ईरान की योजना पूरे मध्य पूर्व पर कब्जा करने और इजरायल को नष्ट करने की थी: ट्रंप
वाशिंगटन, 14 मार्च (आईएएनएस)। अमेरिका-इजरायल और ईरान के बीच भीषण संघर्ष जारी है। इस संघर्ष का असर कई देशों पर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शनिवार को सोशल मीडिया पोस्ट में बड़ा दावा किया है। उन्होंने ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में कहा कि ईरान की योजना पूरे मध्य पूर्व पर कब्जा करने और इजरायल को पूरी तरह से नष्ट करने की थी। ईरान की ही तरह उसकी वो योजनाएं भी अब खत्म हो चुकी हैं।
अमेरिका ने ईरान के अहम खर्ग द्वीप पर एक बड़ा बमबारी हमला किया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इन हमलों की पुष्टि की। इसके साथ ही उन्होंने दावा किया कि अमेरिकी सेनाओं ने देश के मुख्य तेल निर्यात केंद्र पर मौजूद सैन्य ठिकानों को पूरी तरह से तबाह कर दिया, जबकि जानबूझकर ऊर्जा ढांचे को नुकसान नहीं पहुंचाया।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सोशल ट्रुथ पर पोस्ट किया, मेरे निर्देश पर अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने मिडिल ईस्ट के इतिहास में सबसे शक्तिशाली बमबारी हमलों में से एक को अंजाम दिया। ईरान के सबसे अहम ठिकाने खर्ग द्वीप पर मौजूद हर सैन्य ठिकाने को पूरी तरह से तबाह कर दिया। हमारे हथियार दुनिया के अब तक के सबसे शक्तिशाली और आधुनिक हथियार हैं, लेकिन इंसानियत के नाते मैंने द्वीप पर मौजूद तेल के बुनियादी ढांचे को तबाह न करने का फैसला किया है।
खर्ग द्वीप ईरान के लिए एक बेहद अहम केंद्र है और कच्चे तेल के निर्यात के लिए उसके सबसे महत्वपूर्ण स्थानों में से एक है। ईरान के तेल उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा फारस की खाड़ी में स्थित इस द्वीप पर मौजूद सुविधाओं के जरिए ही आगे भेजा जाता है।
डोनाल्ड ट्रंप ने आगे चेतावनी दी कि अगर ईरान क्षेत्र में समुद्री यातायात में बाधा डालता है तो यह फैसला बदला जा सकता है। राष्ट्रपति ट्रंप ने पोस्ट में लिखा, अगर ईरान या कोई और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से जहाजों के सुरक्षित और बेरोकटोक गुजरने में कोई भी रुकावट डालता है, तो मैं तुरंत अपने इस फैसले पर दोबारा विचार करूंगा।
अमेरिका-इजरायल और ईरान के बीच संघर्ष की शुरुआत 28 फरवरी को हुई थी, जब अमेरिका और इजरायल ने संयुक्त हवाई हमले शुरू किए थे। अमेरिका-इजरायल के संयुक्त हमलों में ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई सहित कई अधिकारियों की मौत गई थी। खामेनेई की मौत के बाद से ईरान ने भी कई अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाया। ईरान ने इजरायल, अमेरिकी ठिकानों और क्षेत्रीय सहयोगियों पर मिसाइलें और ड्रोन दागे।
--आईएएनएस
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'टटिहरी' गाने विवाद पर उठी बादशाह की गिरफ्तारी की मांग, क्या महिला आयोग के पास है ये अधिकार? जानें नियम
Tateere Song Controversy: फेमस सिंगर और रैपर बादशाह (Badshah) पिछले कुछ दिनों से अपने नए गाने 'टटिहरी' को लेकर विवादों में फंस गया है. दरअसल गाने में महिलाओं और बेटियों के लिए कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया था, जिससे लोगों को ठेस पहुंची. बाद में सिंगर ने गाना हटा दिया और खासतौर पर हरियाणा के लोगों से माफी मांगी. लेकिन बावजूद इसके मामला बढ़ गया है और अब हरियाणा की महिला आयोग ने सिंगर के खिलाफ गिरफ्तारी की मांग की है. ऐसे में जानते हैं, क्या महिला आयोग के पास इस गिरफ्तारी का अधिकार है और अगर ऐसा है, तो इसके नियम क्या है.
महिला आयोग ने उठाई गिरफ्तारी की मांग
बादशाह के 'टटिहरी' गाने विवाद को लेकर हरियाणा महिला आयोग ने गिरफ्तार करने का आदेश जारी किया है. दरअसल सिंगर को 13 मार्च को महिला आयोग के समक्ष पेश होना था, लेकिन सिंगर वहां नहीं पहुंचे. उनकी तरफ से पेश हुए वकीलों ने दलील दी कि किसी प्रोफेशनल कमिटमेंट की वजह से बादशाह नहीं आ सके. जिसके बाद आयोग से आगे का टाइम मांगा गया. लेकिन महिला आयोग की अध्यक्ष रेनू भाटिया मीटिंग में ही भड़क गईं. उन्होंने चेतावनी दी कि 'अगर बादशाह 3 बजे तक पेश नहीं हुए तो उनके खिलाफ कड़ा एक्शन लिया जाएगा'. इसके बाद रैपर के खिलाफ पंचकूला और पानीपत एसपी को उनकी गिरफ्तारी और पासपोर्ट जब्त करने का निर्देश दिया गया.
आयोग के पास क्या है गिरफ्तारी की मांग का अधिकार?
बता दें, राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) सीधे गिरफ्तारी नहीं कर सकता, लेकिन गंभीर अपराधों, जैसे यौन उत्पीड़न, दहेज, घरेलू हिंसा, पुलिस लापरवाही के मामलों में जांच के बाद पुलिस से गिरफ्तारी और सख्त कार्रवाई की मांग कर सकती है. इसके अलावा आयोग को समन जारी करने और जांच करने का भी अधिकार है. आयोग किसी की शिकायत पर या खुद संज्ञान
लेकर मामले की जांच भी शुरू कर सकता है. इसके अलावा किसी भी आरोपी या गवाह को समन भेजकर तलब भी किया जा सकता है. जांच के बाद आयोग संबंधित पुलिस या प्रशासन को आरोपी को गिरफ्तार करने या कानूनी कार्रवाई करने का निर्देश दे सकता है और ऐसा ही बादशाह के केस में भी हुआ है.
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महिला आयोग के लिए होते है नियम?
महिला आयोग के पास आरोपी की गिरफ्तारी की मांग करने का तो अधिकर होता है. लेकिन महिला आयोग गिरफ्तारी का आदेश नहीं दे सकता, वह अपनी सिफारिशों के माध्यम से कानूनी प्रक्रिया को सुनिश्चित कर सकता है. बता दें, गिरफ्तारी मेमो पर हस्ताक्षर और गिरफ्तारी का उचित कारण बताए बिना ये मांग नहीं की जा सकती है. आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के समान अधिकारों के साथ काम करता है, जो सरकार को राहत या कार्यवाही की सिफारिश कर सकता है.
क्या है बादशहा से जुड़ा पूरा मामला?
दरअसल, बादशाह का गाना ‘टटिहरी’ 1 मार्च को रिलीज हुआ था, जिसमें लड़कियों को हरियाणा के लोक संगीत पर सरकारी स्कूल की ड्रेस पहनकर डांस करते दिखाया है. इस गाने में वो डांस करते हुए अपने स्कूल बैग फैंक देती है. यही नहीं, बादशाह पर आरोप है कि उन्होंने लड़कियों के लिए गाने में अमर्यादित बोल का भी इस्तेमाल किया है. जिसके बाद से उनका कड़ा विरोध किया जा रहा है. 'टटीरी' शब्द की बात करे तो ये एक तरह का पक्षी होता है जो अक्सर खुले मैदानों में जमीन पर अंडे देता है. इस पक्षी का हरियाणा की परंपरा में विशेष स्थान है और इस "टटीरी" शब्द का लोकगीत में भी इस्तेमाल होता है. इस गीत को अक्सर मन्नत मांगने के लिए कुंवारी लड़कियां गाती हैं. ऐसे में इसका गलता इस्तेमाल करने के चलते बादशाह विवाद में फंसे हैं.
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