सीसीपीए ने डार्क पैटर्न्स के खिलाफ कार्रवाई की; इंडिगो, जेप्टो, फर्स्टक्राई, फिजिक्स वाला समेत 9 प्लेटफॉर्म्स पर लगाया जुर्माना
नई दिल्ली, 6 अगस्त (आईएएनएस)। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) ने इंडिगो, जेप्टो, फिजिक्स वाला, बुकमाईशो, फर्स्टक्राई और स्पाइसजेट समेत नौ डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जुर्माना लगाया है। इन प्लेटफॉर्म पर डार्क पैटर्न जैसे भ्रामक ऑनलाइन तरीके इस्तेमाल करने का आरोप है, जिनसे खरीदारी और सब्सक्रिप्शन के दौरान ग्राहकों को गुमराह किया जाता है।
उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने राज्यसभा में एक लिखित जवाब में इस कार्रवाई की जानकारी दी। सरकार ने बताया कि रेगुलेटर ने ग्राहकों को ऐसे ऑनलाइन इंटरफेस से बचाने के लिए सख्ती बढ़ा दी है, जो खरीदारी के फैसलों को प्रभावित करने के लिए बनाए जाते हैं।
मंत्रालय के अनुसार, सीसीपीए ने उन कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई की है जो डार्क पैटर्न के अलग-अलग तरीकों का इस्तेमाल करती पाई गईं। इनमें ड्रिप प्राइसिंग, बास्केट स्नीकिंग, कन्फर्म शेमिंग, सब्सक्रिप्शन ट्रैप और गुमराह करने वाले प्रॉम्प्ट शामिल हैं।
इन तरीकों का मकसद यूजर्स को ऐसे फैसले लेने के लिए प्रेरित करना है जो वे शायद खुद नहीं लेते।
रेगुलेटर ने अब तक गाइडलाइंस का उल्लंघन करने वाली कंपनियों से लगभग 20 लाख रुपए का जुर्माना वसूला है।
जून 2025 में, सीसीपीए ने ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म को निर्देश दिया था कि वे अपनी डिजिटल सेवाओं का सेल्फ-ऑडिट करें और डार्क पैटर्न की पहचान करके उन्हें हटाएं।
जुर्माना भरने वाली कंपनियों में क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म जेप्टो मार्केटप्लेस पर 7 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया।
रेगुलेटर ने पाया कि यूजर्स द्वारा शुरुआती कीमत देखने के बाद, चेकआउट प्रोसेस के दौरान अतिरिक्त हैंडलिंग चार्ज और मेंबरशिप फीस जोड़ी जा रही थी।
सीसीपीए ने इस तरीके को ड्रिप प्राइसिंग और बास्केट स्नीकिंग की श्रेणी में रखा। रेगुलेटर के दखल के बाद, जेप्टो ने इन तरीकों को बंद कर दिया।
एडटेक प्लेटफॉर्म फिजिक्स वाला पर 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। सीसीपीए ने पाया कि यूजर्स को भावनात्मक रूप से प्रभावित करने वाले संदेश दिखाए जा रहे थे, जो उन्हें डोनेशन का विकल्प बनाए रखने के लिए प्रेरित करते थे।
रेगुलेटर ने कंपनी की इस शर्त पर भी आपत्ति जताई कि मुफ्त कोर्स का एक्सेस पाने से पहले यूजर्स को अपनी निजी जानकारी देनी होगी। इसके बाद फिजिक्स वाला ने जुर्माना भर दिया और संबंधित तरीकों को हटा दिया।
सीसीपीए ने दिग्गज एयरलाइन इंडिगो पर भी कार्रवाई की है, जो अपने मोबाइल ऐप पर कन्फर्म शेमिंग का एक तरीका अपना रही थी।
रेगुलेटर द्वारा नहीं, मैं रिस्क लूंगा जैसे ऑप्ट-आउट संदेश पर आपत्ति जताने के बाद एयरलाइन ने अपना यूजर इंटरफेस बदल दिया। इस संदेश को बदलकर अधिक न्यूट्रल बात लिखी गई, नहीं, मैं ट्रिप में कुछ नहीं जोड़ूंगा।
बुकमायशो को अपने बुकएस्माइल इनिशिएटिव के लिए पहले से चुने हुए 1 रुपए के डोनेशन को बंद करने का निर्देश दिया गया, क्योंकि रेगुलेटर ने इसे बास्केट स्नीकिंग माना था।
जुर्माना भरने वाली अन्य कंपनियों में फर्स्टक्राई (2 लाख रुपए), कोचिंग प्लेटफॉर्म अनुज जिंदल (3 लाख रुपए), और फार्मइजी, मैकफी व स्पाइसजेट (प्रत्येक पर 1 लाख रुपए) शामिल हैं।
--आईएएनएस
एबीएस
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निजी स्कूल फीस पर सख्ती, तीन डिजिटल यूनिवर्सिटी को मंजूरी; मान सरकार का बड़ा फैसला
मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की अध्यक्षता में हुई पंजाब मंत्रिमंडल की बैठक में शिक्षा, रोजगार, प्रशासन, पर्यावरण और ग्रामीण विकास से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसलों को मंजूरी दी गई. कैबिनेट ने निजी स्कूलों की मनमानी फीस वृद्धि रोकने, आउटसोर्स कर्मचारियों को राहत देने और राज्य में तीन नई डिजिटल ओपन यूनिवर्सिटी स्थापित करने जैसे प्रस्तावों को स्वीकृति दी.
कैबिनेट ने 'पंजाब रेगुलेशन ऑफ फीस ऑफ अन-एडेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस (संशोधन) विधेयक-2026' को मंजूरी दी. इसका उद्देश्य निजी गैर-सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों द्वारा फीस में अनुचित और अवैध बढ़ोतरी पर रोक लगाना है, जिससे अभिभावकों पर पड़ने वाला आर्थिक बोझ कम किया जा सके.
तीन वर्ष की सेवा देने वाले कर्मचारियों के लिए नया प्रावधान
बैठक में 'पंजाब स्टेट आउटसोर्सड ट्रांजिशन टू कॉन्ट्रैक्चुअल एंगेजमेंट विधेयक-2026' भी पारित किया गया. इसके तहत पांच वर्ष की सेवा पूरी करने वाले पात्र आउटसोर्स कर्मचारियों और जोखिम वाली श्रेणियों में तीन वर्ष की सेवा देने वाले कर्मचारियों को अनुबंध (कॉन्ट्रैक्ट) पर लाने का प्रावधान किया गया है.
उच्च शिक्षा के क्षेत्र में होशियारपुर और पटियाला में तीन नई डिजिटल ओपन यूनिवर्सिटी स्थापित करने को मंजूरी दी गई. इसके अलावा लोक निर्माण विभाग में 19 ड्राफ्ट्समैन (सिविल) पदों पर भर्ती, 582 पशु चिकित्सा अस्पतालों में कार्यरत 449 फार्मासिस्ट और 451 सफाई कर्मचारियों की सेवाएं एक वर्ष बढ़ाने तथा अमृतसर में नए तरसिक्का ब्लॉक के गठन को भी स्वीकृति मिली.
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सार्वजनिक सेवाओं को मजबूती मिलेगी
कैबिनेट ने 'पंजाब प्रोटेक्शन ऑफ ट्रीज विधेयक-2026' और पंजाब पंचायती राज अधिनियम में संशोधन को भी मंजूरी दी. सरकार का कहना है कि इन फैसलों से शिक्षा, प्रशासन, पर्यावरण संरक्षण, ग्रामीण विकास और सार्वजनिक सेवाओं को मजबूती मिलेगी.
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पंजाब जीएसटी (संशोधन) विधेयक-2026 में बदलाव को मंजूरी
कैबिनेट ने पंजाब जीएसटी (संशोधन) विधेयक-2026 में बदलाव को भी मंजूरी दी है, जिससे व्यापारियों के लिए अनुपालन प्रक्रिया आसान होगी, बिक्री के बाद दी जाने वाली छूट से जुड़े नियम सरल होंगे और निर्यातकों को रिफंड प्रक्रिया में सुविधा मिलेगी.
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पंचायत विकास सचिव' का नया पद बनाया जाएगा
इसके अलावा, पंजाब पंचायती राज अधिनियम-1994 के तहत पंचायत सचिव और ग्राम सेवक के कैडर का विलय कर 'पंचायत विकास सचिव' का नया पद बनाया जाएगा. सरकार का मानना है कि इससे पंचायत स्तर पर विकास योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी आएगी. प्रशासनिक व्यवस्था अधिक प्रभावी बनेगी.
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