ने बताया कि इन टाउनशिप में कोर एरिया 800 एकड़ से 1200 एकड़ के बीच हो सकता है। उन्होंने आगे कहा कि राज्य सरकार मास्टर प्लान के अनुसार सबसे पहले कोर एरिया में निर्माण कार्य शुरू करेगी और इसे कोर एरिया के 10 गुना से अधिक क्षेत्र में विस्तारित और विकसित किया जा सकता है। गौरतलब है कि राज्य मंत्रिमंडल ने 25 नवंबर, 2025 को नौ संभागीय मुख्यालयों सहित 11 टाउनशिप के विकास को मंजूरी दी थी, साथ ही सारण जिले के सोनपुर (हरिहरनाथपुर) और सीतामढ़ी (सीतापुरम) की दो अन्य टाउनशिप को भी मंजूरी दी थी।

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Amit Jogi को Supreme Court से Big Relief, जग्गी हत्याकांड में उम्रकैद की सज़ा पर लगी रोक

भारत के सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व विधायक और छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी के बेटे अमित जोगी को अंतरिम राहत दी है। कोर्ट ने एनसीपी नेता राम अवतार जग्गी की हत्या के मामले में उनकी सज़ा और आजीवन कारावास पर रोक लगा दी है। जस्टिस विक्रम नाथ, संदीप मेहता और विजय बिश्नोई की बेंच ने यह अंतरिम आदेश पारित किया, जिससे मामले की सुनवाई पूरी होने तक उनकी सज़ा प्रभावी रूप से निलंबित हो गई है। जोगी ने छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के फ़ैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया था। हाई कोर्ट ने उन्हें बरी किए जाने के फ़ैसले को पलटते हुए उन्हें दोषी ठहराया था और आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई थी। इससे पहले, सुप्रीम कोर्ट ने जोगी की याचिका पर केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) और छत्तीसगढ़ सरकार को नोटिस जारी किया था। हाई कोर्ट का यह फ़ैसला सीबीआई द्वारा ट्रायल कोर्ट के बरी करने के फ़ैसले के ख़िलाफ़ दायर अपील पर आया था।

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सुप्रीम कोर्ट में अपनी याचिका में जोगी ने अपनी सज़ा के बाद तय समय के अंदर अधिकारियों के सामने सरेंडर करने से छूट भी मांगी है। इस बीच, यह मामला एनसीपी नेता राम अवतार जग्गी की 2003 में हुई हत्या से जुड़ा है। 2007 में, ट्रायल कोर्ट ने 28 आरोपियों को उम्रकैद की सज़ा सुनाई थी, लेकिन सबूतों की कमी के चलते अमित जोगी को बरी कर दिया था। हालांकि, हाई कोर्ट ने अब उस फैसले को पलट दिया है और उन्हें दोषी ठहराते हुए, तीन हफ़्तों के तय समय के अंदर सरेंडर करने का निर्देश दिया है। इस मामले की पिछली सुनवाई के दौरान, कोर्ट ने जोगी की उस याचिका पर सेंट्रल ब्यूरो ऑफ़ इन्वेस्टिगेशन (सीबीआई) और छत्तीसगढ़ सरकार को नोटिस जारी किया था, जिसमें उन्होंने छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट द्वारा उन्हें बरी किए जाने के फैसले को पलटे जाने को चुनौती दी थी।

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हाई कोर्ट ने सीबीआई की याचिका पर जोगी को बरी किए जाने के फैसले को पलट दिया था और उन्हें दोषी ठहराया था। अब, जोगी ने अपनी सज़ा और उम्रकैद के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है, और साथ ही तय समय के अंदर अधिकारियों के सामने सरेंडर करने से छूट भी मांगी है।

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Lungi Ngidi injury update: मैदान पर पसरा सन्नाटा, आंखों में थे आंसू... एंगिडी को कब मिलेगी अस्पताल से छुट्टी, आईपीएल ने दिया बड़ा अपडेट

Lungi Ngidi injury update: दिल्ली कैपिटल्स और पंजाब किंग्स के बीच मुकाबले के दौरान उस वक्त खौफनाक मंजर देखने को मिला, जब दक्षिण अफ्रीकी तेज गेंदबाज लुंगी एनगिडी कैच लेने के प्रयास में सिर के बल जमीन पर गिर पड़े. मैदान पर पसरे सन्नाटे और खिलाड़ियों की बढ़ती चिंता के बीच एनगिडी को तुरंत एम्बुलेंस से अस्पताल ले जाया गया. क्या यह चोट उनके आईपीएल करियर पर ब्रेक लगा देगी? पढ़िए अस्पताल से आई उनकी सेहत की ताजा रिपोर्ट और हादसे की पूरी कहानी. Sat, 25 Apr 2026 21:37:05 +0530

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