पूर्व CJI के बेटों को सुप्रीम कोर्ट से झटका, आयकर विभाग फिर खंगालेगा कमाई का हिसाब
जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस के विनोद चंद्रन की पीठ ने पूर्व CJI के परिवार की अपील खारिज कर दी। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि आयकर विभाग की ओर से 2015 में जारी किया गया नोटिस पूरी तरह वैध था।
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