निजी स्कूल फीस पर सख्ती, तीन डिजिटल यूनिवर्सिटी को मंजूरी; मान सरकार का बड़ा फैसला
मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की अध्यक्षता में हुई पंजाब मंत्रिमंडल की बैठक में शिक्षा, रोजगार, प्रशासन, पर्यावरण और ग्रामीण विकास से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसलों को मंजूरी दी गई. कैबिनेट ने निजी स्कूलों की मनमानी फीस वृद्धि रोकने, आउटसोर्स कर्मचारियों को राहत देने और राज्य में तीन नई डिजिटल ओपन यूनिवर्सिटी स्थापित करने जैसे प्रस्तावों को स्वीकृति दी.
कैबिनेट ने 'पंजाब रेगुलेशन ऑफ फीस ऑफ अन-एडेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस (संशोधन) विधेयक-2026' को मंजूरी दी. इसका उद्देश्य निजी गैर-सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों द्वारा फीस में अनुचित और अवैध बढ़ोतरी पर रोक लगाना है, जिससे अभिभावकों पर पड़ने वाला आर्थिक बोझ कम किया जा सके.
तीन वर्ष की सेवा देने वाले कर्मचारियों के लिए नया प्रावधान
बैठक में 'पंजाब स्टेट आउटसोर्सड ट्रांजिशन टू कॉन्ट्रैक्चुअल एंगेजमेंट विधेयक-2026' भी पारित किया गया. इसके तहत पांच वर्ष की सेवा पूरी करने वाले पात्र आउटसोर्स कर्मचारियों और जोखिम वाली श्रेणियों में तीन वर्ष की सेवा देने वाले कर्मचारियों को अनुबंध (कॉन्ट्रैक्ट) पर लाने का प्रावधान किया गया है.
उच्च शिक्षा के क्षेत्र में होशियारपुर और पटियाला में तीन नई डिजिटल ओपन यूनिवर्सिटी स्थापित करने को मंजूरी दी गई. इसके अलावा लोक निर्माण विभाग में 19 ड्राफ्ट्समैन (सिविल) पदों पर भर्ती, 582 पशु चिकित्सा अस्पतालों में कार्यरत 449 फार्मासिस्ट और 451 सफाई कर्मचारियों की सेवाएं एक वर्ष बढ़ाने तथा अमृतसर में नए तरसिक्का ब्लॉक के गठन को भी स्वीकृति मिली.
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सार्वजनिक सेवाओं को मजबूती मिलेगी
कैबिनेट ने 'पंजाब प्रोटेक्शन ऑफ ट्रीज विधेयक-2026' और पंजाब पंचायती राज अधिनियम में संशोधन को भी मंजूरी दी. सरकार का कहना है कि इन फैसलों से शिक्षा, प्रशासन, पर्यावरण संरक्षण, ग्रामीण विकास और सार्वजनिक सेवाओं को मजबूती मिलेगी.
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पंजाब जीएसटी (संशोधन) विधेयक-2026 में बदलाव को मंजूरी
कैबिनेट ने पंजाब जीएसटी (संशोधन) विधेयक-2026 में बदलाव को भी मंजूरी दी है, जिससे व्यापारियों के लिए अनुपालन प्रक्रिया आसान होगी, बिक्री के बाद दी जाने वाली छूट से जुड़े नियम सरल होंगे और निर्यातकों को रिफंड प्रक्रिया में सुविधा मिलेगी.
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पंचायत विकास सचिव' का नया पद बनाया जाएगा
इसके अलावा, पंजाब पंचायती राज अधिनियम-1994 के तहत पंचायत सचिव और ग्राम सेवक के कैडर का विलय कर 'पंचायत विकास सचिव' का नया पद बनाया जाएगा. सरकार का मानना है कि इससे पंचायत स्तर पर विकास योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी आएगी. प्रशासनिक व्यवस्था अधिक प्रभावी बनेगी.
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