Vinayak Raut को घरेलू हिंसा-काला जादू केस में Thane Court से अग्रिम जमानत मिली
ठाणे (महाराष्ट्र), आठ अगस्त महाराष्ट्र के ठाणे की एक सत्र अदालत ने शिवसेना (उबाठा) नेता और पूर्व सांसद विनायक राउत, उनके बेटे गितेश तथा परिवार के तीन अन्य सदस्यों को घरेलू हिंसा और काला जादू विरोधी कानून के तहत दर्ज मामले में अग्रिम जमानत दे दी है। यह मामला विनायक राउत की बहू और गितेश राउत की पत्नी गिरिजा राउत की शिकायत पर ठाणे के कपूरबावड़ी थाने में दर्ज किया गया था। गिरिजा ने अपनी शिकायत में पति और ससुराल पक्ष के लोगों पर गंभीर शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न, वैवाहिक दुर्व्यवहार तथा प्रताड़ना के आरोप लगाए थे।
उन्होंने यह भी आरोप लगाया था कि उन्हें महाराष्ट्र काला जादू विरोधी कानून का उल्लंघन करते हुए कथित रूप से तंत्र-मंत्र संबंधी गतिविधियों में जबरन शामिल किया गया अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एस. पी. अग्रवाल ने शुक्रवार को विनायक राउत, उनके बेटे गितेश, उनकी पत्नी शमाल तथा अन्य आरोपियों सुरेखा राजेश सरफारे एवं राजेश नारायण सरफारे की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत याचिका स्वीकार कर ली। गिरिजा की शिकायत के बाद कपूरबावड़ी थाने में भारतीय न्याय संहिता और महाराष्ट्र मानव बलि एवं अन्य अमानवीय, दुष्ट तथा अघोरी प्रथाओं और काला जादू उन्मूलन अधिनियम, 2013 की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था। अदालत ने अग्रिम जमानत देते हुए कहा कि शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि 2018 से 2022 के बीच अंधविश्वास से जुड़ी गतिविधियां हुई थीं, लेकिन इन चार वर्ष के दौरान उन्होंने कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई।
अदालत ने यह भी कहा कि आरोप प्रथम दृष्टया महाराष्ट्र काला जादू विरोधी कानून, 2013 के तहत प्रतिबंधित गंभीर ‘अघोरी’ प्रथाओं की श्रेणी में नहीं आते, जिनमें गंभीर शारीरिक हमला या शरीर को नुकसान पहुंचाने जैसी गतिविधियां शामिल होती हैं। अदालत ने कहा कि आरोपियों से हिरासत में पूछताछ की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पांच में से चार आरोपियों का कोई पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है और उनके न्याय से भागने की संभावना भी कम है। उसने आदेश दिया कि पांचों आरोपियों को 25-25 हजार रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि की एक या दो जमानती मुचलकों पर जमानत दी जाए।
अदालत ने गितेश राउत को निर्देश दिया कि अंतिम रिपोर्ट दाखिल होने तक वह हर शुक्रवार शाम सात बजे से आठ बजे के बीच कपूरबावड़ी थाने में उपस्थित रहें। वहीं, अन्य सह-आरोपियों को जांच अधिकारी के बुलाने पर थाने में उपस्थित होने का निर्देश दिया गया है।
Bahraich Police ने मुठभेड़ के बाद बिजली तार चोर गिरोह के 5 बदमाश पकड़े
बहराइच (उप्र), आठ अगस्त बहराइच जिले के नानपारा क्षेत्र में बिजली के तार चोरी करने वाले गिरोह के पांच बदमाशों को पुलिस मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि एक मौके से फरार हो गया। पुलिस ने शनिवार को यह जानकारी दी। पुलिस अधीक्षक (एसपी) विश्वजीत श्रीवास्तव ने बताया कि शुक्रवार-शनिवार की दरमियानी रात मुखबिर से सूचना मिली कि तार चोर गिरोह चोरी का माल ठिकाने लगाने और बड़ी वारदात को अंजाम देने के लिए हाड़ा बसेड़ी के पास सरयू नहर की पटरी पर इकट्ठा हुआ है।
उन्होंने बताया कि सूचना के आधार पर नानपारा पुलिस और विशेष अभियान दल (एसओजी) की टीम ने संयुक्त रूप से घेराबंदी की। पुलिस को देखते ही बदमाशों ने गोलीबारी शुरू कर दी जिसके बाद आत्मरक्षा में पुलिस की जवाबी गोलीबारी में बाराबंकी के माती थाना क्षेत्र निवासी कदीर के बाएं पैर में गोली लग गई। श्रीवास्तव ने बताया कि पुलिस ने कार में सवार उसके चार साथियों को भी पकड़ लिया।
उन्होंने बताया कि घायल कदीर को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जांच में पता चला है कि उसके खिलाफ हत्या समेत कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। गिरफ्तार किए गए अन्य आरोपियों की पहचान सीतापुर के रेउसा थाना क्षेत्र निवासी कृष्ण कुमार, कुलदीप गुप्ता, हरेन्द्र गुप्ता और उदयराज चौहान के रूप में हुई है।
पुलिस सभी आरोपियों की आपराधिक पृष्ठभूमि की जानकारी जुटा रही है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से एक देसी तमंचा, एक कारतूस, एक खोखा, चोरी में इस्तेमाल की गई मारुति ईको कार, कटे हुए बिजली के तारों के कई बंडल और तार काटने के उपकरण बरामद किए हैं। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि गिरोह का एक सदस्य मौके से फरार हो गया जिसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीम लगाई गई हैं।
उन्होंने बताया कि नानपारा क्षेत्र में लगातार तार चोरी की घटनाओं के कारण बिजली आपूर्ति बाधित हो रही थी और लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। शुक्रवार रात भी चोरों ने बिजली के तार काटे थे, जिसके संबंध में नानपारा थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है।
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