Greater Noida में मिठाई फैक्टरियों पर छापा, कीड़े मिलने पर 360 किलो रसगुल्ले नष्ट
ग्रेटर नोएडा (उप्र), दो नवंबर गौतम बुद्ध नगर जिले में खाद्य सुरक्षा विभाग की एक टीम ने मिठाई बनाने वाली फैक्टरियों में छापेमारी के दौरान सोमवार को रसगुल्लों में मच्छर और मक्खियां मिलने पर 360 किलोग्राम रसगुल्ले नष्ट कराए तथा खाद्य पदार्थों के नौ नमूने जांच के लिए प्रयोगशाला भेजे। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग के सहायक आयुक्त सर्वेश कुमार मिश्र ने बताया कि जोधपुरवाला स्थित मिठाई की एक फैक्टरी से केसर चमचम और लड्डू के नमूने लिए गए।
उन्होंने बताया कि देवला स्थित एक फैक्टरी से दूध, छेना और रसगुल्ले के नमूने लिए गए। उन्होंने बताया कि इस फैक्टरी में करीब 300 किलोग्राम रसगुल्लों में मक्खियां और मच्छर पाए गए तथा प्रथम दृष्टया ये रसगुल्ले खाने के योग्य नहीं थे। उन्होंने बताया कि इसके बाद इन रसगुल्लों को नष्ट करा दिया गया।
मिश्र ने बताया कि इसी तरह तिलपता कर्णवास स्थित मिठाई की एक अन्य फैक्टरी से बूंदी के लड्डू और रसगुल्ले के नमूने लिए गए। उन्होंने बताया कि गढ़ी बावन बीघा स्थित कृष्णा स्वीट भंडार से रसगुल्ले और डोडा बर्फी के नमूने लिए गए तथा वहां रसगुल्लों में मक्खियां और मच्छर मिलने पर करीब 60 किलोग्राम रसगुल्ले नष्ट कराए गए। उन्होंने बताया कि अभियान के दौरान खाद्य पदार्थों के कुल नौ नमूने जांच के लिए प्रयोगशाला भेजे गए हैं।
जांच में नमूने निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं पाए जाने पर संबंधित दुकानदारों के खिलाफ मामला दर्ज कराकर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
ACF Soumya Ranjan Mahapatra मौत मामला: पत्नी Bidya Bharati Panda 13 नवंबर तक जेल भेजी गई
ब्रह्मपुर (ओडिशा), दो नवंबर शहर की एक अदालत ने अपने पति और वन अधिकारी सौम्य रंजन महापात्र की कथित हत्या की आरोपी विद्या भारती पांडा को सोमवार को 13 नवंबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया। ओडिशा उच्च न्यायालय ने इससे पहले पांडा को गिरफ्तारी से अंतरिम सुरक्षा देने से इनकार कर दिया था। उन्होंने सुबह उप-मंडलीय न्यायिक मजिस्ट्रेट (एसडीजेएम) अदालत के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया।
बाद में पांडा ने अदालत में जमानत याचिका दायर की। अदालत के सरकारी वकील राजेश कुमार मिश्रा ने बताया, “अदालत ने उसकी जमानत खारिज कर दी और 13 नवंबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया।” मिश्रा ने बताया कि पांडा के आत्मसमर्पण के साथ ही, महापात्र की मौत के मामले के तीनों आरोपी अब न्यायिक हिरासत में हैं। पांडा के वकील शिशिर कुमार जेना ने कहा कि अदालत से जमानत अर्जी खारिज होने के दस्तावेज मिलने के बाद, वे पारलाखेमुंडी की जिला एवं सत्र अदालत में जमानत याचिका दायर करेंगे।
तत्कालीन मंडल वन अधिकारी (डीएफओ) संग्राम केशरी बेहरा और परिवार के रसोइए मनमथ कुंभा को पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया था, और अब उनकी जमानत याचिकाएं खारिज होने के बाद वे न्यायिक हिरासत में हैं। बेहेरा ने 28 जुलाई को अदालत के सामने आत्मसमर्पण कर दिया, जबकि पुलिस ने 30 सितंबर को कुंभा को उसके गांव कराडासिंह से गिरफ्तार कर लिया। सौम्य रंजन के पिता अभिराम महापात्र ने 14 जुलाई 2021 को पारलाखेमुंडी पुलिस थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई, जिसमें उन्होंने बेहरा, पांडा और कुंभा पर अपने बेटे की मौत के लिए जिम्मेदार होने का आरोप लगाया।
इसके बाद पुलिस ने इन तीनों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। गजपति जिले के परलाखेमुंडी में सहायक वन संरक्षक (एसीएफ) महापात्र 11 जुलाई, 2021 को परलाखेमुंडी स्थित अपने आवास पर जल गए थे, और अगले दिन उनकी मृत्यु हो गई। उनके पिता ने आरोप लगाया कि यह घटना कोई दुर्घटना नहीं, बल्कि हत्या थी।
बेहरा और कुंभा ने साजिश रची थी, जबकि पांडा ने कथित तौर पर उनके बेटे को आग लगा दी।
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