Rajasthan News: जयपुर DISCOM ने रचा इतिहास, 26 साल में पहली बार 102% वसूली के साथ 599 करोड़ का बकाया किया रिकवर
Rajasthan News: राजस्थान में जयपुर डिस्कॉम ने इस साल शानदार प्रदर्शन किया है. 26 वर्षों में पहली बार कंपनी ने 102 प्रतिशत राजस्व वसूली का आंकड़ा पार किया है. यह उपलब्धि इसलिए खास है क्योंकि इसमें 599 करोड़ रुपये का पुराना बकाया भी शामिल है. इसका मतलब साफ है कि कंपनी ने न केवल चालू बिल की पूरी वसूली की, बल्कि पुराने बकायेदारों से भी रकम वसूलने में सफलता हासिल की.
29,462 करोड़ रुपये से ज्यादा की कुल वसूली
वित्तीय वर्ष 2025-26 में जयपुर विद्युत वितरण निगम ने 29,462 करोड़ रुपये से अधिक की कुल वसूली दर्ज की. कुल बिलिंग 28,863 करोड़ रुपये की थी. यानी कंपनी ने बिलिंग से भी ज्यादा रकम इकट्ठा की. यह अतिरिक्त 599 करोड़ रुपये पुराने बकाया से आए हैं.
गांव-गांव लगाए गए कैंप
ऊर्जा विभाग की सचिव आरती डोगरा के अनुसार इस सफलता के पीछे टीम की कड़ी मेहनत है. विभाग ने नई रणनीति अपनाई. गांवों में कैंप लगाए गए. लोगों को बकाया जमा करने के लिए प्रेरित किया गया. इन प्रयासों से उपभोक्ताओं का भरोसा बढ़ा और भुगतान में सुधार हुआ.
खराब मीटर बदलना बना बड़ा कदम
बिजली विभाग ने तकनीकी सुधारों पर भी ध्यान दिया.
खराब मीटर बदले गए
केबलिंग में सुधार किया गया
मीटर रीडिंग को सटीक बनाया गया
इन बदलावों से बिलिंग सही हुई और वसूली में तेजी आई.
ड्रोन से पकड़ी गई बिजली चोरी
बिजली चोरी रोकने के लिए विभाग ने आधुनिक तकनीक का सहारा लिया. भरतपुर जोन में ड्रोन का इस्तेमाल किया गया. ड्रोन की मदद से पता चला कि लोग अवैध ट्रांसफार्मर लगा रहे थे जो सीध लाइन से तार जोड़तक बिजली चोरी कर रहे थे इसके बाद अवैध कनेक्शन हटाए गए. फिर उन्हीं जगहों पर कैंप लगाकर लोगों को वैध कनेक्शन लेने के लिए प्रेरित किया गया.
भरतपुर जोन रहा सबसे आगे
राजस्व वसूली के मामले में भरतपुर जोन ने सबसे बेहतर प्रदर्शन किया. यहां 104.63 प्रतिशत वसूली दर्ज की गई. सीमावर्ती जिलों जैसे धौलपुर, करौली, झालावाड़ और बारां में बिजली चोरी की समस्या ज्यादा थी. लेकिन सख्ती और जागरूकता से इसमें कमी आई.
AT&C लॉस में बड़ी गिरावट
बिजली विभाग के लिए सबसे बड़ी राहत AT&C लॉस में कमी रही.
पिछले साल: करीब 14%
इस साल: घटकर 9.24%
यह गिरावट दर्शाती है कि बिजली चोरी और बिल न चुकाने की समस्या पर काफी हद तक काबू पाया गया है.
आगे की योजना
जयपुर और अजमेर डिस्कॉम अब मजबूत स्थिति में हैं. विभाग का लक्ष्य है कि जोधपुर डिस्कॉम भी इसी तरह बेहतर प्रदर्शन करे. इसके लिए नई रणनीतियों और सख्ती के साथ काम किया जाएगा.
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Railway Ticket Cancellation Rules: रेल यात्रियों को बड़ा झटका! अब 8 घंटे पहले टिकट कैंसिल नहीं की, तो मिलेगा 'जीरो' रिफंड; जानें नए नियम
Railway Ticket Cancellation Rules: भारतीय रेलवे के नए नियमों के अनुसार, 1 अप्रैल 2026 से ट्रेन छूटने के 8 घंटे के भीतर टिकट कैंसिल करने पर अब कोई रिफंड नहीं मिलेगा। रिफंड की राशि को समय के आधार पर तीन श्रेणियों (75%, 50%, और 0%) में बांटा गया है, जिससे यात्रियों को अब अपनी यात्रा रद्द करने का फैसला बहुत पहले लेना होगा।
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