अमेरिका के लिए सबसे बड़ा परमाणु खतरा है पाकिस्तान, ट्रंप समर्थक तुलसी गबार्ड का बड़ा बयान
अमेरिकी खुफिया निदेशक तुलसी गबार्ड ने कहा है कि अमेरिका के लिए पाकिस्तान भी सबसे बड़ा परमाणु खतरा है। इसके साथ, उन्होंने रूस, चीन और नॉर्थ कोरिया का भी नाम लिया है। उन्होंने कहा कि ये देश कई तरह की नए उन्नत या पारंपरिक मिसाइल डिलीवरी प्रणालियों पर रिसर्च और डेवलपमेंट कर रहे हैं।
हिमाचल में सरकारी कर्मचारियों के लिए नए नियम लागू: दफ्तर में जींस-टीशर्ट बैन, सोशल मीडिया पर भी सख्ती
Himachal Govt New Rules: हिमाचल प्रदेश सरकार ने सरकारी सेवाओं में अनुशासन, मर्यादा और पेशेवर आचरण को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से राज्य के सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए एक सख्त 'ड्रेस कोड' लागू कर दिया है। मुख्य सचिव संजय गुप्ता द्वारा जारी किए गए नवीनतम दिशा-निर्देशों के अनुसार, अब सरकारी कर्मचारियों को कार्यालय परिसर और अदालत में उपस्थिति के दौरान केवल औपचारिक (Formal) और शालीन कपड़े पहनने होंगे। इसके साथ ही, सरकार ने कर्मचारियों द्वारा निजी सोशल मीडिया अकाउंट्स पर सरकारी नीतियों की आलोचना या टिप्पणी करने पर भी कड़ा रुख अपनाया है।
कैजुअल कपड़ों पर पूर्ण पाबंदी
सरकार की ओर से जारी आधिकारिक अधिसूचना में स्पष्ट किया गया है कि कई कर्मचारी कार्यालयों में जींस, टी-शर्ट और भड़कीले 'पार्टी-वियर' कपड़े पहनकर आ रहे हैं, जो सरकारी पद की गरिमा के प्रतिकूल है। नए नियमों के तहत, पुरुष कर्मचारियों को फॉर्मल पैंट और कॉलर वाली शर्ट पहननी होगी, जिसके साथ जूते या सैंडल अनिवार्य हैं। वहीं, महिला कर्मचारियों को साड़ी, फॉर्मल सूट, सलवार-कमीज, चूड़ीदार या दुपट्टे के साथ कुर्ता पहनने की सलाह दी गई है। सभी कर्मचारियों के लिए जींस, टी-शर्ट और स्पोर्ट्स शूज जैसे कैजुअल पहनावे को दफ्तर और कोर्ट की कार्यवाही के दौरान पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया गया है।
सोशल मीडिया पर टिप्पणी की तो होगी कार्रवाई
पहनावे के अलावा, सरकार ने डिजिटल अनुशासन पर भी विशेष ध्यान दिया है। गाइडलाइंस में कहा गया है कि कर्मचारी अपने व्यक्तिगत सोशल मीडिया हैंडल (जैसे फेसबुक, एक्स या इंस्टाग्राम) का उपयोग सरकारी नीतियों, योजनाओं या निर्णयों पर अपनी निजी राय साझा करने के लिए नहीं करेंगे। इसके अलावा, सार्वजनिक मंचों, ब्लॉग्स या अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म पर किसी भी प्रकार की राजनीतिक या धार्मिक टिप्पणी करने से बचने की हिदायत दी गई है। बिना आधिकारिक अनुमति के दफ्तर से जुड़ी गोपनीय जानकारी या दस्तावेज साझा करना भी अब दंडात्मक अपराध की श्रेणी में आएगा।
अनुशासन और स्वच्छता सर्वोपरि
मुख्य सचिव ने अपने आदेश में पूर्व में जारी 3 अगस्त 2017 के निर्देशों का भी हवाला दिया, जिनका व्यापक रूप से उल्लंघन देखा जा रहा था। सरकार का मानना है कि कर्मचारियों का पहनावा ऐसा होना चाहिए जिससे वे 'अधिकारी' के रूप में नजर आएं और जनता के बीच प्रशासन की एक गंभीर छवि बने। ड्रेस कोड के साथ-साथ कर्मचारियों को व्यक्तिगत स्वच्छता (Personal Hygiene) और ग्रूमिंग पर भी ध्यान देने को कहा गया है।
उल्लंघन पर सख्त चेतावनी
हिमाचल सरकार ने चेतावनी दी है कि इन नियमों का पालन 'अक्षरश:' (Letter and Spirit) किया जाना चाहिए। यदि कोई कर्मचारी निर्धारित ड्रेस कोड का उल्लंघन करता है या सोशल मीडिया पर अनुशासनहीनता दिखाता है, तो उसके खिलाफ सेवा नियमों के तहत कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। प्रशासन ने सभी विभागाध्यक्षों को इन आदेशों को तत्काल प्रभाव से लागू करने के निर्देश दिए हैं।
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