'एक महीने में 14,000 करोड़ का भारी नुकसान': व्यापारी संगठन CTI ने दिल्ली पुलिस से की 11 नवंबर तक रैलियों और प्रदर्शनों पर रोक लगाने की मांग
त्योहारों के इस मुख्य सीजन के दौरान राजधानी दिल्ली के व्यापारिक क्षेत्र से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। चैंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री (CTI) ने दिल्ली पुलिस आयुक्त को एक पत्र लिखकर आग्रह किया है कि 11 नवंबर तक दिल्ली के प्रमुख और संवेदनशील इलाकों में किसी भी प्रकार की रैलियों, धरनों, विरोध प्रदर्शनों या मार्चों की अनुमति न दी जाए। व्यापारी संगठन के अनुसार, पिछले एक महीने में लगातार हो रहे विरोध प्रदर्शनों और रैलियों के कारण दिल्ली के बाजारों को लगभग 14,000 करोड़ रुपये का भारी नुकसान उठाना पड़ा है।
INDIA गठबंधन की 1 नवंबर की रैली के कारण व्यापारिक संगठनों को 12,000 करोड़ रुपये का नुकसान
CTI ने पहले कहा था कि रामलीला मैदान में INDIA गठबंधन की 1 नवंबर की रैली के कारण थोक और खुदरा बाजारों पर बहुत बुरा असर पड़ा है, और उन्हें दिवाली से ठीक पहले लगभग 12,000 करोड़ रुपये का नुकसान झेलना पड़ा है। कारोबारी समुदाय ने विपक्ष और कांग्रेस नेता राहुल गांधी के प्रति गहरी नाराजगी जताई है। खबरों के अनुसार, CTI ने 24 अक्टूबर, 27 अक्टूबर, 28 अक्टूबर और 1 नवंबर को राहुल गांधी को चार अलग-अलग पत्र लिखकर अनुरोध किया था कि वे त्योहारों के दौरान व्यापार को बचाने के लिए रैली को स्थगित कर दें या उसकी जगह बदल दें। इसके बावजूद, रैली तय कार्यक्रम के अनुसार ही आयोजित हुई।
व्यापार संगठन के अनुसार, रैली के कारण रविवार, 1 नवंबर को 25 प्रमुख थोक और खुदरा बाजारों में मौजूद 3 लाख दुकानों में से लगभग 2.5 लाख दुकानें बंद रहीं। संगठन का दावा है कि चांदनी चौक, सदर बाजार, कनॉट प्लेस, करोल बाग और कश्मीरी गेट जैसे प्रमुख बाजार इस दौरान सबसे ज्यादा प्रभावित हुए, जबकि यह त्योहारों से ठीक पहले खरीदारी का सबसे व्यस्त समय होता है।
CTI के चेयरमैन बृजेश गोयल ने ANI को बताया, "दीवाली के पीक सीजन के दौरान, इन बाजारों में कुल मिलाकर लगभग 10,000 से 12,000 करोड़ रुपये का कारोबार होता है। जिन जगहों पर दुकानें खुली भी रहीं, वहां भी बिक्री न के बराबर रही; ग्राहक बिल्कुल नहीं थे। नतीजतन, दिल्ली के व्यापार क्षेत्र को लगभग 10,000 से 11,000 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। अब सवाल यह उठता है कि इस नुकसान की भरपाई कौन करेगा—क्या आयोजक इसकी भरपाई करेंगे? यह एक बहुत बड़ा नुकसान है, खासकर तब जब दीवाली का पीक सीजन चल रहा हो और धनतेरस की खरीदारी में बस चार दिन ही बचे हों।"
सुप्रीम कोर्ट बोला- पत्नी को बेवकूफ-बेकार कहना क्रूरता नहीं:पति के खिलाफ FIR रद्द; महिला ने कनाडा में 22वीं मंजिल से कूदकर जान दी थी
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पत्नी को बेवकूफ और बेकार कहना अपने-आप में क्रूरता का अपराध नहीं है। कोर्ट ने कनाडा में सुसाइड करने वाली महिला के पति के खिलाफ दहेज हत्या, दहेज उत्पीड़न और मारपीट के आरोपों में दर्ज FIR रद्द कर दी। जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस मनमोहन की बेंच ने कहा कि पति का गुस्सैल स्वभाव या पत्नी के लिए अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल अपने-आप में आपराधिक धमकी या गंभीर चोट का मामला नहीं बनता। दहेज की मांग, प्रताड़ना और महिला के सुसाइड के बीच कोई ठोस संबंध साबित नहीं कर सका। महिला ने तीन साल पहले कनाडा में 22वीं मंजिल से कूदकर सुसाइड कर लिया था। इसके बाद पिता ने पति पर उनकी बेटी को गालियां देने, उसे बेवकूफ और बेकार कहने का आरोप लगाया था। खबर अपडेट की जा रही है।
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