नौकरी छोड़ने के बाद मिला सैलरी का बकाया? मत कर देना ये गलती, इस फॉर्म को जरूर भरें, नहीं तो पछताना पड़ेगा
Salary Arrears Tax Relief: इनकम टैक्स के सेक्शन 89 के अनुसार अगर किया करदाता का पिछला पैसा इस साल में मिला है तो उसे टैक्स में छूट मिलेगी. क्योंकि इसमें टैक्सपेयर्स की कोई गलती नहीं है.
तमिलनाडु के विरुधुनगर ज़िले में पटाखा बनाने वाली एक यूनिट में बड़ा धमाका, 13 लोगों की मौत
विस्फोट के बाद इलाके में अफरा‑तफरी मच गई और अधिकारियों के अनुसार मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका जताई जा रही है.
होम
जॉब
पॉलिटिक्स
बिजनेस
ऑटोमोबाइल
गैजेट
लाइफस्टाइल
फोटो गैलरी
Others 
NDTV
















/newsnation/media/agency_attachments/logo-webp.webp)



