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राहुल गांधी पर FIR का आदेश: ब्रिटिश कंपनी और ईमेल का 'सस्पेंस'! जानिए राहुल गांधी के खिलाफ क्या हैं याचिकाकर्ता के सबूत

देश कि राजनीति में एक बड़ा भूचाल आया जब इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ FIR दर्ज करने का आदेश दे दिया। यह पूरा मामला राहुल गांधी की कथित 'ब्रिटिश नागरिकता' से जुड़ा है।

कोर्ट के इस सख्त रुख के बाद अब कांग्रेस सांसद की लोकसभा सदस्यता और भविष्य की चुनावी पात्रता पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। हाईकोर्ट ने यूपी पुलिस को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि इस मामले में गहन जांच कर सच्चाई सामने लाई जाए।

​जस्टिस सुभास विद्यार्थी की एकल पीठ ने शुक्रवार को यह फैसला सुनाया। कोर्ट ने रायबरेली जिले के कोतवाली पुलिस स्टेशन को निर्देश दिया है कि राहुल गांधी के खिलाफ तुरंत एफआईआर दर्ज की जाए।

​याचिकाकर्ता ने मांग की थी कि मामला संवेदनशील और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा है, इसलिए इसकी जांच सीबीआई को सौंपी जाए। कोर्ट ने राज्य सरकार को विकल्प दिया है कि वह जांच स्वयं करे या इसे केंद्रीय एजेंसी को स्थानांतरित करने की प्रक्रिया शुरू करे।

​यह मामला कर्नाटक के भाजपा कार्यकर्ता एस. विग्नेश शिशिर की याचिका पर आधारित है। शिशिर का दावा है कि उनके पास ब्रिटेन सरकार के 'कॉन्फिडेंशियल ईमेल' और दस्तावेज हैं, जो यह साबित करते हैं कि राहुल गांधी ने स्वेच्छा से ब्रिटिश नागरिकता स्वीकार की थी।

​आरोप है कि ब्रिटेन में पंजीकृत एक कंपनी (Backops Limited) के दस्तावेजों में राहुल गांधी ने खुद को ब्रिटिश नागरिक बताया था।

​भारतीय संविधान के अनुसार, भारत में दोहरी नागरिकता का प्रावधान नहीं है। यदि कोई भारतीय नागरिक स्वेच्छा से किसी दूसरे देश की नागरिकता लेता है, तो उसकी भारतीय नागरिकता और सांसद होने का अधिकार स्वतः समाप्त हो जाता है।

​इससे पहले, लखनऊ की एक विशेष एमपी/एलएसी (MP/MLA) अदालत ने 28 जनवरी 2026 को शिशिर की उस याचिका को खारिज कर दिया था, जिसमें राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर की मांग की गई थी। हाईकोर्ट ने निचली अदालत के उस फैसले को रद्द करते हुए कहा कि लगाए गए आरोप गंभीर हैं और इनकी विधिवत जांच होना आवश्यक है।

​फैसले के बाद एस. विग्नेश शिशिर ने सोशल मीडिया (X) पर पोस्ट कर इसे 'लैंडमार्क' और 'ऐतिहासिक' बताया। उन्होंने लिखा, "राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वजनिक हित में सच को सामने लाने के लिए मैं माननीय न्यायालय का सदैव ऋणी रहूँगा।" शिशिर ने अपनी सुरक्षा बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार से सीआरपीएफ कवर की भी मांग की है।

​कानूनी जानकारों का मानना है कि यदि एफआईआर और उसके बाद होने वाली जांच में यह साबित हो जाता है कि राहुल गांधी के पास ब्रिटिश पासपोर्ट या नागरिकता थी, तो:

  • ​उनकी लोकसभा सदस्यता (रायबरेली से) रद्द की जा सकती है।
  • ​वह भविष्य में भारत में चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित हो सकते हैं।
  • ​उन पर पासपोर्ट अधिनियम और अन्य धाराओं के तहत आपराधिक मामला चल सकता है।

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BBC interviews Hezbollah representative as Israel-Lebanon ceasefire announced | BBC News

In an exclusive interview, Wafiq Safa, a senior figure on Hezbollah’s political council, sat down with the BBC's Senior International Correspondent Nawal Al-Maghafi. US President Donald Trump has announced that the leaders of Israel and Lebanon have agreed to a 10-day ceasefire, which took effect overnight. The US State Department says that Lebanon must take "meaningful steps" to prevent Hezbollah and all other "rogue non-state armed groups" from carrying out attacks against Israeli targets. We asked Safa about the deal, and whether Hezbollah will abide by it. Subscribe to our channel here: https://bbc.in/bbcnews For the latest news download the BBC News app or visit BBC.com/news #hezbollah #Lebanon #Israel #BBCNews

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  Sports

IPL में BCCI का हंटर, Rajasthan Royals मैनेजर पर नियम तोड़ने पर लगा भारी जुर्माना

भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड यानी बीसीसीआई ने साफ संदेश दिया है कि भ्रष्टाचार विरोधी नियमों के मामले में किसी भी तरह की ढील नहीं दी जाएगी। इसी कड़ी में राजस्थान टीम के प्रबंधक रोमी भिंडर पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

मौजूद जानकारी के अनुसार यह मामला 10 अप्रैल को गुवाहाटी के ACA स्टेडियम में खेले गए मुकाबले के दौरान सामने आया था, जहां राजस्थान रॉयल्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु आमने-सामने थे। बता दें कि इस दौरान भिंडर टीम डगआउट में मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते हुए पाए गए, जो नियमों के अनुसार सख्त रूप से प्रतिबंधित है।

गौरतलब है कि आईपीएल के मैच दिवस नियमों के तहत खिलाड़ियों और सहयोगी स्टाफ को डगआउट जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में किसी भी तरह के संचार उपकरण के उपयोग की अनुमति नहीं होती है। सभी को अपने मोबाइल फोन बंद करके टीम सुरक्षा अधिकारी के पास जमा कराने होते हैं, और केवल सीमित स्थानों पर ही विशेष अनुमति के साथ उपकरणों का इस्तेमाल किया जा सकता है।

इस मामले की जांच बीसीसीआई एंटी करप्शन यूनिट ने की, जिसकी अगुवाई शरद कुमार कर रहे हैं। जांच के बाद भिंडर को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। हालांकि, उनके जवाब को संतोषजनक नहीं माना गया और उन्हें नियम उल्लंघन का दोषी पाया गया है। बोर्ड के सचिव देवजीत सैकिया ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि पहली बार की गलती को देखते हुए जुर्माना और चेतावनी दी गई है।

मौजूद जानकारी के अनुसार, भिंडर ने अपनी गलती स्वीकार करते हुए बिना शर्त माफी भी मांगी है। हालांकि, बोर्ड ने साफ किया है कि नियमों के उल्लंघन को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, चाहे वह अनजाने में ही क्यों न हुआ हो।

बताया जा रहा है कि घटना के दौरान भिंडर के मोबाइल इस्तेमाल की तस्वीरें सामने आई थीं, जिसमें वह डगआउट में बैठे नजर आए। सूत्रों के मुताबिक, उनकी सेहत से जुड़ी कुछ समस्याएं भी सामने आई हैं, लेकिन इसके बावजूद नियमों का पालन जरूरी माना गया है।

इस कार्रवाई से यह साफ संदेश गया है कि आईपीएल जैसे बड़े टूर्नामेंट में पारदर्शिता और अनुशासन बनाए रखना सर्वोच्च प्राथमिकता है, और इसमें किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी
Fri, 17 Apr 2026 23:56:30 +0530

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