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शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की बढ़ी मुश्किलें: पोक्सो मामले में HC से अग्रिम जमानत के खिलाफ SC चुनौती

ज्योतिष्पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की कानूनी अड़चनें एक बार फिर बढ़ती नजर आ रही हैं। इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा POCSO के तहत दर्ज एक मामले में अग्रिम जमानत दिए जाने के कुछ ही दिनों बाद, इस आदेश के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया गया है।

यह अपील मामले के मूल शिकायतकर्ता आशुतोष ब्रह्मचारी ने दायर की है। याचिकाकर्ता ने उच्च न्यायालय के 25 मार्च के उस आदेश को चुनौती दी है, जिसमें स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद और उनके शिष्य मुकुंदानंद ब्रह्मचारी को गिरफ्तारी से राहत प्रदान की गई थी।

​प्रयागराज के झूंसी थाने में दर्ज है गंभीर मामला​यह पूरा विवाद प्रयागराज के झूंसी पुलिस स्टेशन में दर्ज एक प्राथमिकी से संबंधित है। यह प्राथमिकी यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम अदालत के कड़े निर्देशों के बाद दर्ज की गई थी।

मामले में आरोपी स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद पर कई बटुकों के कथित यौन शोषण के गंभीर आरोप लगाए गए हैं।

शिकायतकर्ता ने अपनी याचिका में तर्क दिया है कि आरोपों की प्रकृति अत्यंत संवेदनशील और गंभीर है, जिसे उच्च न्यायालय ने अपनी सुनवाई के दौरान नजरअंदाज किया है। अब सर्वोच्च न्यायालय से इस मामले में हस्तक्षेप कर न्याय सुनिश्चित करने की मांग की गई है।

​गवाहों को प्रभावित करने और निष्पक्ष जांच की आशंका 
सर्वोच्च न्यायालय में दायर याचिका में मुख्य चिंता गवाहों की सुरक्षा और जांच की निष्पक्षता को लेकर जताई गई है। शिकायतकर्ता का मानना है कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का प्रभाव और उनका पद गवाहों को प्रभावित कर सकता है, जिससे मामले की तह तक पहुँचना मुश्किल हो जाएगा।

याचिका में यह भी कहा गया है कि अग्रिम जमानत मिलने से जांच की प्रक्रिया कमजोर पड़ सकती है। शिकायतकर्ता ने अदालत से मांग की है कि मामले की गंभीरता को देखते हुए इस अग्रिम जमानत को रद्द किया जाए ताकि बिना किसी बाहरी दबाव के एक निष्पक्ष जांच को अंजाम दिया जा सके।

​हाईकोर्ट का पिछला रुख और गिरफ्तारी पर लगी रोक 
इससे पहले, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 27 फरवरी को स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक लगा दी थी। न्यायालय ने तब निर्देश दिया था कि नाबालिग बच्चों के कथित यौन उत्पीड़न से संबंधित इस मामले में आदेश सुनाए जाने तक उन्हें हिरासत में नहीं लिया जाएगा।

हालांकि, अदालत ने आवेदकों को जांच में पूरी तरह सहयोग करने का निर्देश भी दिया था। हाईकोर्ट ने इस बात पर जोर दिया था कि जांच किसी भी बाहरी प्रभाव के बिना आगे बढ़नी चाहिए।

अब मामला देश की सबसे बड़ी अदालत में पहुंचने के बाद, सभी की निगाहें सर्वोच्च न्यायालय के रुख पर टिकी हैं कि वह इस अग्रिम जमानत को बरकरार रखता है या नहीं।

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